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दिवाली का तोहफा : किसानों को बिना ब्याज के मिलेगा 3 लाख रुपए का ऋण

प्रकाशित - 29 Sep 2022

राज्य सरकार ने ब्याज अनुदान योजना का किया विस्तार, से अधिक किसानों को मिलेगा लाभ

किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं चला रही है और नई योजनाओं को भी लागू किया जा रहा है। जैसा कि किसानों को फसल बुवाई के समय खाद, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्र खरीदने के लिए ऋण की आवश्यकता होती है। ऐसे में किसान अपने आसपास के साहूकारों से ऋण ले लेते हैं। साहूकार किसानों को ऊंची ब्याज दर पर ऋण देकर उनसे मोटा ब्याज वसूलते हैं जिसके कारण किसान को हानि होती है। किसानों की इस समस्या को देखते हुए सरकार की ओर से किसानों को बैंक के माध्यम से सस्ता ऋण प्रदान किया जाता है। इसके लिए किसानों को बैंक ऋण पर लगने वाले ब्याज में छूट दी जाती है जिससे किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण मिलना संभव हो पाता है।

रबी फसल की बुवाई से पहले मिलेगा किसानों को ऋण

इसी क्रम मेें छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से किसानों को बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए राज्य में ब्याज अनुदान योजना चलाई जा रही है। हाल ही में इस योजना का विस्तार भी किया गया है ताकि अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके। पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई जिसमें किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उनमें से किसानों को रबी की फसल की बुवाई से पहले बिना ब्याज ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में लिया गया निर्णय प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार की ब्याज अनुदान योजना की जानकारी आपको दे रहे हैं ताकि राज्य के अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें। 

उद्यानिकी फसलों की खेती पर भी मिलेगा ब्याज अनुदान योजना का लाभ

अभी तक राज्य में परंपरागत खेती करने वाले किसानों को बिना ब्याज के लोन दिया जाता था। लेकिन अब उद्यानिकी फसलों की खेती को प्रोत्साहित प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इन किसानों को भी ब्याज अनुदान योजना का लाभ मिल सकेगा। बता देें कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में किसानों को बिना किसी ब्याज के फसली ऋण पहले से ही उपलब्ध कराती आ रही है। इसके बाद मछली पालन को भी कृषि का दर्जा दिए जाने के बाद उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाने लगा है। अब सरकार ने योजना का विस्तार करके उद्यानिकी फसलों की खेती करने वाले किसानों को भी शामिल कर लिया है। इस तरह अब अधिक किसानों को फसली ऋण मिल सकेगा। 

अब इन किसानों को भी मिल सकेगा बिना ब्याज के ऋण

छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से राज्य में मछली पालन को भी कृषि का दर्जा दे दिया गया है। मछली पालन विभाग द्वारा 2 अगस्त 2021 को जारी आदेश के अनुसार मत्स्य पालकों, मत्स्य समूहों व संगठनों को अल्पकालीन कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से अधिसूचना का प्रकाशन भी 14 सितंबर को राजपत्र में कर दिया गया है। इसके अलावा उद्यानिकी फसलों के लिए किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण की भांति एक अप्रैल 2022 से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा एवं उस ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा। 

तीन लाख रुपए तक का मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण

छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से प्रदेश में चल रही ब्याज अनुदान योजना (Byaj Anudan Yojana) के तहत अब किसान तीन लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण ले सकते हैं। राज्य में उद्यानिकी फसलों और मछलीपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए सहकारिता विभाग द्वारा सहकारी ऋण पर ब्याज अनुदान नियम 2021 में संशोधन के लिए जारी अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र में किया गया है। इसके अनुसार अनुसार उद्यानिकी कार्यों, मत्स्य पालन एवं गोपालन के लिए लघु और सीमांत किसानों को 3 लाख रुपए तक का अल्पकालीन ऋण बिना ब्याज के मिल सकेगा।

मछली पालकों समूहों को भी मिलेगा लाभ

जारी अधिसूचना के अनुसार उद्यानिकी किसानों को प्रभावित ब्याज दर में से प्रभावशील ब्याज दर घटाने के साथ शेष राशि की प्रतिपूर्ति भी अनुदान के रूप में राज्य शासन द्वारा सहकारी बैंकों एवं समितियों को की जाएगी। इससे उद्यानिकी फसलों की खेती करने वाले किसानों को 3 लाख रुपए तक का अल्पकालीन बिना ब्याज के मिल सकेगा। इसके अलावा इस योजना के तहत मत्स्य पालकों, मत्स्य समूहों एवं मत्स्य समितियों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा। जिससे मत्स्य पालकों, मत्स्य समूहों एवं मत्स्य समितियों को 3 लाख तक का अल्पकालीन ऋण बिना किसी ब्याज दिया जा सकेगा।

छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से किसानों के हित में लिए गए अन्य निर्णय

छत्तीसगढ़ सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के हित में अन्य और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जो इस प्रकार से हैं-

  • राज्य में किसानों के हित में कृषि और उससे संबंधित उद्यानिकी, मछलीपालन, पशुपालन आदि संबद्ध विभागों की गतिविधियों को एक ही जगह से क्रियान्वित करने के लिए अन्य विभागों की भांति नवा रायपुर में कृषि भवन के निर्माण का निर्णय लिया गया। कृषि भवन निर्माण के लिए नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 19 में 3.14 एकड़ भूमि चिंह्नाकित की गई है। इसके लिए एक रुपए टोकन में भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
  • राज्य में पम्प स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पंप स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति 2022 का अनुमोदन किया गया।
  • लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए विभागीय नीति-2012 में वृद्धि के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। वर्तमान में 25 मेगावाट क्षमता के लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु जारी अधिसूचना जिसकी अवधि फरवरी 2022 में समाप्त हो चुकी है, में 10 वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया।
  • जल संसाधन विभाग की सिंचाई नहरों के सर्विस बैंक में पक्की सडक़ों का निर्माण जल संसाधन विभाग के मद से कराए जाने के बजाए अन्य निर्माण विभागों के मद से कराए जाने का निर्णय लिया गया ताकि सिंचाई विभाग की राशि का उपयोग राज्य में सिंचाई क्षमता को बढ़ाने में किया जा सके।
  • प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान (पीएम कुसुम) योजना के कम्पोनेन्ट-सी अंतर्गत कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जीकृत किए जाने हेतु 810 मेगावॉट (डी.सी.)/675 मेगावॉट (ए.सी.) क्षमता के सोलर पॉवर प्लांट लगाने के विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
  • कृषि पंपों का सोलराइजेशन किए जाने से किसानों को कृषि पंपों के संचालन हेतु वर्तमान में प्राप्त हो रही बिजली के अतिरिक्त सौर ऊर्जा भी प्राप्त होगी। अत: सौर ऊर्जा उपलब्धता के समय कृषि पंपों का संचालन सोलर ऊर्जा से होगा तथा सोलर ऊर्जा उपलब्ध नहीं होने पर वर्तमान में मिल रही बिजली मिलती रहेगी। 
     

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