बचत सह राहत योजना 2023: मछुआरों-मछली पालकों को मिलेंगे 4500 रुपए

Published Jan 24, 2023

राहत सह बचत योजना क्या है?

इस योजना के तहत मछली पालक किसानों को नुकसान होने पर मुआवजा प्रदान किया जाता है।

किस तरह के नुकसान की भरपाई मिलती है?

बिहार में साल के तीन महीने जून से अगस्त तक मछलियों को पकड़ने पर पाबंदी रहती है। इन महीनों में मछली पालक किसानों को नुकसान पहुंचता है। इस नुकसान की भरपाई के लिए राहत राशि प्रदान की जाती है।

अधिकतम मुआवजा राशि

मछली पालक किसान 1500 रुपए प्रति माह के हिसाब से तीन महीनों के लिए 4500 रुपए की अधिकतम मुआवजा राशि प्राप्त कर सकता है।

आवेदन के लिए पात्रता

मछुआरा बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता हो। उम्र 18 से 60 साल होनी चाहिए।

आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, निःशुल्क मत्स्य शिकारमाही प्रमाण पत्र आदि।

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि

मत्स्य पालन विभाग की ऑफिशियल बेवसाइट http://fisheries.bihar.gov.in/ पर जाकर 31 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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