प्रकाशित - 28 Sep 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
दिल्ली सरकार के बाद अब केंद्र सरकार ने भी त्यौहारी सीजन से पहले श्रमिकों को तोहफा दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली के श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाई तो केंद्र सरकार ने भी देश के कृषि व औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वालों की मजदूरी की न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wage) की दरें बढ़ा दी है जिसका देश के करोड़ों श्रमिकों को लाभ मिलेगा। इस संबंध में केंद्रीय श्रम आयुक्त की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि कीमतों में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए श्रमिकों की मजदूरी की दरों में संशोधन किया गया है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के न्यूनतम वेतन को निर्धारित करने, समीक्षा करने और संशोधित करने का अधिकार है।
केंद्र सरकार की ओर से न्यूनतम वेतन (Minimum Salary) में की गई बढ़ोतरी का लाभ भवन निर्माण, लोडिंग-अनलोडिंग, सुरक्षा गार्ड, चौकीदार, हाउसकीपिंग, खनन और कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिकों को मिलेगा। यह नई मजदूरी की दरें (New Wage Rates) अक्टूबर, 2024 से लागू की जा रही हैं। बात दें कि केंद्र सरकार द्वारा साल में दो बार मजदूरी की दरों में संशोधन किया जाता है। इससे पहले सरकार ने न्यूनतम मजदूरी या वेतन में इस साल अप्रैल माह में बढ़ोतरी करके संशोधित मजदूरी की दरें तय की थी जिसके बाद अब श्रमिकों का वेतन बढ़ाया गया है।
केंद्र सरकार की ओर से श्रेणी के अनुसार श्रमिकों की न्यूनतम पारिश्रमिक या वेतन दरें निर्धारित की गई हैं, जो इस प्रकार से हैं-
न्यूनतम वेतन या पारिश्रमिक वह न्यूनतम मजदूरी है तो नियोक्ताओं को अपने यहां काम करने वाले श्रमिकों को देनी होती है। यह न्यूनतम मजदूरी या वेतन कानून द्वारा संरक्षित होती है और इसे व्यक्तिगत या अन्य अनुबंधों द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता है।
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