MSP पर धान, ज्वार और बाजरा बेचने के लिए मुफ्त पंजीयन, 10 अक्टूबर तक करें आवेदन
प्रकाशित - 24 Sep 2026 by Vivek Tailang
मध्य प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन जारी, जरूरी दस्तावेज और बैंक खाता लिंकिंग के नियम
मध्य प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा की सरकारी खरीद के लिए किसान पंजीयन की प्रक्रिया जारी है। किसान 10 अक्टूबर 2026 तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। राज्य में अब तक 13 हजार 508 किसान अपना पंजीयन करा चुके हैं। किसानों से अपील की गई है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय पर पंजीयन करा लें, ताकि फसल बेचने के समय किसी तरह की परेशानी न हो।
प्रदेश में किसानों की सुविधा के लिए 1,100 से अधिक पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों के माध्यम से किसान अपनी फसल की सरकारी खरीद के लिए पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन के दौरान किसानों को आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र और भूमि से जुड़े जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।
इन केंद्रों पर मुफ्त में होगा किसान पंजीयन
किसानों के लिए ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और तहसील कार्यालयों में बनाए गए सुविधा केंद्रों पर निःशुल्क पंजीयन की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सहकारी समितियों और सहकारी विपणन संस्थाओं की ओर से संचालित पंजीयन केंद्रों पर भी किसान बिना किसी शुल्क के पंजीयन करा सकते हैं। किसान अपने नजदीकी निर्धारित केंद्र पर जाकर पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन केंद्र पर किसान के आधार कार्ड, अन्य फोटो पहचान पत्र और भूमि संबंधी दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इन दस्तावेजों का रिकॉर्ड रखना भी संबंधित पंजीयन केंद्र के लिए जरूरी होगा।
Popular Tractors
एमपी ऑनलाइन और साइबर कैफे से पंजीयन पर लगेगा शुल्क
किसान एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), लोक सेवा केंद्र और निजी साइबर कैफे के माध्यम से भी अपना पंजीयन करा सकते हैं। इन केंद्रों पर पंजीयन कराने के लिए अधिकतम 50 रुपए शुल्क लिया जा सकता है। किसानों को इससे अधिक राशि का भुगतान नहीं करना होगा।
बटाईदार और वन पट्टाधारी किसान यहां कराएं पंजीयन
सिकमी, बटाईदार, कोटवार और वन पट्टाधारी किसानों के लिए पंजीयन की सुविधा केवल सहकारी समिति और सहकारी विपणन संस्था की ओर से संचालित पंजीयन केंद्रों पर उपलब्ध होगी। इस श्रेणी के किसानों का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा। सत्यापन पूरा होने के बाद ही उनका पंजीयन मान्य माना जाएगा।
आधार से जुड़े बैंक खाते में आएगा फसल का भुगतान
फसल की सरकारी खरीद के बाद भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाने के लिए किसानों के बैंक खाते का सत्यापन किया जाएगा। बिक्री का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किसान के आधार से लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। पंजीयन के लिए अक्रियाशील (Inactive), संयुक्त (Joint) बैंक खाते और फिनो, एयरटेल तथा पेटीएम जैसे पेमेंट बैंक खाते मान्य नहीं होंगे। बैंक खाते की सत्यता जांचने के लिए पंजीयन के दौरान मध्य प्रदेश राज्य आपूर्ति निगम की ओर से ई-उपार्जन/JIT पोर्टल के माध्यम से 1 रुपए का टेस्ट ट्रांजेक्शन किया जाएगा।
आधार वेरिफिकेशन के लिए OTP या बायोमेट्रिक जरूरी
किसान पंजीयन और फसल बेचने के दौरान आधार वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके लिए OTP या बायोमेट्रिक के माध्यम से आधार सत्यापन किया जाएगा। साथ ही भू-अभिलेख यानी खसरा और खाता में दर्ज किसान के नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होना जरूरी है। नाम में अंतर होने पर इसका सत्यापन तहसील कार्यालय के माध्यम से कराया जाएगा।
