पीएम किसान योजना : 21वीं किस्त जारी, 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर

Share Product प्रकाशित - 19 Nov 2025 by Tractor Junction

पीएम किसान योजना : 21वीं किस्त जारी, 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर

जानें, कैसे चेक करें आपके खाते में 21वीं किस्त का पैसा आया या नहीं

पीएम किसान योजना से जुड़े लाभार्थी किसानों को पीएम मोदी ने 21वीं किस्त की सौगात दी। पीएम ने तमिलनाडु के कोयंबटूर से किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त 2000 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की। इस किस्त का लाभ 9 करोड़ से अधिक किसानों को मिला है। किसानों के खातों में करीब 18,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। पीएम किसान योजना की किस्त मिलने से किसानों के चेहरे खिल उठे। पीएम किसान योजना केंद्र सरकार की ओर से किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए तीन समान किस्तों में हर चार माह के अंतराल में 2000–2000 रुपए की किस्त के रूप में जारी किए जाते हैं।

इन 4 राज्यों के किसानों को पहले ही जारी कर दी गई थी 21वीं किस्त

देश के 4 राज्यों के किसानों को इससे पहले 2000–2000 रुपए की किस्त अग्रिम रूप से जारी की जा चुकी है जिसमें पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू–कश्मीर शामिल हैं। इन राज्यों के किसानों को समय से पहले किस्त जारी की गई क्योंकि यह राज्य बाढ़ प्रभावित थे और किसानों को समय पर आर्थिक सहायता मिले, इसे देखते हुए पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त इन राज्यों को अग्रिम रूप से जारी कर दी थी। अब शेष राज्यों के किसानों को 21वीं किस्त जारी की गई है। इस तरह अब इस योजना से जुड़े सभी किसानों को 21वीं किस्त का वितरण किया जा चुका है।

कैसे चेक करें आपके खाते पीएम किसान की 21वीं किस्त आई या नहीं 

यदि आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं और जानना चाहते हैं कि 21वीं किस्त का पैसा आपके खाते में आया या नहीं, तो इसे आसानी से चेक कर सकते हैं। आप नीचे दिए स्टेप्स फॉलो करके इसका पता लगा सकते हैं: 

  • सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।
  • यहां “बेनिफिशियरी स्टेटस (Beneficiary Status)” के ऑप्शन पर क्लिक करें। 
  • अब अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर या आधार नंबर दर्ज करें। 
  • कैप्चा कोड भरकर “Get Data” पर क्लिक करें। 
  • ऐसा करते ही आपकी किस्तों की पूरी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी। इससे आप पता चल जाएगा कि आपके खाते में 21वीं किस्त ट्रांसफर की गई है या नहीं। 

नहीं मिली पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त तो कहां करें शिकायत

इस किस्त के तहत 90,003,089 किसानों के खातों में कुल 180,006,178,000 रुपये भेजे गए हैं। धीरे-धीरे करके किसानों के बैंक खातों में पीएम-किसान की 21वीं किस्त पहुंचनी शुरू हो गई है। सरकारी योजनाओं का पैसा डीबीटी के माध्यम से जारी किया जाता है जिसे खाते में ट्रांसफर होने में एक से दो दिन का समय लग सकता है। यदि आपके खाते में कोई गड़बड़ है तो इससे अधिक समय भी लग सकता है, इसके लिए आपको अपने खाते को सही करना चाहिए जिसमें आधार लिंक या ईकेवाई की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। यदि आपका खाता भी सही है और उसके बाद भी आपको 21वीं किस्त नहीं मिली है तो आप इस संबंध में अपने नजदीकी किसान सेवा केंद्र या ब्लॉक कृषि कार्यालय में संपर्क कर इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 155261 / 1800115526 पर कॉल करके भी अपनी समस्या बता सकते हैं। 

किन किसानों को मिलता है पीएम किसान योजना का लाभ

  • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना का लाभ देश के उन सभी किसानों को दिया जाता है जिनके नाम पर कृषि योग्य भूमि दर्ज होती है। जमीन चाहे कम हो या ज्यादा, यदि किसान स्वयं खेती करता है और भूमि उसके नाम पर है, तो वह इस योजना के लिए पात्र होता है।
  • यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के साथ-साथ सभी वर्गों के महिला किसानों पर भी समान रूप से लागू होती है। यदि परिवार के नाम पर खेती योग्य भूमि है, तो वे सभी लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योजना में परिवार पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों को मिलाकर माना जाता है।
  • जिन किसानों की जमीन संयुक्त रूप से रजिस्टर्ड होती है, वे भी PM-KISAN योजना के लाभार्थी बन सकते हैं। इसमें प्रत्येक किसान अपने हिस्से के आधार पर योजना का लाभ लेने का हकदार होता है। 

किन्हें नहीं मिलता पीएम किसान योजना का फायदा

इस योजना का लाभ संस्थागत भूमि धारकों, बड़े पदों पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों, आयकर दाताओं और डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए जैसे पेशेवर व्यक्तियों को नहीं मिलता। भले ही वे खेती करते हों, फिर भी वे पात्र नहीं माने जाते। इसके अलावा यदि कोई किसान सेवानिवृत्त है और उसे प्रतिमाह 10,000 रुपए से अधिक पेंशन मिलती है, तो वह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं ले सकता। यह नियम सभी कैटेगरी के कर्मचारियों पर लागू होता है।

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