Published Dec 10, 2022
किसानों को प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान का कवरेज मिलता है। सरकार कम प्रीमियम पर रबी और खरीफ की फसलों का बीमा कराने की सुविधा प्रदान करती है।
बीमा कंपनी और संबंधित सरकारी विभाग से संपर्क करना चाहिए।
जो किसान पीएम फसल बीमा योजना के तहत रजिस्टर्ड हैं तथा जिनका 2017-18 से 2020 तक का क्लेम सेटलमेंट नहीं हुआ है, उन्हें जल्द ही क्लेम का भुगतान किया जाएगा।
किसानों के लंबित दावे करीब 811 करोड़ रुपए के हैं।
किसानों को बीमा क्लेम की राशि का भुगतान पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।
केन्द्रांश और राज्यांश की राशि मिलने के सात दिनों के अंदर झारखंड के सभी किसानों के क्लेम का भुगतान उनके बैंक एकाउंट में कर दिया जाएगा।