Published - 24 Nov 2021
by Tractor Junction
खेतीबाड़ी और बागवानी के लिए किसानों को कई प्रकार के कृषि यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें ट्रैक्टर एक महत्वपूर्ण कृषि यंत्र है। आधुनिक समय में ट्रैक्टर किसान की प्रमुख आवश्यकता बन गया है। खेती के अनेक कार्यों के लिए ट्रैक्टर की उपयोगिता बढ़ती ही जा रही है। ट्रैक्टर की सहायता से किसानों के लिए कृषि कार्य और आसान हो गया है। ट्रैक्टर के प्रयोग से समय और श्रम की बचत होती है। इसके अलावा खेती की लागत में भी कमी आती है।
इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कई राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर किसानों को नया ट्रैक्टर व अन्य कृषि यंत्र खरीदने के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान करती हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए एक लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। सब्सिडी पर ट्रैक्टर खरीदने के इच्छुक राज्य के किसान इसके लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
सब्सिडी पर नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए जिन किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी, उनमें महिला किसान, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि योजना के तहत सामान्य वर्ग के किसानों को भी सब्सिडी का लाभ राज्य के नियमानुसार प्रदान किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश राज्य में किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए 30 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। इस सब्सिडी का लाभ उद्यान विभाग द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इसके तहत 20 एचपी तक के ट्रैक्टर की खरीद के लिए सामान्य वर्ग के किसानों को 75 हजार रुपए तक सब्सिडी देने का प्रावधान है। वहीं, अनुसूचित जाति के लिए किसानों को एक लाख रुपए तक सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा, कृषि विभाग द्वारा ट्रैक्टर खरीदने के लिए 25 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है। इसके तहत ट्रैक्टर खरीदने के लिए 45 हजार रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
उत्तरप्रदेश राज्य के किसान सब्सिडी पर नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वर्गानुसार किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशक डॉ. आरके तोमर ने जानकारी दी है कि ट्रैक्टर व पावर टीलर की खरीद पर सब्सिडी दी जा रही है। निर्धारित मानकों के अनुरूप सब्सिडी प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसान जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में 30 नवंबर 2021 तक आवेदन जमा कर सकते हैं।
उत्तरप्रदेश सरकार की ओर से नए ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्रदान करने के लिए पात्रता और शर्तें निर्धारित की गईं हैं। जो इस प्रकार से हैं-
• सब्सिडी पर नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए आवेदक किसान का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है।
• नए ट्रैक्टर की खरीद के लिए सब्सिडी का लाभ राज्य के केवल छोटे और सीमांत किसानों को दिया जाएगा।
• इस योजना का लाभ लेने के लिए खेत के कागजात किसान के नाम से होना जरूरी है।
• एक किसान सिर्फ एक ही बार सब्सिडी पर ट्रैक्टर खरीद सकता है।
• एक परिवार से केवल एक ही किसान ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकता है।
• इस योजना के तहत वहीं किसान सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं जिन्होंने पिछले सात सालों में ट्रैक्टर खरीदने के लिए सरकार से सब्सिडी का लाभ प्राप्त न किया हो।
• इसके अलावा ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए आवेदन करने वाला किसान अन्य किसी कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में जुड़ा नहीं होना चाहिए।
सब्सिडी पर नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए आवेदन करने हेतु किसानों को कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं-
• आवेदक किसान पहचान प्रमाण (आधार कार्ड)
• किसान के नाम से जमीन के कागजात
• आवेदक किसान के बैंक अकाउंट की पासबुक
• किसान का मोबाइल नंबर
• किसान का पासपोर्ट साइज फोटो
यूपी में किसान को सब्सिडी पर ट्रैक्टर प्राप्त के लिए सबसे पहले कृषि विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट https://www.upagriculture.com/पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके बाद जिला उद्यान अधिकारी के पास सब्सिडी के लिए एप्लीकेशन देना होता है। जिसके साथ में ये पू्रफ देना होता है कि जो यंत्र आप खरीदने जा रहे हैं उसके लिए आपके पास पैसे उपलब्ध हैं, क्योंकि सब्सिडी की राशि यंत्र खरीद लेने के बाद किसान को मिलती है, पहले किसान को पूरा पैसे का भुगतान करना होता है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए राज्य के किसान अपने निकटतम उद्यान विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
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