किसानों को रोटावेटर की खरीद पर मिल रही है 50,000 रुपए की सब्सिडी, ऐसे उठाएं लाभ

Share Product प्रकाशित - 02 Mar 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

किसानों को रोटावेटर की खरीद पर मिल रही है 50,000 रुपए की सब्सिडी, ऐसे उठाएं लाभ

जानें, सब्सिडी पर रोटावेटर खरीदने के लिए कैसे करना होगा आवेदन और इसके लिए किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता

सरकार की ओर से किसानों को सस्ती दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Anudan Yojana) चलाई जा रही है। यह योजना अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नाम से संचालित है। राजस्थान में कृषि यंत्र अनुदान योजना राजस्थान (Krishi Yantra Anudan Yojana Rajasthan), यूपी व बिहार में कृषि यंत्रीकरण योजना तो (agricultural mechanization scheme) मध्यप्रदेश में ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना (E-Krishi Yantra Anudan Yojana) चलाई जा रही है। इन योजनाओं के तहत राज्य अपने स्तर पर किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्रदान करते हैं।

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इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से रोटावेटर (rotavator) की खरीद पर किसानों को भारी सब्सिडी दी जा रही है। खास बात यह है कि राज्य सरकार किसानों को रोटावेटर की खरीद पर 50,000 रुपए तक की सब्सिडी (Subsidy) दे रही है। ऐसे में किसान सरकारी सब्सिडी का लाभ प्राप्त करके सस्ती दर पर रोटावेटर की खरीद सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के किसानों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक किसान राज्य सरकार की योजना के तहत रोटावेटर पर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।

क्या है रोटावेटर और किस काम आता है (What is rotavator and what is it used for)

रोटावेटर खेती की एक ऐसी मशीन है जिसे ट्रैक्टर (Tractor) के साथ जोड़कर चलाया जाता है। इस मशीन की सहायता से किसान मक्का, गेहूं, गन्ना की कटाई के बाद बची फसलों के ठूंठों को हटा सकते हैं और इसका मिश्रण बनाकर मिट्‌टी में मिला सकते हैं जो खेत के लिए खाद का काम करेगा। रोटावेटर (Rotavator) के उपयोग से खेत की मिट्‌टी उपजाऊ बनती है, मिट्‌टी की सेहत सुधरती है जिससे खेत अगली फसल की बुवाई के लिए तैयार हो जाता है। खेती में रोटावेटर के इस्तेमाल से समय, श्रम और धन की बचत होती है। इस तरह रोटावेटर फसल अवशेष प्रबंधन के कार्य के लिए बेहतरीन कृषि मशीन है।

रोटावेटर पर कितनी मिल रही है सब्सिडी (How much subsidy is being given on Rotavator)

राज्य सरकार की ओर से रोटावेटर (Rotavator) की खरीद पर किसानों को कृषि मशीन की लागत मूल्य पर 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी (Subsidy) दी जा रही है। कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु व सीमांत किसानों व महिला किसानों को 20 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता से 35 बी.एच.पी. की क्षमता तक वाले रोटावेटर की कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 42,000 से 50,400 रुपए तक की सब्सिडी (Subsidy) दी जाएगी। वहीं अन्य श्रेणी के किसानों को रोटावेटर के लागत मूल्य पर 40 प्रतिशत सब्सिडी (Subsidy) दी जाएगी जो 34,000 रुपए से लेकर 40,300 रुपए तक हो सकती है।

रोटावेटर की क्या है कीमत (What is the price of rotavator)

बाजार में कई प्रसिद्ध कंपनियों के रोटावेटर उपलब्ध हैं। इनमें महिंद्रा एंड महिंद्रा, मास्कीओ गास्पार्दो, शक्तिमान, करतार, पैग्रो आदि प्रमुख रूप से शामिल हैं। यदि बात की जाए बाजार में रोटावेटर की कीमत की तो रोटावेटर की कीमत (Rotavator price) 50,000 रुपए से शुरू होकर 2 लाख रुपए तक है। रोटावेटर की कीमत इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशन पर निर्भर करती है। बता दें कि सब्सिडी पर रोटावेटर (Rotavator) की खरीद के लिए लाभार्थी को कृषि विभाग की सूची में दर्ज कंपनियों के डीलरों से ही कृषि यंत्र या मशीन की खरीद करनी होगी तभी आपको सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा। अपने क्षेत्र के अधिकृत कृषि डीलर की जानकारी के लिए किसान भाई अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर इसका पता कर सकते हैं।

