प्रकाशित - 06 May 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
सरकार की ओर से किसानों के लाभार्थ कई तरह की योजनाओं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में से एक योजना कृषि यंत्र अनुदान योजना (agricultural equipment grant scheme) भी है। इसके तहत किसानों को कृषि यंत्र की खरीद पर सब्सिडी का लाभ (Benefit of subsidy on purchase of agricultural equipment) प्रदान किया जाता है ताकि उन्हें कम कीमत पर कृषि यंत्र उपलब्ध हो सके। इस योजना में विशेषकर लघु, सीमांत व महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाती है। राज्य सरकार की ओर से कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर ऑपरेटेड रिपर मशीन पर सब्सिडी (Subsidy on tractor operated ripper machine) दी जा रही है।
खास बात यह है कि किसानों को ट्रैक्टर ऑपरेटेड रिपर मशीन पर 75,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इच्छुक किसान इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करके ट्रैक्टर ऑपरेटेड रिपर मशीन पर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
ट्रैक्टर ऑपरेटेड रिपर मशीन का उपयोग (Use of tractor operated ripper machine) फसलों की कटाई के लिए किया जाता है। यह रिपर ट्रैक्टर के दोनों तरफ लगा होता है। इस रिपर की सहायता से किसान गेहूं, धान, मक्का, घास, जड़ी-बूटियों सहित अन्य प्रकार की फसलों को काटने क काम किया जाता है। रिपर छोटे ट्रैक्टरों के साथ काफी बेहतर तरीके से काम करता है। ट्रैक्टर फ्रंट रिपर्स अधिकांश रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला रिपर है।
बाजार में कई कंपनियों के ट्रैक्टर ऑपरेटेड रिपर्स उपलब्ध हैं। इसमें ग्रीव्स कॉटन जीएस माई4जी 120, श्राचि एसपीआर 1200 पैडी, वीएसटी होंडा GX200, वीएसटी 55 डीएलएक्स मल्टी क्रॉप, खेदूत रीपर बाइंडर, महिंद्रा वर्टीकल कन्वेयर आदि काफी लोकप्रिय रिपर हैं। रीपर मशीन की अनुमानित कीमत 60,000 रुपए से लेकर 3.79 लाख* रुपए है। लेकिन आपको कृषि विभाग की ओर से अधिसूचित की गई सूची में शामिल कंपनी या डीलर से ही ट्रैक्टर ऑपरेटेड रिपर मशीन (Tractor operated ripper machine) की खरीद करनी होगी, तभी आपको सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा।
योजना के तहत प्रदेश के किसानों को 20 बी.एच.पी. से कम क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक की ट्रैक्टर ऑपरेटेड रिपर मशीन पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनाजाति, लघु व सीमांत किसान और महिला किसानों को मशीन की लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 30,000 से लेकर 75,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। जबकि अन्य श्रेणी के किसानों को रिपर मशीन की लागत मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम 24,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए जो भी कम हो अनुदान दिया जाएगा।
यदि आप राजस्थान के किसान है तो आप कृषि यंत्र अनुदान योजना (agricultural equipment grant scheme) के तहत राजकिसान साथी पोर्टल (Rajkisan Sathi Portal) पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसान स्वयं या अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदक आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा किए जाने की प्राप्ति रसीद ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। आवेदन के समय आपको अपने पास आधार कार्ड या जनाधार कार्ड, जमाबंदी की नकल (छह माह से अधिक पुरानी नहीं हो), जाति प्रमाण-पत्र और ट्रैक्टर का पंजीयन प्रमाण-पत्र (आर.सी.) की प्रति (ट्रैक्टर चालित यंत्रों के लिए जरूरी है) आदि दस्तावेज साथ रखने होंगे और फॉर्म के साथ इन दस्तावेजों की कॉपी अपलोड करनी होगी।
ट्रैक्टर ऑपरेटेड रिपर मशीन (Tractor operated ripper machine) के लिए आवेदन करने वाले किसान को कृषि यंत्रों का क्रय कृषि कार्यालय की प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद ही करनी होगी। कृषि यंत्र की खरीद के लिए स्वीकृति की जानकारी किसान को मोबाइल संदेश या अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से मिल सकेगी। कृषि यंत्र की खरीद करने के बाद कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी द्वारा कृषि यंत्र का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के समय किसान को क्रय की गए कृषि यंत्र का बिल प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद ही लाभार्थी किसान के बैंक खाते में ऑनलाइन तरीके से सब्सिडी का भुगतान कर दिया जाएगा।
योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान अपने क्षेत्र के कृषि विभाग में कृषि पर्यवेक्षक व सहायक कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
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