प्रकाशित - 27 Sep 2023 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
किसानों को फसलों की सिंचाई (irrigation of crops) में सुविधा हो, इसके लिए सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार कई तरह की योजनाएं चलाकर किसानों को सिंचाई यंत्रों (irrigation equipment) व सिंचाई के साधनों (means of irrigation) पर सब्सिडी (subsidy) प्रदान कर रही है। इसी कड़ी में अब किसानों को खेत में कूप यानी कुआं बनवाने के लिए सरकार 80 प्रतिशत तक सब्सिडी (subsidy) दे रही है। किसान को कूप निर्माण लागत (well construction cost) की सिर्फ 20 प्रतिशत राशि ही खर्च करनी होगी, इसका 80 प्रतिशत निर्माण का खर्चा सरकार की ओर से बतौर सब्सिडी (subsidy) के रूप में किसानों को दिया जाएगा। खेत में कूप यानी कुआं बनवाने से किसानों को सिंचाई कार्य में सुविधा होगी। वे किसी भी समय फसलों की सिंचाई कर सकेंगे। कुएं के माध्यम से वर्षा जल का संचय भी किया जा सकेगा। ऐसे में सरकार की कूप निर्माण पर दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ लेकर किसान अपने खेत में बहुत ही सस्ती कीमत पर कुएं का निर्माण करा सकते हैं।
आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको कूप बनवाने के लिए सरकार से मिलने वाले अनुदान के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसमें हम आपको कूप बनवाने के लिए कितनी सब्सिडी मिलेगी, कूप निर्माण पर सब्सिडी के लिए आप कैसे कर सकते हैं आवेदन, इसके लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी आदि बातों की जानकारी दे रहे हैं।
राज्य सरकार की ओर से भूमि एवं जल संरक्षण योजना (Land and Water Conservation Plan) चलाई जा रही है। इसके तहत किसानों को निजी या सामूहिक रूप से कूप का निर्माण करवाने पर सब्सिडी (subsidy) का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के तहत किसानों को 80 प्रतिशत राशि शासन की ओर से दी जा रही है। केवल 20 प्रतिशत पैसा ही किसान को अपनी जेब से खर्च करना होगा। इस योजना के तहत किसान अपने खेत पर निजी रूप से कूप यानी कुएं का निर्माण करवा सकते हैं। यदि किसान चाहे तो सामूहिक रूप से मिलकर भी सामुदायिक भूमि पर कुएं के निर्माण के लिए सब्सिडी (subsidy) का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कूप निर्माण लागत का शत-प्रतिशत पैसा राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा। खेत में कूप निर्माण से किसानों को सिंचाई कार्य में सुविधा होगी।
योजना के तहत किसान को निजी भूमि पर 10 फीट व्यास एवं 30 फीट गहराई का कूप बनवाने के लिए अनुदान (subsidy) दिया जाएगा। इसके तहत लाभार्थी किसान को कूप निर्माण लागत का 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। वहीं यदि किसान मिलकर सामुदायिक भूमि पर 15 फीट व्यास एवं 30 फीट गहराई का सिंचाई कूप बनवाते हैं तो उन्हें निर्माण लागत पर 100 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा।
बिहार सरकार की ओर से अभी इस योजना का लाभ राज्य के 17 जिलों को प्रदान किया जा रहा है। इसमें बांका, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, पटना, शेखपुरा, लखीसराय, भागलपुर, भोजपुर एवं बक्सर जिले शामिल किए गए हैं। इन जिलों के किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
यदि आप बिहार के उपरोक्त जिले के किसान हैं तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बिहार सरकार की ओर से वर्ष 2023-24 में भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रम के तहत निजी एवं सामुदायिक भूमि पर कूप निर्माण के लिए आवेदन मांगे गए हैं। योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चयनित जिलों के किसान इस योजना के तहत कूप निर्माण पर सब्सिडी के लिए 25 अक्टूबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना का क्रियान्वयन जिलेवार एवं मदवार निर्धारित भौतिक लक्ष्य के अनुसार पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।
खेत में कुआं बनवाने के इच्छुक किसान निजी रूप से अपनी खेत की भूमि पर कुएं का निर्माण करवाना चाहता है तो उसे सीधे ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वहीं सामुदायिक भूमि पर सिंचाई के लिए कूप निर्माण के लिए समूह के मुख्य व्यक्ति को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। खेत में कुएं का निर्माण करने के इच्छुक व्यक्ति कृषि विभाग की वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome.html पर दिए गए लिंक या bwds.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
कूप निर्माण पर सब्सिडी के लिए आवेदन करते समय आपको कुछ दस्तावेजों (documents) की आवश्यकता होगी। कूप के लिए सब्सिडी हेतु आवेदन के लिए आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं
योजना की अधिक जानकारी के लिए किसान भाई अपने जिले से संबंधित जिला कृषि उपनिदेशक, भूमि संरक्षण एवं सहायक निदेशक (शश्य) भूमि संरक्षण से संपर्क कर सकते हैं।
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