गांवों में किसानों को पंजीयन की जानकारी देने के निर्देश
मध्यप्रदेश में किसानों तक पंजीयन की जानकारी पहुंचाने के लिए जिला कलेक्टरों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। जिले और तहसील स्तर पर संचालित आधार पंजीयन केंद्रों और डाकघरों में आधार सुविधा केंद्रों को सक्रिय रखने को कहा गया है, ताकि किसान जरूरत पड़ने पर अपना बायोमेट्रिक और मोबाइल नंबर अपडेट करा सकें। इसके अलावा गांवों में मुनादी, ग्राम पंचायतों के सूचना पटल और मंडियों में बैनर के माध्यम से किसानों को पंजीयन के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। किसान अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना 10 अक्टूबर 2026 तक अपना पंजीयन करा सकते हैं, जिससे फसल की सरकारी खरीद के समय किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके।
“धान, ज्वार और बाजरा की सरकारी खरीद के लिए पंजीयन शुरू” के संबंध में पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब (FAQ):
प्रश्न 1. मध्य प्रदेश में धान, ज्वार और बाजरा की सरकारी खरीद के लिए पंजीयन की अंतिम तारीख क्या है?
उत्तर: धान, ज्वार और बाजरा की सरकारी खरीद के लिए किसान 10 अक्टूबर 2026 तक पंजीयन करा सकते हैं।
प्रश्न 2. किसान सरकारी खरीद के लिए पंजीयन कहां करा सकते हैं?
उत्तर: किसान ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और तहसील कार्यालयों के सुविधा केंद्रों, सहकारी समितियों और सहकारी विपणन संस्थाओं के पंजीयन केंद्रों पर निःशुल्क पंजीयन करा सकते हैं। इसके अलावा एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र और निजी साइबर कैफे से भी पंजीयन कराया जा सकता है।
प्रश्न 3. पंजीयन के लिए किसानों को कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?
उत्तर: पंजीयन के दौरान किसान को आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र और भूमि संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। भू-अभिलेख में दर्ज नाम का आधार कार्ड में दर्ज नाम से मिलान होना भी जरूरी है।
प्रश्न 4. क्या किसान पंजीयन के लिए कोई शुल्क देना होगा?
उत्तर: ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय, सहकारी समिति और सहकारी विपणन संस्था के निर्धारित केंद्रों पर पंजीयन निःशुल्क है। एमपी ऑनलाइन, सीएससी, लोक सेवा केंद्र और निजी साइबर कैफे पर अधिकतम 50 रुपए शुल्क लिया जा सकता है।
प्रश्न 5. फसल की सरकारी खरीद का भुगतान किस बैंक खाते में आएगा?
उत्तर: फसल की सरकारी खरीद का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किसान के आधार से लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। अक्रियाशील, संयुक्त और कुछ पेमेंट बैंक खातों को पंजीयन के लिए मान्य नहीं किया गया है।
ट्रैक्टर जंक्शन हमेशा आपको अपडेट रखता है। इसके लिए ट्रैक्टरों के नये मॉडलों और उनके कृषि उपयोग के बारे में एग्रीकल्चर खबरें प्रकाशित की जाती हैं। प्रमुख ट्रैक्टर कंपनियों महिंद्रा ट्रैक्टर, सोनालिका ट्रैक्टर आदि की मासिक सेल्स रिपोर्ट भी हम प्रकाशित करते हैं जिसमें ट्रैक्टरों की थोक व खुदरा बिक्री की विस्तृत जानकारी दी जाती है। अगर आप मासिक सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें।
अगर आप नए ट्रैक्टर, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण बेचने या खरीदने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार और विक्रेता आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु को ट्रैक्टर जंक्शन के साथ शेयर करें।
सर्टिफाइड पुराने ट्रैक्टर्स
ट्रैक्टर की प्राइस चेक करें