रोटावेटर के लिए क्या है पात्रता और शर्तें (What are the eligibility and conditions for Rotavator)

राज्य सरकार की ओर से रोटावेटर (Rotavator) की खरीद के लिए कुछ पात्रता और शर्तें निर्धारित की गई हैं। उन्हीं पात्रता और शर्तों को पूरा करने पर ही रोटावेटर पर सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। ऐसे में आवेदन से पूर्व आपको इसके बारे जानकारी होना जरूरी है। रोटावेटर के लिए आवेदन के लिए पात्रता और शर्तें इस प्रकार से हैं

  1. आवेदक के पास स्वयं के नाम से कृषि भूमि हो या अविभाजित परिवार की स्थिति में राजस्व रिकार्ड में आवेदक का नाम होना जरूरी है।
  2. ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्र के लिए सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम से होना चाहिए।
  3. एक किसान को विभाग की किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि यंत्र पर तीन वर्ष की समयावधि में केवल एक बार ही अनुदान दिया जाएगा।
  4. एक किसान को एक वित्तीय वर्ष में सभी योजनाओं में अलग प्रकार के अधिकतम तीन कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा।
  5. राज्य के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माता अथवा विक्रेता, जिनकी सूची राजकिसान साथी पोर्टल पर प्रदर्शित हो, से कृषि यंत्र क्रय करने पर ही अनुदान दिया जाएगा।

रोटावेटर की खरीद पर सब्सिडी के लिए कैसे करें आवेदन (How to apply for subsidy on purchase of rotavator)

यदि आप राजस्थान के किसान है तो आप कृषि यंत्र अनुदान योजना राजस्थान (Krishi Yantra Anudan Yojana Rajasthan) के तहत रोटावेटर पर सब्सिडी (subsidy on Rotavator) का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस योजना के लिए आधिकारिक राजकिसान पोर्टल (Rajkisan Portal) पर आवेदन करना होगा। पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का रैंडमाइजेशन के बाद ऑनलाइन वरीयता क्रम के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। जो किसान स्वयं आवेदन करना चाहते हैं, वे राजकिसान पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यदि स्वयं आवेदन नहीं कर सकते हैं तो आप अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आप आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा किए जाने की प्राप्ति रसीद ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन करते समय आपके पास आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, जमाबंदी की नकल (जो छह माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए), जाति प्रमाण पत्र, ट्रैक्टर का पंजीयन प्रमाण-पत्र (आर.सी.) की प्रति (ट्रैक्टर चलित यंत्रों के लिए अनिवार्य) की आवश्यकता होगी।

योजना के तहत क्या रहेगी सब्सिडी के भुगतान की प्रक्रिया (What will be the process of payment of subsidy under the scheme)

राज्य के किसान जो योजना के तहत कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी (Subsidy on purchase of agricultural equipment) का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें कृषि यंत्रों की खरीद कृषि कार्यालय की प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद ही करनी होगी। स्वीकृति की सूचना किसान को मोबाइल संदेश या अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से दी जाएगी। कृषि यंत्र की खरीद के बाद कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी द्वारा कृषि यंत्र/मशीन का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के समय कृषि यंत्र (Agriculture machine) की खरीद का बिल प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद ही अनुदान का भुगतान किसान के बैंक खाते में ऑनलाइन किया जाएगा।

योजना से संबंधित महत्वपूर्ण लिंक

  1. योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट लिंक- https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ 
  2. योजना में आवेदन हेतु डायरेक्ट लिंक- https://rajkisan.rajasthan.gov.in/Rajkisanweb/login/2?SubsidyId=7
  3. योजना का हेल्पलाइन नंबर- 0141-2927047, 0141-2922613

 

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