किसानों को ट्रैक्टर रोटावेटर व रोटरी टिलर पर मिलेगी 50 प्रतिशत सब्सिडी

जानें, ट्रैक्टर रोटावेटर व रोटरी टिलर से जुड़ी पूरी जानकारी

सरकार की ओर से किसानों के लिए कई प्रकार की लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है जिनका लाभ उठाकर किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं। इन योजनाओं में से एक योजना कृषि यंत्रों पर अनुदान योजना भी है। इसके तहत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है ताकि किसान इन महंगे कृषि यंत्रों को सस्ती दर पर आसानी से खरीद सकें। बता दें कि आज हर किसान चाहता है कि वे खेती में आधुनिक कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करें ताकि उसकी फसल का उत्पादन बढ़े और उसे अधिक लाभ हो। कृषि यंत्र की सहायता से कम समय में खेती का काम पूरा किया जा सकता है। इससे किसान के श्रम और समय के साथ ही उसकी फसल की लागत में भी कमी आती है जिससे किसानों को लाभ होता है। किसानों के लिए कृषि यंत्रों की उपयोगिता को देखते हुए सरकार की ओर से किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है।

इसी कड़ी में बिहार सरकार की ओर से कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत करीब 90 प्रकार के कृषि यंत्रों पर किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसमें ट्रैक्टर चालित रोटावेटर व रोटरी टिलर को भी शामिल किया गया है। इस योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर चालित रोटावेटर/रोटरी टिलर पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। इच्छुक किसान इसमें आवेदन करके सस्ती कीमत पर रोटावेटर और रोटरी टिलर खरीद सकते हैँ। आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 है।

आज हम ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट में किसान भाईयों को बिहार राज्य में चल रही कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत ट्रैक्टर चालित रोटावेटर व रोटरी टिलर पर मिलने वाली सब्सिडी और इसमें आवेदन की प्रक्रिया और दस्तावेजों की जानकारी दे रहे हैं, ताकि राज्य के ज्यादा से ज्यादा किसान इस योजना का लाभ उठा सकें। तो बने रहिये हमारे साथ।

क्या है ट्रैक्टर रोटावेटर व रोटरी टिलर (Tractor Rotavator And Rotary Tiller)

रोटावेटर को रोटरी टिलर के रूप में भी जाना जाता है। यह एक ऐसा कृषि यंत्र है जो सीड बेड तैयार करने के काम आता है। इसका उपयोग मक्का, गेहूं, गन्ना आदि फसलों को कटाने और मिलाने में भी किया जाता है। इस कृषि मशीन को ट्रैक्टर से जोड़कर उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग करके किसान खेत में जुताई, बुआई और मिट्टी को खेती के लिए तैयार करने के लिए करता है। रोटावेटर के उपयोग से मिट्‌टी के पोषण में सुधार होता है। इसके अलावा ईंधन लागत, समय और ऊर्जा की बचत भी होती है।

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ट्रैक्टर रोटावेटर व रोटरी टिलर पर कितनी मिलेगी सब्सिडी

बिहार कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत ट्रैक्टर रोटावेटर व रोटरी टिलर पर राज्य के किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसमें 20 से 35 बीएचपी तक ट्रैक्टर चालित रोटावेटर व रोटरी टिलर पर सामान्य वर्ग के किसानों को लागत का 50 प्रतिशत और अधिकतम 20,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को 50 प्रतिशत जो अधिकतम 25 हजार रुपए तक अनुदान दिया जाएगा।

इसी प्रकार 35 बीएचपी से ऊपर के ट्रैक्टर चालित रोटावेटर व रोटरी टिलर पर भी 50 प्रतिशत सब्सिदी जाएगी। जिसमें सामान्य वर्ग के किसानों को 50 प्रतिशत या अधिकतम 25000 रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी जो अधिकतम 30,000 रुपए होगी। बता दें कि अनुसूचित जाति, जनजाति ओर अत्यंत पिछड़ा वर्ग को इस योजना के तहत अतिरिक्त अनुदान का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

ट्रैक्टर रोटावेटर व रोटरी टिलर के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

यदि आप बिहार सरकार की कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत ट्रैक्टर रोटावेटर व रोटरी टिलर मशीन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जो इस प्रकार से हैं:-

  • किसान की ऑनलाइन पंजीकरण रसीद
  • ट्रैक्टर की आरसी
  • आवेदन करने वाले किसान के आधार कार्ड की फोटो कॉपी
  • किसान का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट व बैंक पासबुक की प्रथम पेज की कॉपी
  • आवेदन करने वाले किसान का पासपोर्ट साइज का फोटो
  • खरीदे गए कृषि यंत्र का कंप्यूटराइज बिल
  • सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म

ट्रैक्टर रोटावेटर व रोटरी टिलर मशीन पर सब्सिडी का लाभ पाने के लिए कहां करें आवेदन

ट्रैक्टर रोटावेटर व रोटरी टिलर मशीन पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान बिहार कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसान बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक पोर्टल https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं तो आप सीएससी जाकर भी सरकार की इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पहले आपको कृषि विभाग के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी पर पंजीकरण करवा के पंजीकरण संख्या प्राप्त करनी होगी। इसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

किसान योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कहां करें संपर्क

इस योजना के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किसान भाई अपने क्षेत्र के नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए योजना के हेल्पलाइन नंबर 18003456214 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

ट्रैक्टर जंक्शन हमेशा आपको अपडेट रखता है। इसके लिए ट्रैक्टरों के नये मॉडलों और उनके कृषि उपयोग के बारे में एग्रीकल्चर खबरें प्रकाशित की जाती हैं। प्रमुख ट्रैक्टर कंपनियों महिंद्रा ट्रैक्टर, पॉवरट्रैक ट्रैक्टर आदि की मासिक सेल्स रिपोर्ट भी हम प्रकाशित करते हैं जिसमें ट्रैक्टरों की थोक व खुदरा बिक्री की विस्तृत जानकारी दी जाती है। अगर आप मासिक सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें।

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