सिंचाई पंप सेट पर मिल रही है 55 प्रतिशत सब्सिडी, ऐसे उठाएं लाभ

Share Product प्रकाशित - 16 Apr 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

सिंचाई पंप सेट पर मिल रही है 55 प्रतिशत सब्सिडी, ऐसे उठाएं लाभ

जानें, किन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ और इसके लिए कहां करना होगा आवेदन

किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (pradhan mantri krishi sinchayee yojana) का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत किसानों को कृषि सिंचाई यंत्रों (agricultural irrigation equipment) पर सब्सिडी का लाभ दिया जाता है ताकि वे सिंचाई में काम आने वाले कृषि यंत्रों की सस्ती कीमत पर खरीद कर सकें। 

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इसी क्रम में राज्य सरकार की ओर से सिंचाई पंप सेट पर किसानों को सब्सिडी (subsidy) दी जा रही है। खास बात यह है कि सिंचाई पंप सेट पर राज्य सरकार की ओर से किसानों को 55 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। ऐसे में किसान आधी कीमत पर सिंचाई के लिए पंप सेट की खरीद कर सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के किसानों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक किसान संबंधित योजना के तहत आवेदन करके सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।

किस काम आता है पंप सेट (What is the pump set used for)

पंप सेट की सहायता से किसान कुएं या तालाब या होद जो भी जल संचय के लिए बनाया गया है, उससे पानी को बाहर निकालने के लिए उपयोग में लाया जाता है। पंप सेट की सहायता से किसान पानी को गहरे जल संचय स्त्रोतों से निकालकर पाइप द्वारा इच्छित जगह पर ले जा सकते हैं और कृषि सिंचाई यंत्र की सहायता से फसलों की सिंचाई का काम कर सकते हैं। सिंचाई पंप सेट दो प्रकार के होते हैं। पहला डीजल पंप सेट और दूसरा विद्युत पंप सेट। इनकी कीमतें भी अलग-अलग होती है।

सिंचाई पंप सेट पर कितनी मिलेगी सब्सिडी (How much subsidy will be given on irrigation pump set)

राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के किसानों को सिंचाई यंत्रों पर 40 से लेकर 55 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। इसमें पंप सेट पर किसानों को 55 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग व लघु व सीमांत किसानों को 55 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। जबकि सामान्य किसानों को 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

सिंचाई पंप के लिए आवेदन हेतु किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता (What documents will be required to apply for irrigation pump)

योजना के तहत सिंचाई पंप की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं-

  • आवेदक की आधार कार्ड की कॉपी
  • बैंक पासबुक के प्रथम पेज की कॉपी
  • सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति किसानों के लिए)
  • बी-1 की प्रति
  • बिजली कनेक्शन का प्रमाण पत्र आदि।

सिंचाई पंप के लिए कैसे करें आवेदन

यदि आप मध्यप्रदेश के किसान है तो आप इस योजना के तहत पंप सेट खरीदने के लिए सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योजना के तहत कृषि सिंचाई यंत्र प्राप्त करने के लिए आप इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://farmer.mpdage.org/home/LandingIndex# पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं योजना संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

किसानों को पाइप लाइन के लिए भी मिलेगी सब्सिडी

राज्य के किसानों को सिंचाई पंप पर सब्सिडी के अलावा खेत में पाइप लाइन बिछाने के लिए भी अनुदान का लाभ प्रदान किया जाएगा। प्रदेश के किसानों को राष्ट्रीय मिशन ऑन ईडिबल ऑइल तिलहन (National Mission on Edible Oil Oilseeds), खाद्य एवं पोषण सुरक्षा दलहन (Food and Nutrition Security Pulses), पोषण सुरक्षा गेहूं (nutritional security wheat), पोषण सुरक्षा टरफा योजना (Nutrition Security Turfa Scheme) के तहत किसानों को पाइप लाइन एवं डीजल/विदयुत पंप सेट (Pipe Line and Diesel/Electric Pump Set) पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा बुंदेलखंड के लिए विशेष पैकेज दलहन के तहत भी पाइप लाइन सेट व पंपसेट पर सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के तहत प्रदेश के पात्र किसान आवेदन करके पाइप लाइन व डीजल/विद्युत पंप पर अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।  

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