Published Apr 27, 2022
दुर्घटनाओं या हादसों के शिकार किसान व उनके परिवार को सरकार की ओर से सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि 2 लाख से 5 लाख रुपए तक की होती है।
मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना
उत्तरप्रदेश में
केवल उत्तरप्रदेश के किसानों को योजना का लाभ मिलेगा जो खुद की भूमि या बंटाई पर खेती करते हैं। उम्र 18 से 70 साल।
60 प्रतिशत से अधिक विकलांगता पर 2 लाख रुपए और मृत्यु की दशा में 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है।
खसरा खतौनी की प्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की छायाप्रति, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर आदि |