बेलर और सुपर सीडर पर मिल रही 80 प्रतिशत सब्सिडी, यहां करें आवेदन
प्रकाशित - 09 Oct 2024 by Tractor Junction
जानें, क्या है योजना और इससे कैसे मिलेगा लाभ
किसानों को खेती के काम आने वाले कृषि यंत्रों व मशीनों पर सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है ताकि उन्हें सस्ती दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध हो सकें। इसके लिए कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Anudan Yojana) का संचालन किया जा रहा है। इस योजना को अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नाम से चलाया जा रहा है, जैसे- मध्यप्रदेश में ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना, उत्तर प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण योजना, बिहार में कृषि यांत्रिकरण योजना। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से कृषि मशीनीकरण के तहत किसानों को बेलर (Baler) और सुपर सीडर (Super Seeder) जैसे पराली प्रबंधन के काम में आने वाले कृषि यंत्रों पर सब्सिडी (Subsidy) का लाभ प्रदान किया जा रहा है, क्योंकि धान की कटाई के बाद बचे फसल अवशेषों जिन्हें पराली कहा जाता है, उसको जलाने की घटनाएं काफी होती है, ऐसे में राज्य सरकार की ओर से किसानों को इसे जलाने से रोकने के लिए पराली प्रबंधन (Stubble Management) में काम आने वाले कृषि यंत्रों पर सब्सिडी (Subsidy) का लाभ प्रदान किया जा रहा है। खास बात यह है कि इन पराली प्रबंधन के कृषि यंत्रों पर राज्य सरकार की ओर से किसानों को 50 से लेकर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी (Subsidy) का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
अवशेष प्रबंधन के कृषि यंत्रों पर कितनी मिलेगी सब्सिडी
दरअसल राज्य में पराली जलाने के मामले सामने आने के बाद प्रदेश सरकार की ओर से किसानों के लिए फसल अवशेष प्रबंधन के लिए बेलर और सुपर सीडर जैसी मशीनों पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी (Subsidy) देने की योजना शुरू की है। वहीं प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (पीएसी), कॉमन हायरिंग सेंटर (सीएचसी) या अन्य संस्थाएं योजना के तहत कृषि उपकरणों की खरीद पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
कृषि यंत्र की खरीद के लिए किसान ले पाएंगे बैंक से लोन
राज्य सरकार की ओर से किसानों को फसल अवशेष यानी पराली जलाने से रोकने के लिए “फसल अवशेष प्रबंधन ऋण योजना” शुरू की है। मुख्यमंत्री ने इस नई योजना की शुरुआत की है जिसके तहत किसान पराली प्रबंधन के लिए सरकारी बैंक से लोन भी ले सकते हैं। इसी के साथ ही कृषि उपकरण की खरीद पर 50 से 80 प्रतिशत सब्सिडी भी प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना राज्य के सभी सहकारी बैंकों की 802 शाखाओं में शुरू की गई है। लोन चुकाने की अवधि 5 साल रखी गई है जिसे 10 अर्द्धवार्षिक किस्तों में भी चुकाया जा सकता है।
सब्सिडी पर कृषि यंत्र की खरीद के लिए आवेदन हेतु किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता
यदि आप पंजाब के किसान हैं तो आप पंजाब सरकार की ओर से शुरू की गई “फसल अवशेष प्रबंधन ऋण योजना” के तहत फसल प्रबंधन के काम आने वाले कृषि यंत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ दस्तावेजों (Documents) की आवश्यकता होगी। आवेदन के लिए आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं-
व्यक्तिगत किसान के लिए दस्तावेज में आवेदक किसान का आधार संख्या विवरण, बैंक खाता विवरण सहित एक चेक, किसानों की सामान्य/एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणी की जानकारी देना जरूरी है। इसके तहत किसान को आधार कार्ड, बैंक खाते का रद्द किया गया चेक, एससी प्रमाण-पत्र यदि लागू हो, आवेदक का फोटो आदि कागजात अपलोड करने होते हैं।
पंजीकृत किसान समूह/सहकारी समिति/पंचायत/कृषक उत्पादक संगठन (पंजीकृत) द्वारा आवेदन करते समय पैन नंबर, पंजीकरण प्रमाण पत्र, अध्यक्ष और किसी अन्य 2 सदस्यों का आधार विवरण, बैंक खाता विवरण, खाता संख्या आवेदक का नाम (खाता संख्या, आईएफएससी कोड, बैंक पता) आदि की जानकारी देना जरूरी होता है। इन समूहों द्वारा पैन कार्ड, पंजीकरण प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाते का रद्द चेक, मुखिया का फोटो आदि दस्तावेज अपलोड करने जरूरी होते हैं।
