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कृषि सिंचाई योजना : नियमों में बदलाव, तीन तरीके से होगा सब्सिडी का भुगतान

प्रकाशित - 29 Nov 2022

किसान किसी एक विकल्प को चुन कर लें सकेंगे कृषि यंत्रों पर सब्सडी का लाभ

किसानों को सिंचाई कार्य में सुविधा हो इसके लिए सरकार की ओर से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को कृषि सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इसके तहत किसानों को सरकार की ओर से अलग-अलग कृषि यंत्रों पर अलग-अलग सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। इस योजना के तहत किसानों को कृषि सिंचाई यंत्रों पर बिहार में किसानों को 90 प्रतिशत तक अनुदान का लाभ दिया जाता है। वहीं मध्यप्रदेश में कृषि सिंचाई योजना के तहत प्रदेश के किसानों को 55 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। इसमें किसानों को वर्गानुसार सब्सिडी दी जाती है।

पीएम कृषि सिंचाई योजना में कैसे मिलती है सब्सिडी

बता दें कि पीएम कृषि सिंचाई योजना को वर्ष 2015 में शुरू किया गया था, इसे केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित किया जाता है, और राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 75% व राज्य सरकार की 25% रहती है। इस योजना के तहत अलग-अलग राज्य अपने यहां निर्धारित किए गए मापदंडों के आधार पर किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान करती है और समय-समय पर इसके सब्सिडी के भुगतान के तरीकों में भी बदलाव करती है ताकि किसानों को योजना का लाभ लेने में आसानी रहे।

पीएम कृषि सिंचाई योजना में सब्सिडी भुगतान में क्या किया गया है बदलाव

इसी क्रम में मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सब्सिडी की राशि का भुगतान तीन तरीकों से करने का विकल्प किसानों को दिया है। किसान अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी एक विकल्प को चुन सकते हैं। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में सब्सिडी के भुगतान संबंधी किए गए बदलावों की जानकारी दे रहे हैं।

कृषि सिंचाई योजना की और अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें

किन तीन विकल्पों से होगा सब्सिडी का भुगतान

उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर महत्वपूर्ण सूचना के तहत दी गई जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022-23 में अनुदान का लाभ लेने हेतु MPFSTS पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था की गई है। आवेदन करते समय कृषक को तीन विकल्प दिये गए है। जो इस प्रकार से हैं-

  • प्रथम विकल्प के अनुसार पूर्ण व्यय कृषक द्वारा वहन किया जाएगा जिसके अनुसार अनुदान राशि का पूर्ण भुगतान कृषक को दिया जाएगा।
  • दूसरे विकल्प के अनुसार राशि का भुगतान कृषक के बैंक ऋृण खाते में किया जाएगा एवं तीसरे विकल्प के अनुसार कृषक को लॉटरी में चयन होने पर वेंडर को कृषक अंश का भुगतान किया जाकर उसकी पावती पोर्टल पर प्रस्तुत करना होगा।
  • तीसरे विकल्प के अनुसार अनुदान राशि का भुगतान कृषक की सहमति से वेंडर को किया जाएगा।

आवेदन करते समय जिन कृषकों द्वारा तीसरे विकल्प का चयन किया गया है एवं प्रदायकर्ता (वेंडर) का चयन नहीं किया गया है, उन्हें पोर्टल पर अपने कृषक लॉग इन के माध्यम से वेंडर का चयन करना होगा। किसान किसी समस्या का समाधान हेतु MPFSTS हेल्प डेस्क नंबर 0755-4059242 पर संपर्क कर सकते हैं।

पीएम कृषि सिंचाई योजना एमपी में सब्सिडी के लिए कैसे करें आवेदन

कृषि सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन ई – कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल व मध्य प्रदेश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग (Department of Horticulture and Food Processing) की आधिकारिक वेबसाइट https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर जाकर सिंचाई पर सब्सिडी योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है।

पीएम कृषि सिंचाई योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

पीएम कृषि सिंचाई योजना एमपी में आवेदन के लिए किसानों को जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे इस प्रकार से हैं-

  • आवेदक करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों हेतु जाति प्रमाण पत्र
  • आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बिजली कनेक्शन का प्रमाण, बिजली का बिल
  • आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नम्बर (OTP प्राप्त करने के लिए) 

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