प्रकाशित - 14 Feb 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है जिसका लाभ उन्हें मिल रहा है। इन्हीं योजनाओं में एक योजना बीज अनुदान को लेकर है। सरकार की ओर से किसानों को फसलों के प्रमाणिक बीज पर सब्सिडी (subsidy) दी जाती है ताकि उन्हें कम कीमत पर उन्नत बीज उपलब्ध हो सके।
इस बार भी सरकार ने प्रदेश के किसानों को उन्नत व प्रमाणिक बीज के लिए अपने बजट में प्रस्ताव रखा है। इसके मुताबिक सरकार की ओर से मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण परिवारों को अपनी आवश्यकता का अनाज पैदा करने की दृष्टि से इस वर्ष 12 लाख किसानों को मक्का, 8 लाख किसानों को बाजरा, 7 लाख किसानों को सरसों, 4 लाख किसानों को मूंग और एक-एक लाख किसानों को ज्वार व मोठ के उच्च क्वालिटी के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे।
राजस्थान सरकार की ओर से मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना (Chief Minister Seed Swavalamban Yojana) चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को बेहतर क्वालिटी के बीज वितरित किए जाते हैं। किसानों को बीजों की खरीद पर सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा महिला किसानों को मिनी किट भी प्रदान किए जाते हैं। बीज स्वावलंबन योजना के तहत छोटे किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी (subsidy) पर उन्नत व प्रमाणित बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। वहीं सामान्य वर्ग के किसानों को 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।
राजस्थान में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के तहत राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल परमिशन तथा राष्ट्रीय खाद सुरक्षा मिशन के अनुसार सरकार की ओर से नि:शुल्क बीज मिनिकिट का वितरण किया जाता है। राज्य सरकार की ओर से प्रदान की जाने वाली बीजों की मिनीकिट के लिए बीजों का चयन राजस्थान के अलग-अलग इलाकों की मिट्टी और जलवायु के आधार पर किया जाता है जिससे की विभाग की ओर से किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराए जा सकें। इस योजना के तहत एक किसान परिवार की एक महिला सदस्य को ही मिनी किट दी जाती है। चाहे भूमि महिला के पति, पिता या ससुर के नाम ही क्यों न हो। मिनी किट का लाभ केवल परिवार की महिला सदस्य को ही दिया जाता है।
बीज मिनीकिट के लिए कुछ पात्रता और शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। यह पात्रता और शर्तें इस प्रकार से हैं
मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के तहत आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी उनमें आधार कार्ड, पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो आदि शामिल है।
मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको अपने जिले के कृषि विभाग कार्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र पर जाकर वहां से इसका आवेदन फॉर्म लेना होगा। अब आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियां आपको सही से भरनी होगी। इसके बाद फॉर्म के साथ मांगे गए सभी दस्तावेजों को अटैच करना होगा। अब इस पूर्ण रूप से भरे फार्म को वहीं जमा करा देना होगा जहां से आपने यह फॉर्म प्राप्त किया था। अब आपके फॉर्म को कृषि अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाएगा। सत्यापन होने के बाद आपको अनुदान पर बीज या मुफ्त मिनी किट बीज का लाभ प्रदान किया जाएगा।
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