Published - 31 Jul 2021 by Tractor Junction
ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट में किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों को हमेशा सब्सिडी पर ट्रैक्टर व अन्य कृषि उपकरणों का इंतजार रहता है। कोविड-19 के कारण सरकार भी सीमित मात्रा में किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर व कृषि उपलब्ध उपलब्ध करा रही है। सब्सिडी पर ट्रैक्टर भी चुनिंदा किसानों को सरकार की शर्तों पर मिलता है। किसान भाई सब्सिडी पर ट्रैक्टर योजना के लिए इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो उनको पीएम किसान ट्रैक्टर योजना ( PM Kisan Tractor Yojana ) के संबंध में जानकारी मिलती है। पीएम किसान ट्रैक्टर योजना एक इंटरनेट का एक लोकप्रिय सर्च किया जाने वाला विषय है जबकि इस नाम से कोई योजना नहीं है। किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर व कृषि उपकरण केंद्र व राज्य सरकार कई अन्य योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध कराती है। कई प्रदेशों में सरकार की ओर से ट्रैक्टर खरीदने पर किसानों को सब्सिडी दी जाती है। किसान भाइयों को अगर सब्सिडी पर ट्रैक्टर चाहिए तो उन्हें कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाकर जांच करनी चाहिए और राज्य सरकार की संबंधित योजना का लाभ उठाना चाहिए।
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उत्तरप्रदेश में ट्रैक्टर पर घटाई सब्सिडी, अब 35 प्रतिशत ही मिलेगी सब्सिडी
उत्तरप्रदेश सरकार की ओर से नया ट्रैक्टर खरीदने को लेकर दी जाने वाली सब्सिडी में कमी कर दी है। अब उद्यान विभाग के माध्यम से ट्रैक्टर खरीदने पर 50 की जगह 35 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। डेढ़ लाख रुपए मिलने वाला अनुदान घटकर अब एक लाख कर दिया गया है। इसके बावजूद भी किसान ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो वह 30 नंवबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं।
उद्यान विभाग से ट्रैक्टर खरीदने पर किसान को अनुदान देने का प्रावधान है। इसके तहत 20 एचपी तक टै्रैक्टर की खरीद पर सामान्य व अनुसूचित जाति को अभी तक डेढ़ लाख रुपए अनुदान मिलता था, लेकिन इस अनुदान को इस वर्ष घटाकर सामान्य के लिए 75 हजार रुपए और अनुसूचित जाति के लिए एक लाख रुपए कर दिया गया है। इसके साथ 8 एचपी के पावर टीलर पर अनुदान 50 से घटाकर 40 हजार रुपए कर दिया गया है। इस संबंध में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशक डॉ. आरके तोमर ने जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि ट्रैक्टर व पावर टीलर की खरीद पर अनुदान कम किया गया है। निर्धारित मानकों के अनुरूप अनुदान के इच्छुक किसान जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में 30 नवंबर 2021 तक आवेदन जमा कर सकते हैं।
मध्यप्रदेश में किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी तक दी जाती है। लेकिन उसके लिए कुछ शर्तों को पूरा करना भी जरूरी है। यह योजना उन किसानों के लिए है जिनके पास छोटी जोत है। इसलिए इसमें ऐसे जरूरतमंद किसान ही आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए इन शर्तों को पूरा करना जरूरी है। यदि शर्तों में बताए मानदंड पूरे करते हैं तो आपको सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर 20 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी उपलब्ध कराती हैं। इसमें महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।
https://dbt.mpdage.org/ लिंक पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। हालांकि कोविड के कारण ई-कृषि यंत्र योजना की साइट कम ही समय के लिए खुलती है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के उद्यान विभाग अथवा कृषि विभाग से संपर्क से भी कर सकते हैं।
हरियाणा राज्य में प्रदूषण रहित खेती को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की खरीदी पर भी 25 फीसदी की छूट दे रही है। दरअसल, हरियाणा सरकार ने राज्य के 600 किसानों को इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर पर सब्सिडी देने का बड़ा फैसला किया है। इसके लिए किसानों को 30 सिंतबर 2021 के पहले इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की बुकिंग करना होगी। खबरों के मुताबिक, अगर 600 से कम आवेदन आते हैं तो सभी किसानों को ई-ट्रैक्टर खरीदने पर यह छूट का फायदा दिया जाएगा। वहीं यदि आवेदन करने वाले किसानों की संख्या इससे अधिक रही तो लक्की ड्रा के जरिए नाम निकाले जाएंगे।
झारंखड में कृषि यांत्रिकीकरण उत्साह योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को 80 प्रतिशत सब्सिडी पर कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं यानि 5 लाख रुपए के उपकरण करीब सवा लाख रुपए में मिलते हैं। योजना के तहत महिला किसानों को मिनी ट्रैक्टर के साथ रोटावेटर, पावर टिलर सहित अन्य सहायक उपकरण दिए जाते हैं।
झारखंड में कृषि यांत्रिकीकरण उत्साह योजना के तहत झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रोमोशन सोसाइटी (जेएसएलपीएस) से जुड़े स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 80 फीसदी अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए गए हैं। विगत दिनों रामगढ़ के समाहरणालय परिसर में विधायक ममता देवी ने छह स्वयं सहायता समूह की दीदियों को मिनी ट्रैक्टर और रोटावेटर दिया। साथ ही एक स्वयं सहायता समूह की दीदी को मिनी ट्रैक्टर और पावर टिलर सहित अन्य उपकरण 80 प्रतिशत सब्सिडी पर उपलब्ध कराए गए। झारखंड के टुंडाहुली गांव के चंपा विकास महिला समूह की सदस्य संगीता देवी ने योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि उनके समूह को कृषि उपकरण लेने के लिए एक लाख 26 हजार सात सौ रुपये चुकाने पड़े। शेष राशि शासन से अनुदान के रूप में प्राप्त हुई। बाजार में इन उपकरणों की कीमत पांच लाख रुपए है। संगीता ने बताया कि इससे उन्हें काफी फायदा हो रहा है। अब उनके समूह की महिलाओं को ट्रैक्टर से खेती करने में देर नहीं लगती। वहीं सदमा गांव की सुनीता देवी बताती हैं कि कृषि यंत्र योजना के तहत मिनी ट्रैक्टर मिलने से उन्हें मुनाफा हो रहा है।
अगर आप भी ट्रैक्टर पर सब्सिडी पाना चाहते हैं तो पहले ये चेक करें कि आप सब्सिडी पाने के पैमानों पर खरे उतरते हैं या नहीं। उसके बाद आप इस योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आप कॉमन सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं। कुछ राज्य इस योजना में आवेदन करने की ऑनलाइन सुविधा भी दे रहे हैं, जिनमें बिहार, गोवा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान शामिल हैं। योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको आधार कार्ड, जमीन के कागज, बैंक खाते की डिटेल, मोबाइल नंबर और एक पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होगी।
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