प्रकाशित - 01 Dec 2023 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
किसानों को सस्ती दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उन्हें कृषि यंत्रों पर सब्सिडी (Subsidy on agricultural equipment) का लाभ प्रदान किया जाता है। इसके लिए कृषि यंत्र अनुदान योजना (krishi yantra anudan yojana) चलाई जा रही है। यह योजना अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नाम से चलाई जा रही है। इन योजनाओं के जरिये किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र प्रदान किए जाते हैं। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार की ओर से कृषि यंत्रीकरण योजना (agricultural mechanization scheme) चलाई जा रही है। इस योजना के तहत 10,000 रुपए तक की कीमत के कृषि यंत्रों पर किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। इसमें जिन यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है उसमें पावर स्प्रेयर (Power Sprayer) को भी शामिल किया गया है। राज्य के किसान इस योजना में आवेदन करके 50 प्रतिशत सब्सिडी पर पावर स्प्रेयर की खरीद कर सकते हैं। खास बात यह है कि इसके लिए किसान को कोई अग्रिम जमानत राशि जमा नहीं करानी होगी।
बता दें कि पावर स्प्रेयर (Power Sprayer) के जरिये किसान अपने खेत में फसलों को कीटों से बचाने के लिए कीटनाशक दवा का स्प्रे कर सकते हैं। बाजार में कई तरह के पावर स्प्रेयर आते हैं लेकिन सब्सिडी उन्हीं पावर स्प्रेयर के लिए दी जाएगी जिन कंपनियों को कृषि विभाग की सूची में पंजीकृत किया गया है। इसलिए किसानों को इन पंजीकृत विक्रताओं से ही कृषि यंत्र की खरीद करनी होगी।
पावर स्प्रेयर (Power Sprayer) की खरीद पर राज्य के किसानों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी। इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु, सीमांत व महिला किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। वहीं अन्य वर्ग के किसानों को 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। योजना के तहत भारत सरकार के केंद्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थानों अथवा भारत या राज्य सरकार द्वारा नामित संस्थानों द्वारा परीक्षण किए गए कृषि यंत्रों पर ही अनुदान देय होगा। इसके अलावा आईएसआई गुणवत्ता का मार्क प्राप्त कृषि यंत्र पर ही अनुदान दिया जाएगा।
बाजार में कई कंपनी के पावर स्प्रेयर (Power Sprayer) आते हैं जिनकी कीमत कंपनी के हिसाब से अलग-अलग होती है। बाजार में 1000 रुपए से लेकर 12,500 रुपए और इससे भी अधिक कीमत के पावर स्प्रेयर आते हैं। लेकिन योजना के तहत आपको 10,000 रुपए तक की कीमत के पावर स्प्रेयर पर सब्सिडी दी जाएगी। ऐसे में किसान को 10,000 रुपए के पावर स्प्रेयर पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी, यानी किसान को 5,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। इस तरह किसान को इस योजना के तहत आधी कीमत पर पावर स्प्रेयर प्राप्त हो सकता है।
पावर स्प्रेयर पर सब्सिडी का लाभ किसान, सहकारी समिति, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं कृषि विभाग से संबंधित हो, ग्राम पंचायत एवं एफओपी को मिलेगा। योजना के तहत जनपदवार निर्धारित लक्ष्य सीमा तक पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कृषि यंत्र पर अनुदान दिया जाएगा।
यदि आप यूपी से हैं तो आप कृषि यंत्रीकरण योजना (agricultural mechanization scheme) के तहत पावर स्प्रेयर पर 50 प्रतिशत अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पावर स्प्रेयर पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य के किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसान इसके लिए विभागीय दर्शन पोर्टल agriculture.up.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसान को टोकन निकालना होगा। टोकन निर्गत किए जाने के लिए विभागीय पोर्टल पर पहले से उपलब्ध मोबाइल नंबर पर ओटीपी (OTP) प्राप्त करने का विकल्प होगा। यदि मोबाइल नंबर बंद होगा तो नए मोबाइल नंबर पर ओटीपी (OTP) प्राप्त कर आगे की प्रक्रिया पूरी करने का विकल्प पोर्टल पर उपलब्ध होगा। प्री-बुकिंग एवं टोकन जनरेशन के लिए किसान स्वयं या अपने परिवार (ब्लड रिलेशन) के ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्री-बुकिंग वाले लाभार्थियों को “आपकी बुकिंग स्वीकार कर ली गई है, तत्काल टोकन जनरेशट कर यंत्र क्रय कर बिल अपलोड करें” का संदेश भेजा जाएगा।
पावर स्प्रेयर के लिए आवेदन करते समय आपको कुछ दस्तावेजों (documents) की आवश्यकता होगी, इसे अपने पास रखें, ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं
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