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फ्री बोरिंग योजना : किसानों के खेत में बोरिंग लगाएगी सरकार, यहां करें आवेदन

प्रकाशित - 25 Apr 2024

जानें, क्या है सरकार की योजना और इससे कैसे मिलेगा किसानों को लाभ

किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से सिंचाई यंत्रों पर अनुदान के साथ ही उनके खेत में फ्री बोरिंग योजना (Free Boring Scheme) शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य के किसान अपने खेत में सिंचाई के लिए फ्री बोरिंग करवा सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। फ्री बोरिंग योजना के तहत किसान खासकर छोटे व सीमांत किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। ऐसे में राज्य के किसान फ्री बोरिंग योजना का लाभ उठाकर अपने खेत में बोरिंग करवाकर हर समय सिंचाई की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।

बता दें कि किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसान अपने खेत में बोरिंग करवाते हैं, लेकिन अधिक पैसा खर्च होने से हर किसान अपने खेत में बोरिंग नहीं करवा पाता है, खासकर छोटे किसान। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के किसानों के लिए फ्री बोरिंग योजना (Free Boring Scheme) का संचालन किया जा रहा है। राज्य के जो किसान सरकारी सब्सिडी पर अपने खेत में बोरिंग की सुविधा करवाना चाहते हैं, वे इस योजना के तहत अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना होगा।

फ्री बोरिंग योजना के तहत कितनी मिलेगी सब्सिडी (How much subsidy will be given under free boring scheme)

राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही फ्री बोरिंग योजना का लाभ (Benefit of Free Boring Scheme) लघु, सीमांत किसानों के साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसानों को प्रदान किया जाएगा। इसके तहत लघु यानी छोटी जोत वाले किसानों को 5,000 रुपए अनुदान दिया जाएगा, जबकि सीमांत किसानों को करीब 7,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को 10,000 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत किसानों को पंपसेट लगाने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

कौन ले सकता है फ्री बोरिंग योजना का लाभ (Who can take benefit of free boring scheme)

फ्री बोरिंग योजना राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही है, ऐसे में इसका लाभ यूपी राज्य के किसान उठा सकते हैं। योजना के तहत जो पात्रता व शर्तें रखी गई है, वे इस प्रकार से हैं-

  • फ्री बोरिंग योजना (Free Boring Scheme) का लाभ लेने के लिए किसान लाभार्थी राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना में राज्य के लघु व सीमांत श्रेणी के किसान ही आवेदन कर सकते हैं।
  • इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति सहित सामान्य वर्ग के किसानों को प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान के पास 0.2 हैक्टेयर भूमि होना जरूरी है।

फ्री बोरिंग योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

राज्य के जो किसान फ्री बोरिंग योजना (Free Boring Scheme) का लाभ उठाना चाहते हैं, वे इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए उन्हें कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। योजना के तहत आवेदन करते समय आपको जिन दस्तावेजों (Documents) की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं-

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड (Aadhar card) 
  • किसान का आय प्रमाण-पत्र (income certificate)
  • किसान का जाति प्रमाण पत्र (caste certificate) (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति किसानों हेतु)
  • किसान के बैंक खाते का विवरण (bank account details) इसके लिए बैंक पासबुक की कॉपी
  • किसान का मोबाइल नंबर (mobile number) जो आधार से लिंक हो
  • आवेदन करने वाले किसान का पासपोर्ट साइज फोटो (Passport size photo of farmer)

फ्री बोरिंग योजना के लिए कैसे करें आवेदन (How to apply for free boring scheme)

यदि आप यूपी के किसान है तो आप आप यूपी सरकार की फ्री बोरिंग योजना के तहत अपने खेत में बारिंग करवा सकते हैं। इसके लिए आपको नि:शुल्क बोरिंग योजना की आधिकारिक वेबसाइट (Official website of Free Boring Scheme) पर जाकर इसका आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा। आवेदन पत्र डाउनलोड करके इसमें मांगी गई सभी सूचनाओं को सही से भरना होगा और इसके साथ आवश्यक दस्तावेजों की कॉपी भी लगानी होगी। इसके बाद इस पूर्णरूप से भरे आवेदन पत्र को अपने जिले के लघु सिंचाई विभाग में जाकर जमा कराना होगा। विभाग द्वारा आपके आवेदन पत्र का सत्यापन किया जाएगा। यदि सब कुछ सही रहा तो आपको फ्री बोरिंग योजना या नि:शुल्क बोरिंग योजना का लाभ प्रदान कर दिया जाएगा। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान भाई नि:शुल्क बोरिंग योजना यूपी की आधिकारिक वेबसाइट https://minorirrigationup.gov.in/StaticPages/scheme-hi.aspx पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जिले के लघु सिंचाई विभाग से संपर्क कर सकते हैं। 

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