60 हजार किसानों को सब्सिडी पर दिए जाएंगे सोलर पंप

Share Product प्रकाशित - 19 Mar 2025 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

60 हजार किसानों को सब्सिडी पर दिए जाएंगे सोलर पंप

जानें, किन किसानों को मिलेगा लाभ और इसके लिए कैसे करना होगा आवेदन

Subsidy on Solar Pump :  किसानों को 24 घंटे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उन्हें सोलर पंप पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से पीएम कुसुम योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए अपने खेत में सोलर पंप लगाने के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना का कई राज्यों में संचालन किया जा रहा है जिसके तहत सरकार की ओर से किसानों को 60 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार की ओर से प्रदेश के किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप उपब्ध कराए जा रहे हैं। इस साल राज्य सरकार ने अपने बजट में 60,000 सोलर पंप पर सब्सिडी देने की घोषणा की है। इस तरह इस साल 60,000 किसानों को सोलर पंप सब्सिडी दी जाएगी। 

इस संबंध में पिछले दिनों राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि कृषि एवं कृषि विकास को ध्यान में रखते हुए 19 फरवरी को घोषित बजट की घोषणा में संशोधन किया गया है। माइक्राे सिंचाई के लिए 50 हजार सोलर पंपों की संख्या को बढ़ाकर 60 हजार किया गया है। साथ ही इन पर अनुदान दिया जाएगा।

किसानों को सोलर पंप के लिए कितनी मिलेगी सब्सिडी

योजना के तहत केंद्र सरकार व राज्य सरकार की ओर से 30- 30 प्रतिशत यानी कुल 60 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। शेष राशि किसान को अपने जेब से खर्च करनी पड़ती है। इसके लिए भी वे चाहे तो बैंक लोन ले सकते हैं जो सोलर पंप की लागत का 30 प्रतिशत हो सकता है। इसके अलावा 10 प्रतिशत बची राशि किसान को देनी होगी।  वहीं योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को राज्य मद से 45 हजार रुपए प्रति किसान प्रति संयंत्र अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से 7.5 एचपी क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों पर ही अनुदान का प्रावधान किया गया है। यदि किसान इससे अधिक क्षमता जैसे– 10 एचपी का सोलर पंंप लगवाना चाहते हैं तो उन्हें समस्त अंतर की राशि का वहन करना होगा। किसान की ओर से कृषक हिस्सा राशि कुल लागत का शेष 40 प्रतिशत राशि स्वयं वहन की जाएगी। किसान द्वारा वहन की जाने वाली लागत की 40 प्रतिशत राशि में से 30 प्रतिशत तक की राशि किसान बैंक से लोन लेकर सोलर पंप ले सकते हैं। सोलर पंप के लिए आवेदन हेतु किसान के पास कम से कम 0.4 हैक्टेयर भूमि होनी जरूरी है।

सोलर पंप के लिए आवेदन हेतु किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता 

केंद्र सरकार की ओर से संचालित पीएम कुसुम योजना के तहत आवेदन करते समय आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। योजना के तहत आवेदन हेतु आपको जिन कागजातों की आवश्यकता होगी, वे इस प्रकार से हैं– 

  • आवदेन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • किसान का भामाशाह कार्ड या जनाधार कार्ड
  • भूमि की जमांबदी की कॉपी जो छह माह से अधिक पुरानी न  हो
  • बैंक खाता पासबुक की कॉपी
  • सिंचाई जल स्त्रोत के दस्तावेज
  • कृषि विद्युत कनेक्शन न होने संबंधी शपथ–पत्र 
  • चयनित फर्म का विवरण जिससे सोलर पंप खरीदना होगा।

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किसान कैसे करें सोलर पंप के लिए आवेदन

पीएम कुसुम योजना के तहत राजस्थान के किसान सोलर पंप के लिए आवेदन अपने नजदीकी ई–मित्र केंद्र पर जाकर कर सकते हैं। पात्र ऑनलाइन आवेदकों को संबंधित जिला कार्यालयों की ओर से प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाएगी। योजना की अधिक जानकारी के लिए किसान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की आधिकारिक वेबसाइट www.mnre.gov.in पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए राज किसान पोर्टल पर भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा किसान इस योजना के टोल फ्री नंबर 1800-180-3333 पर कॉल करके भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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