प्रधानमंत्री आवास योजना : समय सीमा में मकान बनाने वाले लाभार्थियों को मिलेगा 10,000 रुपए का पुरस्कार

Share Product प्रकाशित - 29 Jan 2025 by Tractor Junction

प्रधानमंत्री आवास योजना : समय सीमा में मकान बनाने वाले लाभार्थियों को मिलेगा 10,000 रुपए का पुरस्कार

जानें, कितने समय में कराना होगा मकान का निर्माण और कैसे मिलेगा 10,000 रुपए का पुरस्कार 

प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है जिसके तहत पात्र शहरी व ग्रामीण लोगों को आवास उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना का लाभ खासकर गरीब व कमजोर आय वर्ग के लोगों को प्रदान किया जाता है। इसके अलावा इसमें मध्यम वर्ग को भी लाभान्वित किया जा रहा है। यदि बात करें पीएम आवास योजना शहरी 2.0  (PM Awas Yojana Urban 2.0) की तो इसके तहत लाभार्थी को मकान बनाने के लिए 2.50 रुपए की सब्सिडी (Subsidy) दी जाएगी। वहीं पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थी को अपना मकान बनाने के लिए 1.20 से 1.30 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बहुत से नियमों में बदलाव भी किया गया और संशोधित नियम व शर्तों को लागू किया गया। 

तय समय सीमा में मकान निर्माण कार्य पूरा करने पर मिलेगा पुरस्कार

हाल ही में इस योजना को लेकर राज्य सरकार की कई फैसले दिए हैं जो लाभार्थी के लिए फायदेमंद हैं। ऐसे में अब राज्य के प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र लाभार्थियों अब पहले से अधिक लाभ प्रदान किया जाएगा। यह लाभ शहरी क्षेत्र के लोगों को मकान बनाने पर दिया जाएगा। यदि पीएम आवास योजना शहरी के तहत लाभार्थी तय समय सीमा यानी 12 माह के भीतर मकान का निर्माण कार्य पूरा कर लेता है तो उसे योजना के तहत 10,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा।  

महिलाओं मिलेगी मिलेगी अतिरिक्त आर्थिक सहायता

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना-2 शहरी (Pradhan Mantri Awas Yojana Urban 2.0) के तहत अब महिलाओं को अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के तहत बुजुर्गों, विधवाओं व परित्यक्त महिलाओं को राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अब मध्यम आय वर्ग वालों को भी पात्रता में शामिल करते हुए पीएम आवास योजना सब्सिडी के अलावा भी सहायता राशि प्रदान की जाएगी। जिसमें बुजुर्गों को 30,000 रुपए, विधावा व परित्यक्त महिलाओं को 20,000 रुपए की अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। नगर विकास विभाग के संबंधित प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट बाई सर्कुलेशन द्वारा मंजूरी दे दी गई है। 

पांच साल तक नहीं बेच सकेंगे मकान 

प्रदेश सरकार की ओर से बुजुर्गों, विधवा और परित्यक्त महिलाओं को अतिरिक्त् राशि देकर उनकी सहायता की जाएगी। लेकिन शर्त यह होगी कि लाभार्थी पांच साल तक न तो इस मकान को बेच सकेंगे और न ही इसे दूसरे के नाम ट्रांसफर किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शहरी के तहत ब्याज सब्सिडी, लाभार्थी के व्यक्तिगत रूप से आवास निर्माण, भागीदारी में सस्ती दर पर आवास और कीफायती किराये की आवास योजना शामिल है।

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योजना के तहत इन लोगों को मिलेगी 2.50 लाख रुपए की सब्सिडी 

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 (Pradhan Mantri Awas Yojana Urban 2.0) की ब्याज सब्सिडी श्रेणी के तहत बैंक ऋण लेने वालों को सरकार की ओर से 2.50 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। यह सब्सिडी लाभार्थी बैंक ऋण पर लगने वाले ब्याज पर दी जाएगी ताकि उन्हें सस्ता बैंक लोन प्राप्त हो सके। वहीं पीएम आवास योजना शहरी 2.0 की दूसरी श्रेणी में लाभार्थी के व्यक्तिगत रूप से आवास निर्माण के तहत लाभार्थी को 30 वर्ग मीटर भूमि पर मकान बनाने के लिए 2.50 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। योजना की तीसरी श्रेणी में विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद के बनाए गए मकानों के लिए कमजोर आय वर्ग, निम्न आय वर्ग  और मध्यम आय वर्ग के लाभार्थियों को ढाई लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। योजना के तहत दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों, एससी-एसटी, विधवा, अविवाहित महिलाओं, अल्पसंख्यक और समाज के अन्य वंचित वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी।

इस राज्य के लोगों को मिलेगा योजना के तहत अतिरिक्त सहायता और पुरस्कार का लाभ

यदि आप उत्तर प्रदेश के है तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजन शहरी 2.0 (Pradhan Mantri Awas Yojana Urban 2.0) के तहत उपरोक्त अतिरिक्त सहायता और पुरस्कार का लाभ मिल सकता है। इस संबंध में पिछले दिनों प्रयागराज महाकुंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक से पहले 22 प्रस्तावों को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन स्वीकृति दी गई है। लेकिन उनके बारे में सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी है। ऐसा माना जा रहा है कि पारित प्रस्तावों में से अहम निर्णयों के बारे में महाकुंभ में होने वाली कैबिनेट की बैठक के बाद जानकारी दी जाएगी।

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