कंबाइन हार्वेस्टर पर 11 लाख रुपए तक की सब्सिडी, ऐसे उठाएं लाभ
प्रकाशित - 22 Apr 2025 by Tractor Junction
जानें, कंबाइन हार्वेस्टर पर सब्सिडी के लिए किसानों को कैसे करना होता है आवेदन
Subsidy on Combine Harvester: इस समय देश में गेहूं की कटाई का काम तेजी से चल रहा है। किसान अपने खेत में गेहूं की कटाई का काम कर रहे हैं और मंडी में गेहूं का विक्रय भी किया जा रहा है। किसानों के लिए गेहूं की कटाई का काम आसान हो इसके लिए सरकार की ओर से कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को फसल कटाई के काम आने वाले आधुनिक कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाती है। इन्हीं योजनाओं में एक योजना “सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन” “Sub Mission on Agriculture Mechanization” भी है, जिसे संक्षेप में एसएमएएम (SMAM) योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना तहत किसानों को सस्ती दर पर विभिन्न प्रकार के खेती से संबंधित आधुनिक कृषि यंत्रों काे खरीदने के लिए सब्सिडी (Subsidy) दी जाती है।
यदि बात करें गेहूं कटाई के लिए कंबाइन हार्वेस्टर (Combine Harvester) मशीन की तो इस योजना के तहत इस मशीन पर सरकार की ओर से किसानों को 11 लाख रुपए तक की सब्सिडी (Subsidy) दी जाती है। योजना के तहत कंबाइन हार्वेस्टर पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए पहले आवेदन करना होता है। आवेदन के बाद किसान को कृषि यंत्र खरीदने की स्वीकृति दी जाती है। इसके बाद विभाग द्वारा कृषि यंत्र का सत्यापन किया जाता है और नियमानुसार सब्सिडी लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। आइए जानते हैं, कैसे “एसएमएएम योजना” के तहत आप कंबाइन हार्वेस्टर की खरीद के लिए सरकार से अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।
क्या है कंबाइन हार्वेस्टर मशीन
कंबाइन हार्वेस्टर (Combine Harvester) एक ऐसी कृषि की मशीन है जिससे गेहूं, धान, मक्का जैसी फसलों की कटाई आसानी से की जा सकती है। इसके साथ ही इस मशीन से थ्रेसिंग (अनाज को भूसे से अलग करना) व विनोइंग (भूसे और मलबे को अलग करना) जैसे काम किए जाते हैं। यह एक मशीन तीन काम करती है जिससे फसल कटाई का काम तेजी से किया जा सकता है और समय व श्रम की बचत की जा सकती है। यह मशीन दो प्रकार की आती हैं– पहली स्वचालित कंबाइन हार्वेस्टर और दूसरा ट्रैक्टर चलित कंबाइन हार्वेस्टर है।
कैसे काम करती है कंबाइन हार्वेस्टर मशीन
कंबाइन हार्वेस्टर (Combine Harvester) के आगे एक हेडर या कटर होता है जो फसल के डंठलों को काटता है और उन्हें मशीन में ले जाता है। इसके बाद थ्रेसिंग सेगमेंट में एक थ्रेसिंग ड्रम होता है जो अनाज को भूसे से अलग करने का काम करता है। इसके बाद विनोइंग प्रक्रिया होती है जिसमें हवा का उपयोग करके भूसे से मिट्टी, कंकंड, पत्थर आदि को अलग करने का काम किया जाता है। इसके बाद साफ किया हुआ अनाज एक हॉपर या ट्रेलर में संग्रहित किया जाता है ताकि उसे आगे ले जाया जा सके। इस तरह कंबाइन हार्वेस्टर अनाज का साफ–सुधरा दाना तैयार करने का काम करता है।
कंबाइन हार्वेस्टर मशीन पर कितनी मिलती है सब्सिडी
केंद्र सरकार की ओर से सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन “Sub Mission on Agriculture Mechanization” (एसएमएएम) (SMAM) योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसानों को कंबाइन हार्वेस्टर खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाती है। योजना के तहत सरकार की ओर से 6 फीट कटर वाले कंबाइन हार्वेस्टर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु व सीमांत किसान व महिला किसानों को 50 प्रतिशत या अधिकतम 11 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। वहीं सामान्य वर्ग के किसानों को 40 प्रतिशत सब्सिडी या अधिकतम 8.80 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलती है।
कितनी होती है कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत
भारत में कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत (Combine Harvester Price) 5.35 लाख रुपए से शुरू होकर 26.70 लाख रुपए तक है। बाजार में विभिन्न ब्रांडों जैसे हिंद एग्रो, दशमेश, क्लास, न्यू हिंद, प्रीत आदि के कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध हैं। किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार इनकी खरीद कर सकते हैं।
सब्सिडी पर कंबाइन हार्वेस्टर के लिए आवेदन हेतु किन दस्तावेजों की होती है आवश्यकता
सब्सिडी पर कंबाइन हार्वेस्टर (Combine Harvester) की खरीद के लिए सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (एसएमएएम) योजना के तहत आवेदन करना होता है। इसके लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, ये दस्तावेज (Documents) इस प्रकार से हैं :
- आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
- किसान का पैन कार्ड
- खेत की जमीन के कागजात
- बैंक खाता पासबुक की कॉपी
- आधार से लिंक मोबाइन नंंबर
- किसान का पासपोर्ट साइज फोटो
- किसान के निवास का प्रमाण–पत्र
- परिवार का आयप्रमाण–पत्र आदि।
कैसे करें कंबाइन हार्वेस्टर के लिए आवेदन
कंबाइन हार्वेस्टर (Combine Harvester) पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किसानों को सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (एसएमएएम) योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://agrimachinery.nic.in/ पर जाकर आवेदन करना होगा। सरकार से अनुदान प्राप्त करने के लिए किसानों को कंबाइन हार्वेस्टर की खरीद जिले के कृषि विभाग द्वारा रजिस्टर्ड डीलर से ही करनी होगी तभी सब्सिडी का लाभ प्राप्त हो सकेगा। बता दें कि सरकार की ओर से सब्सिडी कृषि यंत्र की लागत पर दी जाती है। वहीं कृषि मशीनरी पर लगने वाले जीएसटी का भुगतान किसान को खुद करना होता है। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
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