Published Oct 18, 2022
राजस्थान सरकार ने बीमा कंपनियों को फसल नुकसान का सर्वे करने निर्देश दिए हैं।
किसानों को फसल नुकसान की सूचना 72 घंटे के अंदर देनी होती है।
फसल नुकसान की सूचना कृषि विभाग के अधिकारी और बीमा कंपनी को देनी होती है।
फसल बुवाई के 14 दिन बाद किसान क्लेम के हकदार हो जाते हैं।
किसानों को 33 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान पर मुआवजा मिलता है।
रबी और खरीफ की फसल के अलावा बागवानी फसलों का भी बीमा होता है।