Published - 07 May 2021 by Tractor Junction
कोरोना महामारी से उपजे संक्रमण का सामना पूरा देश कर रहा है। कोरोना संक्रमण की चेन तोडऩे और लोगों सुरक्षा को लेकर केंद्र के साथ ही राज्य सरकारें भी बराबर अपनी भूमिका अदा कर रही है। सरकार का मानना है कि कोरोना से लड़ाई के दौरान देश के नागरिकों की सुरक्षा के साथ ही उनकी रोजमर्रा की चीजों की उपलब्धता भी बनी रहे और इसलिए अभी गिने-चुने राज्यों के अलावा किसी ने भी राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा अभी तक नहीं की है। अधिकतर राज्यों में लोगों को बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने के लिए कफ्र्यू लगाया गया है जिसे कोरोना कफ्र्यू नाम दिया गया है। इसी क्रम यूपी में राज्य सरकार ने अपने यहां कोरोना कफ्र्यू लगाया है। लेकिन इस अवधि में कुछ लोगों को छूट दी गई है जिनके लिए ई-पास सरकार की ओर से जारी किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं किन लोगों के लिए ई-पास जारी किए जा रहे हैं और इसे कैसे बनवाया जा सकता है।
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मीडिया से मिली जानकारी के आधार पर कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण उत्तर प्रदेश में घोषित लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए शासन ने पिछले वर्ष की तरह एक बार फिर ई-पास जारी करने का निर्णय किया है। अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। आमजन भी चिकित्सा सेवाएं हासिल करने के लिए ई-पास का आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेल्प नंबर 1076 पर आवश्यक वस्तुओं की सेवा न मिल पाने की दशा में शिकायत कर सकते हैं।
ई-पास बनवाने वालले आवेदक rahat.up.nic.in पर उपलब्ध लिंक के जरिए ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। ई-पास पोर्टल पर संस्थागत पास का भी प्रावधान किया गया है जिसमें एक संस्था आवेदक सहित पांच कर्मियों के लिए पास का आवेदन कर सकती है। ऑनलाइन आवेदनों का परीक्षण व सत्यापन अधिकृत प्रशासनिक अधिकारी करेंगे। आवेदनों को परीक्षण के बाद स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाएगा।
ई-पास की पूर्ण अवधि में जांच के समय मांगे जाने पर आवेदक को ई-पास के साथ आवेदन करते समय अपलोड किया गया जीएसटी प्रमणपत्र, वाणिज्यिक पंजीकरण प्रमाण पत्र, फोटायुक्त पहचान पत्र, पैनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र व अन्य प्रपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। स्वीकृत आवेदनों के ई-पास ऑनलाइन जारी होंगे, जिनको एसएमएस के जरिए दिए गए लिंक के जरिए डाउनलोड अथवा प्रिंट कर उपयोग किया जा सकेगा। ई-पास की इलेक्ट्रानिक प्रति भी मान्य होगी।
ई-पास के आवेदन संबंधी किसी समस्या के निराकरण के लिए विशेष सचिव, राजस्व विभाग रामकेवल के मोबाइल नंबर 9411006000, प्रोजेक्ट एक्सपर्ट चंद्रकांत के मोबाइल नंबर 9988514423, वाट्सएप नंबर 9454411081 तथा राहत आयुक्त कार्यालय के नंबर 0522-2238200 पर संपर्क किया जा सकता है।
दिल्ली में ई-पास बनवाने के लिए दिल्ली सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट https://delhi.gov.in पर जाना होगा। होम पेज पर अप्लाई फॉर ई-पास Click Here to Apply for ePass for Night Curfew पर क्लिक करें। इसके बाद अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, सर्विस टाइप और अन्य जरूरी डिटेल्स भरकर सब्मिट कर दें।
यह ई-पास केवल जरूरी सर्विस देने वालों को ही जारी किए जाएंगे, जिसमें ग्रोसरी, मीट, मिल्क या फूड सर्विस, बैंक, एटीएम, इंश्योरेंस, मीडिया, टेलीकॉम, आईटी, डिलीवरी, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल पंप, प्राइवेट सिक्योरिटी, कोल्ड स्टोरेज से जुड़े लोग शामिल हैं। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन लेने जाने वाले लोग भी ई-पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
ई-पास की जरूरत हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों या बस से जाने वाले यात्रियों को नहीं पड़ेगी। दिल्ली सरकार के जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, हवाई अड्डों/ रेलवे स्टेशनों / आईएसबीटी से आने वाले व्यक्तियों को टिकट के जरिए ही आने जाने की परमिशन मिलेगी। वहीं डॉक्टर, हेल्थ केयर स्टाफ, आवश्यक कर्मचारी, अधिकारी, पत्रकार, न्यायाधीश, सरकारी अधिकारी और राजनयिक अपने वैध आईडी पू्रफ को साथ में लेकर आ जा सकते हैं।
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