सिंचाई पाइप लाइन के लिए मिलेगी 60 प्रतिशत सब्सिडी, यहां करें आवेदन

Share Product प्रकाशित - 08 May 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

सिंचाई पाइप लाइन के लिए मिलेगी 60 प्रतिशत सब्सिडी, यहां करें आवेदन

जानें, सिंचाई पाइप लाइन के लिए कितनी मिलेगी सब्सिडी और इसके लिए कैसे करना होगा आवेदन

किसानों को खेती में फसलों की सिंचाई के लिए सरकार की ओर से सिंचाई सुविधाएं प्रदान की जा रही है। किसानों को पानी की बचत के साथ सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता रही है। इसी कड़ी में फसलों की सिंचाई में पानी की बर्बादी को रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से किसानों को खेत में सिंचाई के लिए पाइप लाइन (Pipe Line) डलवाने के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके तहत लाभार्थी किसान को पाइप लाइन के लिए 60 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। ऐसे में राज्य के किसान इस योजना के तहत आवेदन करके अपने खेत में बहुत ही कम खर्च पर पाइप लाइन डलवा सकते हैं। जो किसान सरकारी सब्सिडी का लाभ लेकर अपने खेत में पाइप लाइन डलवाना चाहते हैं, वे इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।

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खेत में पाइप लाइन डलवाने से क्या होगा लाभ (What will be the benefit of laying pine line in the field)

किसान कुएं या तालाब से पानी को पाइप लाइन के माध्यम से सिंचाई के लिए अपने खेत में ले जा सकेंगे। इससे पानी छीजत कम होगी। पानी की बर्बादी नहीं होगी और सिंचाई के लिए पानी का बेहतर उपयोग हो सकेगा। अक्सर देखने में आता है कि किसान कुएं या तालाब से पानी को खेत में ले जाने के लिए एक अन्य तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जैसे- बैल द्वारा पानी खींचकर पानी को खेत तक ले जाना, मुख्य पानी स्त्रोत से खेत तक नाली बनाकर पानी ले जाना आदि। इन सभी पारंपरिक तरीकों से पानी को खेत तक ले जाने में कई सौ लीटर पानी व्यर्थ बह जाता है। यदि किसान अपने खेत में पाइप लाइन डलवाते हैं तो इससे कुएं या तालाब का पानी बिना छीजत के खेत में सिंचाई के लिए उपलब्ध होगा। जिससे पानी की बचत होगी और अधिक क्षेत्रफल में सिंचाई संभव हो सकेगी।

सिंचाई पाइप लाइन के लिए कितनी मिलेगी सब्सिडी (How much subsidy will be given for irrigation pipeline)

राज्य सरकार की ओर से ट्यूबवैल या कुएं से खेत तक बिना छीजत के पानी पहुंचाने के लिए खेत में सिंचाई के लिए पाइप लाइन डलवाने हेतु 60 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को इकाई लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 18,000 रुपए जो भी कम हो सब्सिडी दी जाएगी। वहीं अन्य किसानों को इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

सिंचाई पाइप लाइन के लिए क्या है पात्रता और शर्तें (What are the eligibility and conditions for irrigation pine line)

सिंचाई पाइप लाइन पर सब्सिडी (Subsidy on Irrigation Pine Line) दिए जाने के संबंध में कुछ पात्रता और शर्तें भी निर्धारित की गई है, जो किसान सब्सिडी पर अपने खेत में सिंचाई पाइप लाइन डलवाना चाहते हैं, उन्हें इसे पूरा करना होगा तभी उन्हें सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा। यह पात्रता और शर्तें इस प्रकार से हैं-

  • किसान के नाम पर कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होना चाहिए।
  • किसान के खेत में कुएं पर विद्युत/डीजल/ट्रैक्टर चलित पंप सेट होना जरूरी है।
  • सामलाती कुएं पर यदि हिस्सेदार अलग-अलग पाइप लाइन पर अनुदान की मांग करते हैं तो अलग-अलग अनुदान दिया जाएगा लेकिन भूमि का स्वामित्व अलग-अलग होना आवश्यक है।
  • सामलाती जल स्त्रोत होने की स्थिति में सभी साझेदार किसानों को स्त्रोत से एक ही पाइपलाइन दूर तक ले जाने के लिए सभी किसानों को अलग-अलग अनुदान दिया जाएगा।

सिंचाई पाइप लाइन के लिए आवेदन हेतु किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता (What documents will be required for application for irrigation pipeline)

सब्सिडी पर खेत में सिंचाई पाइप लाइन डलवाने के लिए किसानों को इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, आवेदन करते समय आपको कुछ दस्तावेजों (documents) की आवश्यकता होगी। आवेदन के लिए आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं-

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • किसान का जनाधार कार्ड
  • जमाबंदी की नकल (छह माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए)
  • सादा पेपर पर शपथ पत्र जिसमें यह उल्लेख हो कि किसान के पास कुल कितनी सिंचित एवं असिंचित भूमि है।

सिंचाई पाइप लाइन के लिए कैसे करें आवेदन (How to apply for irrigation pipeline)

किसान स्वयं कृषि विभाग राजस्थान के पोर्टल किसान साथी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसान साथी पोर्टल पर सिंचाई पाइप लाइन योजना के लिंक पर जाना होगा। वहां इसके बारे जानकारी के साथ ही नीचे आवेदन करने के लिए “यहां क्लिक करें” का विकल्प दिखाई देगा। आप इस पर क्लिक करके अपने जनाधार संख्या का उपयोग करके इसे लॉगिन कर सकते हैं। आप सरकारी अवकाश के अलावा सोमवार से शुक्रवार सुबह साढ़े नौ बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। यदि आपको स्वयं आवेदन करने में परेशानी आ रही है तो आप अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक को आवेदन पत्र ऑन लाइन जमा किए जाने की रसीद ऑनलाइन प्राप्त होगी।

योजना की अधिक जानकारी के लिए कहां करें संपर्क

यदि आप सिंचाई पाइप लाइन योजना (irrigation pipeline scheme) के तहत आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि पर्यवेक्षक, पंचायत समिति स्तर पर सहायक कृषि अधिकारी, उप जिला स्तर पर सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) या उद्यान कृषि अधिकारी और जिला स्तर पर उप निदेशक कृषि (विस्तार) अथवा उप निदेशक उद्यान से संपर्क कर सकते हैं।  

योजना से संबंधित आवश्यक लिंक

योजना की आधिकारिक वेबसाइट लिंक- https://rajkisan.rajasthan.gov.in
योजना में ऑनलाइन आवेदन हेतु डायरेक्ट लिंक- https://rajkisan.rajasthan.gov.in/Rajkisanweb/login/2?SubsidyId=5

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