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सरसों सहित इन 6 फसलों के बीजों पर मिलेगी भारी सब्सिडी, ऐसे उठाएं लाभ

प्रकाशित - 14 Feb 2024

जानें, क्या है सरकार योजना और इससे कैसे मिलेगा किसानों को लाभ

किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है जिसका लाभ उन्हें मिल रहा है। इन्हीं योजनाओं में एक योजना बीज अनुदान को लेकर है। सरकार की ओर से किसानों को फसलों के प्रमाणिक बीज पर सब्सिडी (subsidy) दी जाती है ताकि उन्हें कम कीमत पर उन्नत बीज उपलब्ध हो सके। 

इस बार भी सरकार ने प्रदेश के किसानों को उन्नत व प्रमाणिक बीज के लिए अपने बजट में प्रस्ताव रखा है। इसके मुताबिक सरकार की ओर से मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण परिवारों को अपनी आवश्यकता का अनाज पैदा करने की दृष्टि से इस वर्ष 12 लाख किसानों को मक्का, 8 लाख किसानों को बाजरा, 7 लाख किसानों को सरसों, 4 लाख किसानों को मूंग और एक-एक लाख किसानों को ज्वार व मोठ के उच्च क्वालिटी के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे।

किसानों को कितनी मिलेगी बीजों पर सब्सिडी (How much subsidy will farmers get on seeds)

राजस्थान सरकार की ओर से मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना (Chief Minister Seed Swavalamban Yojana) चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को बेहतर क्वालिटी के बीज वितरित किए जाते हैं। किसानों को बीजों की खरीद पर सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा महिला किसानों को मिनी किट भी प्रदान किए जाते हैं। बीज स्वावलंबन योजना के तहत छोटे किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी (subsidy) पर उन्नत व प्रमाणित बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। वहीं सामान्य वर्ग के किसानों को 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

किसे मिलेगा बीज मिनी किट का लाभ (Who will get the benefit of Seed Mini Kit) 

राजस्थान में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के तहत राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल परमिशन तथा राष्ट्रीय खाद सुरक्षा मिशन के अनुसार सरकार की ओर से नि:शुल्क बीज मिनिकिट का वितरण किया जाता है। राज्य सरकार की ओर से प्रदान की जाने वाली बीजों की मिनीकिट के लिए बीजों का चयन राजस्थान के अलग-अलग इलाकों की मिट्‌टी और जलवायु के आधार पर किया जाता है जिससे की विभाग की ओर से किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराए जा सकें। इस योजना के तहत एक किसान परिवार की एक महिला सदस्य को ही मिनी किट दी जाती है। चाहे भूमि महिला के पति, पिता या ससुर के नाम ही क्यों न हो। मिनी किट का लाभ केवल परिवार की महिला सदस्य को ही दिया जाता है।

बीज मिनीकिट के लिए क्या है पात्रता व शर्तें (What are the eligibility and conditions for seed minikit)

बीज मिनीकिट के लिए कुछ पात्रता और शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। यह पात्रता और शर्तें इस प्रकार से हैं

  • मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के तहत आवेदन केवल राजस्थान राज्य के किसान ही कर सकते हैं
  • इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लघु व सीमांत किसानों को प्रदान किया जाएगा
  • नि:शुल्क मिनी किट प्राप्त करने के लिए आवेदक ने तीन वर्ष में मिनी किट कार्यक्रम में लाभ प्राप्त नहीं किया हो

योजना में आवेदन हेतु किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता (What documents will be required to apply for the scheme)

मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के तहत आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी उनमें आधार कार्ड, पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो आदि शामिल है।

बीज पर अनुदान के लिए किसान कैसे कर सकेंगे आवेदन (How will farmers be able to apply for subsidy on seeds)

मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको अपने जिले के कृषि विभाग कार्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र पर जाकर वहां से इसका आवेदन फॉर्म लेना होगा। अब आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियां आपको सही से भरनी होगी। इसके बाद फॉर्म के साथ मांगे गए सभी दस्तावेजों को अटैच करना होगा। अब इस पूर्ण रूप से भरे फार्म को वहीं जमा करा देना होगा जहां से आपने यह फॉर्म प्राप्त किया था। अब आपके फॉर्म को कृषि अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाएगा। सत्यापन होने के बाद आपको अनुदान पर बीज या मुफ्त मिनी किट बीज का लाभ प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना की खास बातें (Special features of Chief Minister Beej Swavalamban Yojana)

  • मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का लाभ एससी, एसटी और लघु व सीमांत किसानों को दिया जाता है।
  • इस योजना के तहत महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।
  • इस योजना के तहत छोटे किसानों को बीजों की खरीद पर 50 प्रतिशत अनुदान व सामान्य किसान को 25 प्रतिशत अनुदान मिलता है।
  • इस योजना के तहत राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल परमिशन तथा राष्ट्रीय खाद सुरक्षा मिशन के अनुसार किसानों को नि:शुल्क मिनीकिट का लाभ प्रदान किया जाता है।
  • कृषि विभाग राजस्थान की ओर से किसानों को आरएसएससी से नि:शुल्क बीज उपलब्ध करवाए जाते हैं।
  • इस योजना के तहत किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि किसान बीज उत्पादन करने के साथ ही उनका विक्रय भी कर सकें।

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