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कृषि यंत्र पर सब्सिडी : किसान 26 सितंबर तक कर सकेंगे कृषि यंत्रों के लिए आवेदन

प्रकाशित - 23 Sep 2022

मध्यप्रदेश सरकार ने कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाई

किसानों को खेती के लिए कई प्रकार के कृषि यंत्रों की आवश्यकता होती है। इसमें ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, थ्रेसर आदि कृषि यंत्र शामिल हैं। महंगे होने की वजह से सभी किसान इन आधुनिक कृषि यंत्रों को नहीं खरीद पाते है, खासकर छोटे किसान। ऐसे में सरकार की ओर से छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता से सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है ताकि वे सस्ती दर पर कृषि यंत्र की खरीद कर सकें। 

इसी क्रम में मध्यप्रदेश सरकार की ओर से किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। पिछले दिनों मध्यप्रदेश सरकार की ओर से श्रेडर/मल्चर एवं पावर वीडर कृषि यंत्रों के लिए आवेदन मांगे गए थे। जिसकी आवेदन तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है, ताकि अधिक किसानों को कृषि यंत्रों का लाभ मिल सके। पहले इसमें आवेदन की अंतिम तिथि 19 सितंबर 2022 थी जिसे बढ़ाकर 26 सितंबर 2022 कर दिया गया है। अब किसान कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए 26 सितंबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। 

क्यों बढ़ाई गई कृषि यंत्रों पर आवेदन की अंतिम तिथि

कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, भोपाल द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त कृषि यंत्रों के लिए राज्य के किसानों से सीमित संख्या में आवेदन प्राप्त हुए है, इस कारण इसके आवेदन की तिथि को बढ़ाया गया है। अब किसान 26 सितंबर तक इस योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे। बता दें कि पहले इसकी आवेदन तिथि 19 सितंबर थी लेकिन लक्ष्य पूरा नहीं होने के कारण इसकी आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाया गया है। 

27 सितंबर को निकली जाएगी लॉटरी

आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने पर इसकी लॉटरी दिनांक 27 सितंबर 2022 को निकाली जाएगी। लॉटरी में चयनित किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र प्रदान किए जाएंगे। लॉटरी में चयनित किसानों की सूची विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। इसमें किसान अपना नाम देखकर कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। 

इन कृषि यंत्रों के लिए मांग गए थे आवेदन

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मध्य प्रदेश के कृषि अभियांत्रिकी संचनालय द्वारा राज्य के सभी वर्ग के किसानों से विनोविंग फेन (ट्रैक्टर/मोटर ऑपरेटेड) स्वचलित रीपर/रीपर (ट्रेक्टर ऑपरेटेड) पॉवर टिलर - 8 बी.एच.पी. से अधिक श्रेडर / मल्चर  पावर वीडर (2 बी.एच.पी. से अधिक का इंजन चलित) रीपर कम बाइंडर कृषि यंत्र शामिल थे। इनमें से विनोविंग फेन (ट्रेक्टर/मोटर ऑपरेटेड) स्वचलित रीपर/रीपर (ट्रेक्टर ऑपरेटेड) पॉवर टिलर - 8 बी.एच.पी. से अधिक, रीपर कम बाइंडर के लक्ष्य पूरे कर लिए गए हैं। जबकि श्रेडर / मल्चर और पावर वीडर (2 बी.एच.पी. से अधिक का इंजन चलित) कि लक्ष्य पूरे नहीं होने के कारण इनकी तिथि को बढ़ा दिया गया है। जो किसान सब्सिडी पर श्रेडर/मल्चर और पावर वीडर (2 बी.एच.पी. से अधिक का इंजन चलित) लेना चाहते हैं वे अभी भी आवेदन कर सकते हैं। 

ये कृषि यंत्र दिए जाएंगे ऑन डिमांड पर

बेलर, हे रेक,  हैप्पी सीडर/ सुपर सीडर न्यूमेटिक प्लांटर, पावर हैरो कृषि यंत्रों को ऑन डिमांड श्रेणी में रखा गया है। इस यंत्रों को किसानों की मांग पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए भी किसान आवेदन कर सकते हैं। 

कृषि यंत्रों पर कितनी मिलेगी सब्सिडी

मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को दिए जाने वाले अनुदान की मात्रा किसान वर्ग के अनुसार होती है, जो की 40 से 50 प्रतिशत तक है। राज्य में एक किसान को किस कृषि यंत्र पर कितनी सब्सिडी मिलेगी यह जानकारी किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल मध्यप्रेदश पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर देख सकते हैं।

बैंक ड्राफ्ट बनवाना होगा जरूरी

ऊपर दिए गए कृषि यंत्रों के लिए डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) बनवाना अनिवार्य है। कृषि यंत्र श्रेडर/मल्चर एवं पावर वीडर के लिए डिमांड ड्राफ्ट की राशि 5000 रुपए निर्धारित की गई है। किसानों को यह डिमांड ड्राफ्ट जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाना होगा। आवेदन के साथ किसानों को इस ड्राफ्ट की कॉपी लगानी होगी। आवेदन के बाद यदि किसान का लॉटरी में चयन नहीं होता है तो यह धरोहर राशि किसानों को लौटा दी जाएगी परंतु चयन होने के बाद यदि किसान कृषि यंत्र नहीं खरीदता है तो यह धरोहर राशि उस किसान को नहीं दी जाएगी। 

कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए कहां करें आवेदन

मध्यप्रदेश में कृषि यंत्रों के लिए आवेदन किसान भाई ऑनलाइन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कर सकते हैं। उपरोक्त यंत्रोंं पर सब्सिडी की अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिले के कृषि विभाग या कृषि यंत्री कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं या कृषि अभियांत्रिकी संचानलाय के पोर्टल https://dbt.mpdage.org/ पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। 


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