Published Jan 24, 2023
इस योजना के तहत मछली पालक किसानों को नुकसान होने पर मुआवजा प्रदान किया जाता है।
बिहार में साल के तीन महीने जून से अगस्त तक मछलियों को पकड़ने पर पाबंदी रहती है। इन महीनों में मछली पालक किसानों को नुकसान पहुंचता है। इस नुकसान की भरपाई के लिए राहत राशि प्रदान की जाती है।
मछली पालक किसान 1500 रुपए प्रति माह के हिसाब से तीन महीनों के लिए 4500 रुपए की अधिकतम मुआवजा राशि प्राप्त कर सकता है।
मछुआरा बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता हो। उम्र 18 से 60 साल होनी चाहिए।
आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, निःशुल्क मत्स्य शिकारमाही प्रमाण पत्र आदि।
मत्स्य पालन विभाग की ऑफिशियल बेवसाइट http://fisheries.bihar.gov.in/ पर जाकर 31 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।