Published - 10 Jun 2020 by Tractor Junction
किसान भाइयों का ट्रैक्टर जंक्शन में स्वागत है। आज हम आपके लिए ई - कृषि यंत्र अनुदान योजना में ओटीपी व्यवस्था लागू किए जाने को लेकर खास जानकारी लाए है जिसे उन किसान भाइयों को जानना बेहद जरूरी जो सरकार से सब्सिडी पर कृषि यंत्र योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि किसानों के लिए कृषि कार्यों को करने में कृषि यंत्रों की भूमिका अहम होती है। इन यंत्रों की सहायता से किसानों को खेती सहित अन्य कृषि कार्यों को करने में सुविधा तो होती ही है साथ ही समय व श्रम की बचत भी होती है। लेकिन सभी किसानों के लिए बाजार से ऊंचे दामों पर कृषि यंत्र खरीदना संभव नहीं हो पाता है। इस कारण छोटे किसान इन कृषि यंत्रों का उपयोग करने में समर्थ नहीं हो पाते है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी दी जाती है। जिससे किसान कम कीतम पर अच्छी गुणवत्ता वाले कृषि यंत्रों का चयन कर अपनी खेती को उन्नत बना सके। यह सब्सिडी हर राज्य के नियमों के अनुसार होती है।
सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1
कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए अब मध्यप्रदेश सरकार ने ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना में ओटीपी व्यवस्था को लागू किया है। इसके तहत कृषि यंत्र पर सब्सिडी लेने हेतु पंजीकरण कराने के लिए ओटीपी व्यवस्था लागू की गई है जिससे किसान मोबाइल या कम्प्यूटर की सहायता से घर बैठे इस यंत्र के लिए आवेदन कर पंजीकरण करा सकते हैं। मीडिया व समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के माध्यम से मिली जानकारी मुताबिक किसान कल्याण एवं कृषि विभाग, कृषि अभियांत्रिकी संचालनाय, मध्यप्रदेश अनुसार इस वर्ष पार्टल पर अनुदान हेतु प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है।
इसके अंतर्गत आधार प्रमाणित बायोमैट्रिक प्रक्रिया के स्थान पर किसानों को मोबाइल पर ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन स्वीकर किए जाएंगे। किसान कहीं से भी अपने मोबाइल अथवा कप्यूटर के माध्यम से आवदेन भर सकेंगे। आवेदन के अंतर्गत भरे गए मोबाइल नंबर पर किसानों को एक ओटीपी प्राप्त होगा। इस ओटीपी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत हो सकेंगे। पार्टल के अंतर्गत आगे संपादित होने वाली सभी प्रक्रियाओं में भी बायोमैट्रिक के स्थान पर ओटीपी व्यवस्था लागू होगी। वहीं भारत सरकार द्वारा पूर्व में ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों की टेस्ट रिपोर्ट की वैद्यता क्रमश: 5 एवं 7 वर्ष निर्धारित की गई थी। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण भारत सरकार द्वारा कृषि यंत्रों की बैच टेस्टिंग में विलंब होने की संभावना को देखते हुए समस्त टेस्ट रिपोर्ट की वैद्यता को 31 दिसंबर 2020 तक तक जारी रखा है। अत: सभी टेस्ट रिपोर्ट अब 31 दिसंबर 2020 तक मान्य मानी जाएगी।
किसान को ऑनलाइन डी.बी.टी. के माध्यम से सिंचाई उपकरणों पर कितना अनुदान सरकार द्वारा दिया जा रहा है हम आपको उसकी जानकारी दे रहे है ताकि किसानों को किस कृषि यंत्र के लिए आवेदन करना है उसके बारे में वह ठीक से निर्णय ले सके।
डीजल / विद्युत पम्प - समस्त वर्ग के लघु सीमांत एवं अन्य कृषकों हेतु इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु. 10000 / - अनुदान देय हैं।
आवेदन के 7 दिवस के अंदर किसान द्वारा निम्न अभिलेख ऑनलाइन अपलोड करने होंगे जिसके आधार पर क्रय कर स्वीकृति आदेश जारी होगा तथा किसान सामग्री को क्रय कर सकेंगे।
किसान ऑनलाइन बेवसाइट पर अपनी पसंद की कंपनी या निर्माता का चुनाव भी कर सकते है कि किसान को कौनसी कंपनी या निर्माता का बनाया हुआ कृषि यंत्र लेना है। आवेदन करने बाद किसान को इस वेबसाइट पर ही उसके लिए जिले में उपलब्ध डीलर जो संबंधित कृषि यंत्र का विक्रय करते हैं वह दिखने लगेंगे। जिले में उपलब्ध डीलर में से किसान कोई भी अपनी पसंद की कंपनी का निर्माता चुन सकता है। इसके बाद वह उस डीलर के पास यंत्र को खरीदने के लिए जाए। इसके बाद डीलर आगे की प्रक्रिया करेगा। वह आपसे कुछ दस्तावेज एवं अनुमति मांगेगा कि किसान इस कंपनी का यह यंत्र खरीदना चाहता है।
किसान को डीलर के पास बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन (अंगूठा लगाकर) सत्यापन करना पड़ेगा। इसके बाद आपका आवेदन डीलर के पास से संबंधित सरकारी विभाग के पास आएगा। फिर विभाग किसान के दस्तावेजों का सत्यापन भौतिक रूप से एवं तकनीकी रूप से करेगा। जब डीलर एवं संबंधित विभाग से भौतिक एवं तकनीकी स्वीकृति मिल जाती है तब किसानों को यंत्र का अनुदान जारी कर दिया जाता है। आवेदन भरने के बाद किसान यह सारी प्रक्रिया आधार कार्ड पर अंकित नंबर के माध्यम से अथवा आवेदन क्रमांक के माध्यम से https://dbt.mpdage.org/Modules/Reports/Frm_ApplicatiinStatus.%20Aspx इस लिंक पर देख सकता है। जो किसान पहले आवेदन कर चुके हैं किंतु उन्हें अभी तक अनुदान नहीं मिला है वह भी आवेदन कर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए किसान विभाग के दूरभाष व विभाग की वेबसाइट- https://dbt.mpdage.org/index.htm पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा दूरभाष: 0755 4935001 (कृषि यंत्रो के लिए), +91 6264408543 (सिंचाई यंत्रो के लिए, ईमेल: dbtsupport@crispindia.com (कृषि यंत्रो के लिए), dbtagrisupport@crispindia.com (सिंचाई यंत्रो के लिए) संपर्क किया जा सकता है।
सभी कंपनियों के ट्रैक्टरों के मॉडल, पुराने ट्रैक्टरों की री-सेल, ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन, कृषि के आधुनिक उपकरण एवं सरकारी योजनाओं के नवीनतम अपडेट के लिए ट्रैक्टर जंक्शन वेबसाइट से जुड़े और जागरूक किसान बने रहें।