सड़क पर चलने वाले हर वाहन को यातायात के नियमों का पालन करना होता है। कई बार नियमों को तोड़ने पर भारी भरकम चालान कट जाता है। अगर आप नियमों का ध्यान रखेंगे तो चालान नहीं कटेगा।
Published Oct 05, 2024
अधिकांश एग्रीकल्चर ट्रैक्टर कृषि व उससे जुड़े कार्यों के लिए ही पंजीकृत होते हैं। जिनका उपयोग केवल कृषि कार्यों के लिए किया जा सकता है।
यदि किसान ट्रैक्टर-ट्रॉली का व्यवसायिक उपयोग करता है तो आरटीओ नियमानुसार उससे 1 लाख रुपए तक जुर्माना वसूला जा सकता है।
कृषि कार्य के दौरान यदि किसान ट्रैक्टर में उपज की ओवरलोडिंग करता है तो भी उससे जुर्माना वसूला जा सकता है। इसलिए कैपेसिटी के अनुसार ही ट्रॉली में माल भरें।
ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवारियां नहीं ढोनी चाहिए। यदि किसान ऐसा करता है तो उससे 2200 रुपए प्रति सवारी के हिसाब से जुर्माना वसूला जा सकता है।
आजकल कार व बाइक में मॉडिफिकेशन का ट्रेंड है लेकिन किसान को ट्रैक्टर के मूल ढांचे में बदलाव से बचना चाहिए। ट्रैक्टर में मॉडिफिकेशन कराने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।
ट्रैक्टर चलाने के लिए चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। कोई भी लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस धारक ट्रैक्टर को ऑपरेट कर सकता है।