प्रकाशित - 15 Jan 2025
ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
Krishi Yantra Anudan Yojana : खेती-किसानी के काम के लिए कई प्रकार के कृषि यंत्रों/कृषि मशीनों (Agricultural implements/Agricultural machines) की आवश्यकता होती है। इसमें ट्रैक्टर (Tractor) , रोटावेटर (Rotavators), कल्टीवेटर (Cultivator) सहित कई तरह के कृषि यंत्र शामिल हैं। बाजार में कृषि यंत्रों की कीमत अधिक होने से खासकर छोटे किसान इन कृषि यंत्रों को खरीद नहीं कर पाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से कृषि यंत्रों की खरीद के लिए किसानों को सब्सिडी (Subsidy) का लाभ प्रदान किया जाता है। इसके लिए सरकार की ओर से कृषि यंत्र अनुदान योजना चलाई जा रही है।
किसानों को कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Anudan Yojana) सहित कई योजनाओं के माध्यम से कृषि यंत्रों पर सब्सिडी (Subsidy) दी जाती है ताकि उन्हें सस्ती दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध हो सकें। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से हाल ही में किसानों के हित एक बड़ा कदम उठाते हुए 184 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर की है। इसमें फसल अवशेष प्रबंधन यंत्रों (Waste Management Equipment) के लिए 10393 मशीनों पर 122 करोड़ रुपए की सब्सिडी और 62 करोड़ रुपए की बोनस राशि शामिल है।
राज्य सरकार की ओर से किसानों को जारी की गई यह अनुदान राशि फसल अवशेष प्रबंधन के लिए इस्तेमाल में आने वाले कृषि यंत्रों के लिए जारी की गई है। फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी (Subsidy) देने के बारे में कृषि मंत्री ने बताया कि 10,393 मशीनों पर 122 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का यह कदम पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान और उन्नत कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।
इसी के साथ ही राज्य सरकार द्वारा खरीफ 2024 के दौरान प्रतिकूल मौसम के कारण प्रभावित हुई कृषि और बागवानी फसलों के लिए 2,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से बोनस (Bonus) देने का फैसला लिया गया था। इसी कड़ी में कृषि मंत्री ने 62 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर की है। इस योजना के तहत अब तक 8.18 लाख किसानों के खातों में 860 करोड़ रुपए की बोनस राशि डीबीटी (DBT) के जरिये ट्रांसफर की जा चुकी है।
फसल अवशेष प्रबंधन से मतलब फसलों की कटाई के बाद बचे फसल अवशेष यानी पराली को जलाने की जगह उसका सही से निस्तारण करना है। इसके लिए हरियाणा राज्य सरकार की ओर से फसल अवशेष प्रबंधन में काम आने वाले कृषि यंत्रों जैसे– सुपर सीडर (Super Seeder), हैप्पी सीडर (Happy Seeder) , स्ट्रा बेलर (Straw Baler), स्ट्रा रीपर (Straw Reaper), जीरो टिल सीड ड्रील (Zero Till Seed Drill), हैरो (Harrow), रिवर्सिबल एमबी प्लो (Reversible MB Plow) , मल्चर (Mulcher) व रोटावेटर (Rotavators) आदि आते हैं। फसल अवशेष प्रबंधन यानी पराली प्रबंधन के इन कृषि यंत्रों पर राज्य सरकार की ओर से किसानों को पराली प्रोत्साहन योजना (Stubble Incentive Scheme) के तहत कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Anudan Yojana) का लाभ प्रदान किया जाता है। योजना के तहत इन कृषि मशीनों पर किसानों को 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है। इतना ही नहीं किसानों को पराली प्रबंधन के लिए प्रति एकड़ 1000 रुपए की दर से प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। इसके लिए किसान को मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है।
यदि आप हरियाणा के किसान है और आपने अवशेष प्रबंधन प्रोत्साहन योजना (Stubble Incentive Scheme) के तहत कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ (Benefits of Subsidy on Agricultural Equipment) लिया है तो आपको राज्य सरकार की ओर से कृषि यंत्रों पर सब्सिडी (Subsidy on agricultural equipment) की राशि ट्रांसफर की गई है। ऐसे में आप यह जरूर जानना चाहेंगे कि आपके खाते में सब्सिडी का पैसा आया या नहीं, आपकी सुविधा के लिए हम यहां आपको इसे चेक करने का आसान तरीका बता रहे हैं, इसकी सहायता से आप आसानी से यह पता लगा सकते हैं कि आपके खाते में सरकार द्वारा भेजी गई सब्सिडी व बोनस की राशि आ गई है।
सरकारी योजनाओं के तहत सब्सिडी पैसा डीबीटी (DBT) के माध्यम से भेजा जाता है जिसे खाते में आने में 1 से 2 दिन का समय लग सकता है। यदि आपके खाते में कोई गड़बड़ है तो इससे ज्यादा समय भी लग सकता है, जैसे आपका खाता आधार से लिंक नहीं होना, ईकेवाईसी नहीं होना आदि कारण हो सकते हैं। ऐसे में सबसे पहले अपने खाते को दुरुस्त करना चाहिए। यदि आपका खाता सही है और उसके बाद भी आपके खाते में सब्सिडी का पैसा नहीं आया है तो इसके लिए अपने निकटतम कृषि विभाग से संपर्क करना चाहिए।
इसके अलावा आप इसकी शिकायत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट https://agriharyana.gov.in/CenterStateSponsoredSchemes पर जाकर फार्मर कार्नर पर शिकायतें ऑप्शन के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा आप विभाग के टोल फ्री नंबर 1800 180 2117 पर सोमवार से शुक्रवार सरकारी अवकाश को छोड़कर सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा के कार्यालय, कृषि भवन, सेक्टर 21, बुडनपुर, पंचकुला-134117 (हरियाणा) के नंबर 0172-2571544, 0172-2563242 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
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