कृषि यंत्र अनुदान योजना : किसानों को आधी कीमत पर मिलेंगे कृषि यंत्र

Share Product प्रकाशित - 19 Sep 2022 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

कृषि यंत्र अनुदान योजना : किसानों को आधी कीमत पर मिलेंगे कृषि यंत्र

हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, थ्रेसर, मल्चर पर मिलेगी 50 प्रतिशत सब्सिडी, अभी करें आवेदन

सरकार की ओर से कृषि कार्य में आसानी हो इसके लिए उन्हें कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाते हैं। किसानों को फसल बुवाई से लेकर कटाई तक के यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। इसके लिए समय-समय पर राज्य सरकारें प्रदेश के किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान करती हैं। इसी कड़ी में उत्तरप्रदेश सरकार की ओर किसानों को कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। यानि किसानों को यहां आधी कीमत पर कृषि यंत्र मिलेंगे। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य के किसान भाई इस योजना के तहत सस्ती कीमत पर कृषि यंत्र खरीद सकते हैं। इस योजना के तहत किसानों को 15 प्रकार के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। 

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किन कृषि यंत्रों पर दी जा रही है सब्सिडी

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की ओर से राज्य के किसानों को अभी 15 प्रकार के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है। इनमें हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल, श्रब, मास्टर, पैडी स्ट्राचापर, श्रेडर, मल्चर, रोटरी स्लेशर, हाइड्रोलिक रिवर्सेबल एम.बी. प्लाऊ, बेलिंग मशीन, क्रॉप रीपर, स्ट्रा रीपर, स्ट्रा रेक, रीपर कम बाइंडर यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है।

कृषि यंत्रों पर कितनी मिलेगी सब्सिडी

किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद और फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। योजना के तहत सभी वर्ग के किसानों को कृषि यंत्र की खरीद पर 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। 

फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए मिलेगा 80 प्रतिशत अनुदान

वहीं फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना का लाभ अभी व्यक्तिगत किसान को नहीं दिया जाएगा। इसके लिए कृषक उत्पादक संघ (एफ.पी.ओ.), साधन सहकारी समिति, गन्ना सहकारी समिति एवं ग्राम पंचायतें योजना के तहत आवेदन कर सकती हैं। इन सभी को फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए लागत का 80 प्रतिशत तक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। जिसमें 5 लाख रुपए तक के फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना पर अधिकतम 4 लाख रुपए तक अनुदान और 5 लाख से 15 लाख रुपए तक की फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए अधिकतम 12 लाख रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। 

किसी भी यंत्र पर लक्ष्य से 300 प्रतिशत ही अधिक कर सकेंगे बुकिंग

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को कृषि यंत्र एवं फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए सब्सिडी हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक किसान योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करके योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी हैं। किसी भी यंत्र के लिए ऑनलाइन बुकिंग के दौरान लक्ष्य से 300 प्रतिशत अधिक तक ही बुकिंग की जा सकती है। 

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए कितनी जमा करानी होगी धरोहर राशि

सब्सिडी पर कृषि यंत्रों की खरीद के लिए किसानों को पहले ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। बुकिंग कन्फर्म होने पर किसानों को जमानत राशि जमा करानी होगी। यह राशि अलग-अलग प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए अलग-अलग तय की गई है। इसके लिए सभी प्रकार के मशीनों के लिए जमानत राशि को दो भागों में बांटा गया है। 10,001 से अधिक तथा 1 लाख तक के अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिए किसानों को 2,500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं 1 लाख से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों एवं फार्म मशीनरी बैंक हेतु जमानत राशि 5,000 रुपए रखी गई है। बुकिंग कन्फर्म होने पर लाभार्थी अपने नजदीकी यूनियन बैंक के किसी भी शाखा में संबंधित कृषि यंत्री हेतु निर्धारित जमानत धनराशि निर्धारित समय में जमा करना होगा। जमानत राशि नहीं जमा होने पर प्रतीक्षा सूची वाले में शामिल अगले किसान का स्वत: ही चयन हो जाएगा। प्रतीक्षा सूची 2022-23 के तहत प्रभावी होगी। 

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी (Agricultural Machinery Grant Scheme) प्राप्त करने हेतु आवेदन के लिए किसानों को जिन दस्तावेजों की जरूरत होगी, वे इस प्रकार से हैं

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट 
  • बैंक खाता वितरण हेतु बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की कॉपी
  • खेत के कागजात/बी-1 की प्रति  
  • सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों हेतु)  
  • ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन (ट्रैक्टर से चालित कृषि यंत्रों के लिए किसान के पास पहले से ट्रैक्टर होना अनिवार्य है)

सब्सिडी पर कृषि यंत्र और फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए कैसे करें आवेदन

सब्सिडी पर कृषि यंत्र (agricultural machinery on subsidy) और फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने के लिए सबसे पहले इसके लिए कृषि विभाग में किसान/लाभार्थी का पंजीकरण होना जरूरी है। जिन किसानों का पंजीरण नहीं है, उन्हें पंजीकरण करना के लिए अपने विकासखंड के राजकीय कृषि बीज भंडारण प्रभारी या जनपद के उप कृषि निदेशक कार्यालय से संपर्क करना होगा। इसके अलावा किसान ऊपर दिए गए कृषि यंत्रों में से एक या इससे अधिक कृषि यंत्र सब्सिडी पर खरीदने के लिए विभागीय पारदर्शी किसान सेवा योजना पोर्टल www.upagriculture.com पर यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन निकाल सकते हैं।  

आवेदन के समय किसान रखें इन बातों का ध्यान

  • योजना के तहत किसानों को निर्धारित लक्ष्यों की सीमा तक अनुदान का लाभ दिया जाएगा। 
  • बुकिंग करने के लिए किसान अपने या अपने परिवार के सदस्य का ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करें। 
  • जब किसान बुकिंग का कार्य पूर्ण कर लेंगे तब बुकिंग के बाद यंत्र खरीदने हेतु आपकी बुकिंग स्वीकार कर ली गई है लिखा हुआ संदेश आपके मोबाइल पर जाएगा। 
  • ऑनलाइन टोकन धनराशि जमा करने पर बैंक द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क भी लाभार्थी द्वारा ही वहन किया जाएगा।
  • निर्धारित तिथि तक टोकन धनराशि नहीं जमा करने पर प्रतीक्षा सूची के अगले लाभार्थी का चयन स्वत: ही हो जाएगा।  


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