खेत पर नलकूप लगाने के लिए मिलेगी 80 प्रतिशत तक सब्सिडी, यहां करें आवेदन

Share Product प्रकाशित - 20 Mar 2025 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

खेत पर नलकूप लगाने के लिए मिलेगी 80 प्रतिशत तक सब्सिडी, यहां करें आवेदन

जानें, क्या है योजना और इसके लिए कहां और कैसे करना होगा आवेदन

Tube Well Scheme 2025 : किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र व राज्य सरकार की ओर से कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनका उन्हें लाभ मिल रहा है। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से किसानों को खेत में नलकूप लगवाने की सुविधा प्रदान की जा रही है। खास बात यह है कि नलकूप लगाने के लिए किसानों को 50 से 80% तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इससे किसान आधी या उससे भी कम कीमत पर नलकूप लगवाकर सिंचाई की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के इच्छुक किसान राज्य सरकार की नलकूप योजना के तहत आवेदन करके योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं, इस योजना के बारे में। 

क्या है नलकूप योजना 2025 

किसानों को खेती के लिए सिंचाई की सुविधा मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार की ओर से नलकूप योजना 2025 के तहत आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर नलकूप लगाने की सुविधा दी जाती है। इस योजना के तहत श्रेणी वर्ग के अनुसार किसानों को अलग–अलग सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। योजना के तहत  राज्य सरकार की ओर से किसानों को अधिकतम 91,200 रुपए का अनुदान दिया जाता है। ऐसे में किसान सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाकर कम खर्च में नलकूप लगवा सकते हैं। 

नलकूप योजना के तहत किसे कितनी मिलेगी सब्सिडी

राज्य सरकार की ओर से नलकूप योजना के तहत किसानों को श्रेणी वर्ग के अनुसार अलग–अलग सब्सिडी दी जाती है। योजना के तहत सामान्य वर्ग के लाभार्थियो को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। वहीं पिछड़ा वर्ग को 70 प्रतिशत और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को 80 प्रतिशत सब्सिडी जा रही है। इस तरह सामान्य वर्ग के किसानों को अधिकतम 57 हजार रुपए की सब्सिडी मिल सकती है। वहीं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को अधिकतम 91,200 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग के किसानों को 79800 रुपए का अनुदान मिल सकेगा। यह अनुदान राशि दक्षिण बिहार के किसानों के लिए निर्धारित की गई है। उत्तर बिहार के किसानों के लिए 35 मीटर की गहराई में नलकूप करने पर अनुदान दिया जाएगा। वहीं दक्षिण बिहार के किसानों के लिए योजना के तहत सामान्य वर्ग के किसानों को 36,000 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। वहीं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को अधिकतम 57,600 रुपए का अनुदान मिलेगा। इसके अलावा अति पिछड़ा वर्ग के किसानों को 50,400 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। नलकूप योजना के तहत दक्षिण बिहार के किसानों को अधिक अनुदान राशि दी जाएगी, ऐसा इसलिए कि वहां नलकूप की गहराई अधिकतम 70 मीटर तक हो सकती है। ऐसे में दक्षिण बिहार के किसानों को नलकूप कराने में खर्चा अधिक आएगा। इसलिए अनुदान भी अधिक दिया जा रहा है।  

किन किसानों को मिलेगा नलकूप योजना 2025 का लाभ

नलकूप योजना का लाभ बिहार के किसानों को दिया जाएगा क्योंकि इस समय बिहार सरकार की ओर से ही प्रदेश के किसानों को नलकूप कराने के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस योजना का लाभ सूक्ष्म सिंचाई योजना से आच्छादित क्षेत्र को दिया जाएगा जहां किसान मखाने की खेती कर रहे हैं। ऐसे में इस योजना का लाभ मुख्य रूप से मधुबनी, पूर्णिमा, सुपौल, दरभंगा, अररिया, कटियार, खगड़िया, सहरसा व किशनगंज के किसानों को दिया जाएगा। नलकूप योजना का लाभ रैयत और गैर रैयत दोनों किसान उठा सकते हैं। यहां रैयत किसान से तात्पर्य उन किसानों से हैं जो स्वयं की भूमि पर खेती कर रहे हैं। वहीं गैर रैयत किसान वह है जो दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास कम से कम 0.5 एकड़ की भूमि होनी जरूरी है। 

नलकूप योजना 2025 में आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता 

नलकूप योजना में आवेदन के लिए प्रदेश के किसानों को कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। योजना में आवेदन के लिए जिन दस्तावेजों की जरूरत होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं-

  • भूमि धारक किसान को अपने भूमि स्वामित्व के कागज
  • गैर रैयत किसान को एकरारनामा जमा करना होगा। 
  • जिन किसानों के पास भूमि का स्वामित्व के कागज नहीं है, वह वंशावली प्रमाण–पत्र जमा कर सकते हैं। 
  • इसके अलावा किसानों को आवेदन के लिए आधार कार्ड, जाति प्रमाण–पत्र, भू–धारकता प्रमाण–पत्र (किसान के नाम या परिवार के मुखिया के नाम से जारी) व आवेदन किसान का पासपोर्ट साइज फाटो व निजी नलकूप स्थान का फोटो जहां नलकूप कराया जाना है, की आवश्यकता होगी। 

नलकूप योजना 2025 में कैसे करें आवेदन

नलकूप योजना 2025 का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रदेश के किसानों को बिहार सरकर की आधिकारिक वेबसाइट https://horticulture.bihar.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद जिले के इंजीनियर विशेषज्ञ, कृषि इंजीनियर, कृषि समन्वयक, कंपनी के प्रमाणित इंजीनियर सहित जिला बागवानी विकास समिति के अध्यक्ष आवेदन की जांच करेंगे और इसके बाद इसे जिला सहायक निदेशक उद्यान द्वारा संधारित किया जाएगा। इस योजना की अधिक जानकारी के लिए किसान अपने निकटम कृषि विभाग या उद्यान विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

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