Published Dec 30, 2022
गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, तारामीरा, जीरा
फसल में प्राकृतिक व अन्य कारणों से नुकसान होने पर सरकार की ओर से मुआवजा मिलता है।
रबी फसलों पर किसानों को करीब डेढ़ प्रतिशत प्रीमियम चुकाना होता है। शेष का भुगतान सरकार करती है।
आधार कार्ड, पते का प्रमाण पत्र, खसरा खतौनी की कॉपी, सरपंच या पटवारी से खेत में बुवाई के लिए एक पत्र, भू स्वामित्व का प्रमाण-पत्र/बटाईदार कृषक होने पर शपथ-पत्र, मोबाइल नंबर आदि |
राजस्थान में कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि सरसों 269.89 रुपए प्रति बीघा व गेहूं 304.56 रुपए प्रति बीघा निर्धारित की गई है।
पीएम फसल बीमा योजना की अधिक जानकारी आधिकारिक वेबसाइट https://www.pmfby.gov.in/ पर जाकर ली जा सकती है। अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 है।