खुशखबरी : 31 मार्च तक ऋण चुकाने वाले किसानों को मिलेगी ब्याज पर सब्सिडी

Share Product प्रकाशित - 21 Mar 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

खुशखबरी : 31 मार्च तक ऋण चुकाने वाले किसानों को मिलेगी ब्याज पर सब्सिडी

जानें, किन किसानों को मिलेगा ब्याज सब्सिडी का लाभ, जानें, पूरी जानकारी

किसानों को अपने खेतीबाड़ी के कामों के लिए नकदी की आवश्यकता होती है। लेकिन हर किसान के पास पर्याप्त मात्रा में नकदी नहीं होती है। ऐसे में किसान लोन लेकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। किसानों की इसी समस्या को समझते हुए सरकार की ओर से किसानों को हर खरीफ व रबी सीजन में ब्याज मुक्त फसल ऋण योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराया जाता है। यह ऋण किसानों को सहकारी समिति के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत समय पर ऋण का भुगतान करने पर किसान दुबारा से ब्याज मुक्त फसल ऋण ले सकते हैं। जिन किसानों ने पिछले खरीफ सीजन में फसल ऋण लिया था, उन किसानों को 31 मार्च 2024 तक ऋण की अदायगी करनी होगी, क्योंकि खरीफ फसल ऋण 2023 चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 है। अभी फिलहाल पिछली बार की तरह इस बार फसल ऋण चुकाने की अंतिम तिथि को आगे नहीं बढ़ाया गया है।

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हालांकि जोधपुर में किसानों ने फसल ऋण चुकाने की तिथि को आगे बढ़ाने का आग्रह सरकार से किया है। लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया है। ऐसे में किसानों को ऋण चुकाने की निर्धारित अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 तक ऋण की अदायगी करना जरूरी होगा।

इन किसानों के सामने ऋण चुकाने को लेकर क्या है समस्या (What is the problem these farmers face regarding loan repayment?)

राजस्थान के जोधपुर में खरीफ 2023 में करीब 60 हजार किसानों ने करीब 400 करोड़ रुपए का ऋण लिया था। किसानों को यह ऋण सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की ओर से जीएसएस के जरिये बांटा गया था। इस सीजन में बारिश नहीं होने से खेतों में खड़ी फसलें खराब हो गई थी। ऐसे में इन किसानों के सामने ऋण चुकाने को लेकर चुनौती है। किसानों को विभाग की ओर से 31 मार्च तक बकाया ऋण चुकाने को लेकर नोटिस दिए गए हैं। किसानों का कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल की सरकारी खरीद 15 अप्रैल से शुरू होती है, ऐसे में किसान 31 मार्च 2024 तक कर्ज कैसे चुका पाएंगे। बता दें कि सहकारी समितियों के माध्यम से जिले के करीब 94 हजार किसानों को फसली ऋण वितरित किया गया था जिसमें से 34 हजार किसानों ने ऋण की अदायगी कर दी है।

निर्धारित अंतिम तिथि पर ऋण नहीं चुकाने पर क्या हो सकती है कार्रवाई (What action can be taken if the loan is not repaid on the prescribed due date?)

राजस्थान सरकार की ओर से प्रतिवर्ष खरीफ सीजन में किसानों को फसल ऋण बांटा जाता है। ब्याज मुक्त फसल ऋण योजना के तहत किसानों को ऋण प्रदान किया जाता है। जो किसान निर्धारित अंतिम तिथि तक ऋण का भुगतान कर देते हैं उन्हें ब्याज फ्री का लाभ मिलता है। इसके बाद कर्ज अवधिपार की श्रेणी में शामिल हो जाता है जिस पर किसान को पूरे साल ब्याज और पेनल्टी सहित मूलधन का भुगतान करना पड़ता है। इसी के साथ जब तक पुराना कर्ज नहीं चुकाया जाता तब तक किसान को नया ऋण नहीं दिया जाता है।

फसल ऋण पर कितना लगता है ब्याज (How much interest is charged on crop loan?)

वैसे तो बैंक की ब्याज दर 9 प्रतिशत होती है, लेकिन सहकारी समिति को इसमें 2 प्रतिशत की छूट दी जाती है। ऐसे में सहकारी समिति से मिलने वाले ऋण की ब्याज दर 7 प्रतिशत होती है। लेकिन सरकार की ओर से ब्याज मुक्त फसल ऋण योजना के तहत किसानों को यह ऋण बिना ब्याज के दिया जाता है। यदि किसान निर्धारित अंतिम तिथि तक ऋण नहीं चुकाता है तो उसे निर्धारित ब्याज दर के साथ ऋण की पूरी राशि जमा करानी होती है।

किसानों की सरकार से ऋण भुगतान की तिथि बढ़ाने की मांग (Farmers demand from the government to extend the date of loan payment)

राज्य की पिछली गहलोत सरकार ने खरीफ अल्पकालीन ऋण जमा कराने की तिथि को 30 जून 2023 तक बढ़ाया था। लेकिन इस बार भजनलाल सरकार ने अभी तक खरीफ फसल ऋण 2023 को चुकाने की अंतिम तिथि नहीं बढ़ाया है। ऐसे में किसानों को हर हाल में 31 मार्च 2024 तक अपने अल्पकालीन फसल ऋण का भुगतान करना होगा। किसानों ने सरकार से ऋण के भुगतान की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय किसान संघ ने अल्पकालीन सहकारी फसली ऋण भुगतान की अवधि को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून करने की मांग को लेकर सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को पत्र भेजा है। इसी के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व मुख्य सचिव को भी पत्र भेजा गया है।

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