कृषि यंत्र या उपकरण पर सब्सिडी के लिए कैसे करें आवेदन
राज्य के किसान कृषि यंत्र या उपकरण की सब्सिडी पर खरीद के लिए ऑनलाइन आवेदन किसान एवं किसान कल्याण विभाग पंजाब सरकार, कृषि मशीनीकरण की आधिकारिक वेबसाइट https://agrimachinerypb.com/ पर जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के कृषि अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
योजना में आवेदन करते समय इन बातों का रखें ध्यान
- आवेदन करते समय आवेदकों को उस श्रेणी का चयन करना होगा जिसमें वे सब्सिडी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, जिसमें व्यक्तिगत किसान, पंजीकृत किसान समूह सहयोगी, पंचायत, किसान उत्पादक संगठन में से एक का चयन करना होगा।
- आवेदक, किसान पोर्टल से पंजीकृत डीलरों या निर्माताओं और मशीनों की अनुमोदित सूची की जांच सकते हैं।
- व्यक्तिगत किसान की श्रेणी में सीमांत किसान वे हैं जिनके पास 2.5 एकड़ तक भूमि है, छोटे किसान वह है जिनके पास 2.5 से 5 एकड़ तक भूमि का स्वामित्व है और बड़े किसान वह माने जाएंगे जो 5 एकड़ से अधिक भूमि के मालिक हैं।
- आवेदकों/किसानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि व्यक्तिगत नाम, आधार कार्ड के अनुसार, श्रेणी (एससी/एसटी/सामान्य), प्रकार श्रेणी (लघु/सीमांत/प्रमुख) और लिंग (पुरुष/महिला) सही ढंग से भरा गया है। अन्यथा आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। सत्यापन के समय, सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए सही विवरण प्रस्तुत करना आवेदक/किसान की जिम्मेदारी होगी।
- किसानों का ई-केवाईसी सत्यापन आधार नंबर का उपयोग करके और पंजीकृत किसान समूह/सहकारी समिति/पंचायत/किसान उत्पादक संघ (पंजीकृत) का आधार कार्ड, पैन कार्ड का उपयोग करके किया जा रहा है।
- आवेदक/किसान को एक अद्वितीय लॉगिन आईडी (मोबाइल नंबर) और पासवर्ड मिलेगा। कृपया अपना पासवर्ड किसी अन्य को न बताएं।
- लॉगइन करने के बाद आवेदक को आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- गलत जानकारी देने पर सब्सिडी देने से इनकार किया जा सकता है।
- यदि आवेदन में भरा गया मोबाइल नंबर सही एवं चालू है तो यही नंबर किसान/आवेदक के लिए इस पोर्टल की आईडी होगी तथा इसी नंबर पर संदेश भेजे जाएंगे।
- सब्सिडी आवेदन में भरे गए बैंक खाते में जारी की जाएगी। बैंक खाता आवेदक के नाम पर होना चाहिए। व्यक्तिगत किसान/पंजीकृत किसान समूह/सहकारी समिति/पंचायत/कृषक उत्पादक संगठन (पंजीकृत), कोई भी। पंजीकृत किसान समूह/सहकारी समिति/पंचायत/किसान उत्पाद संगठन के मामले में किसी भी व्यक्ति के नाम पर बैंक खाता स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- अधूरा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- यदि आवेदक/किसान ने पहले पिछले चार वर्षों (2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22) के दौरान इन-सीटू सीआरएम योजना के तहत किसी मशीन पर सब्सिडी का लाभ उठाया है, तो इसकी जानकारी पोर्टल पर देना आवश्यक है। इस तथ्य को विभाग द्वारा सत्यापित किया जाएगा और गलत जानकारी देने पर सब्सिडी से इनकार किया जा सकता है।
- व्यक्तिगत श्रेणी में एक आवेदक सीआरएम योजना के तहत दो (2) मशीनों के लिए आवेदन कर सकता है और समूह श्रेणी में न्यूनतम पांच लाख मशीनों की खरीद की आवश्यकता होगी।
- जिन किसानों का बैंक विवरण पोर्टल पर नहीं दिख रहा है, वे किसान सबसे पहले https://farmerregistration.anaajkharid.in/ या https://farmerregisteration.emandikaran-pb.in/ लिंक पर जाकर अपना बैंक विवरण अपडेट करना होगा । किसान सब्सिडी के लिए आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि किसान ने किसान पंजीकरण पर अपना बैंक विवरण दर्ज कर लिया है।
योजना के लिए आवश्यक लिंक व हेल्पलाइन नंबर
योजना का आधिकारिक वेबसाइट लिंक- https://agrimachinerypb.com/
हेल्पलाइन नंबर- +91 1725101674 (कार्य दिवसों के लिए) | +91 9877937725 | +91 8360899462 (सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक)
योजना से संबंधित ईमेल : imspmbsupport@weexcel.in
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