किसानों के लिए खास योजना, हर साल 13,800 रुपए देगी सरकार

Share Product प्रकाशित - 20 May 2025 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

किसानों के लिए खास योजना, हर साल 13,800 रुपए देगी सरकार

जानें, कौनसी है यह योजना और कौन उठा सकता है इसका लाभ, जानिए, पूरी जानकारी

केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों के लिए कई तरह की लाभकारी व कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनका लाभ उन्हें मिल रहा है। इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के लघु व सीमांत किसानों के लिए एक राहत प्रदान करने वाली खास योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 13,800 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। यदि आप भी लघु व सीमांत किसान है तो आपके लिए इस योजना के बारे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है, तो आइए जानते हैं, इस योजना के बारे में। 

क्या है योजना

दरअसल राजस्थान सरकार की ओर से किसानों के हित में “राजस्थान कृषक सम्मान पेंशन योजना” जिसे लघु व सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना नाम से जाना जाता है, शुरू की गई है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर महीने एक निश्चित राशि बतौर पेंशन दी जाती है। यह राज्य सरकार की ओर से बुजुर्ग किसानों को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना का लाभ लघु व सीमांत श्रेणी के किसान ही ले सकते हैं। इन किसानों की पहचान और पेंशन की पात्रता राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार तय की जाएगी। 

योजना के तहत कितनी मिलेगी पेंशन

राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई राजस्थान कृषक सम्मान पेंशन योजना (Rajasthan Kisan Samman Pension Yojana) के तहत पात्र किसानों को प्रति माह 1150 रुपए की आर्थिक सहायता राशि सीधे उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। इस तरह प्रत्येक किसान को इस योजना के माध्यम से सालभर में कुल 13800 रुपए की आर्थिक मदद मिल सकेगी। 

कौन कर सकता है योजना में आवेदन (पात्रता/शर्ते) 

राज्य सरकार की ओर से राजस्थान कृषक सम्मान पेंशन योजना (Rajasthan Kisan Samman Pension Yojana) के लिए पात्रता और शर्तें भी तय की हुई है, किसानों को उनके आधार पर ही योजना का लाभ दिया जाता है, यह पात्रता और शर्तें इस प्रकार से हैं– 

  • आवेदन करने वाला किसान राजस्थान का स्थाई निवासी होना आवश्यक है।
  • महिला किसान के लिए न्यूनतम आयु 55 वर्ष और पुरुष किसान के लिए 58 वर्ष होनी चाहिए।
  • लाभार्थी लघु या सीमांत किसान की श्रेणी के अंतर्गत होना चाहिए। 
  • किसान के पास स्वयं की भूमि होनी चाहिए, जिसकी सीमा जिलेवार तय की गई है।

योजना के तहत जिलेवार भूमि सीमा का निर्धारण

राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचे, हर जिले के अनुसार भूमि की अधिकतम सीमा तय की है जो इस प्रकार से है–

जैसलमेर और बाड़मेर :  

  • सिंचित भूमि : 1.50 हेक्टेयर,
  • असिंचित भूमि: 10.00 हेक्टेयर  

बीकानेर, नागौर, जालौर, पाली, चूरू, जोधपुर :  

  • सिंचित भूमि: 1.50 हेक्टेयर
  • असिंचित भूमि: 7.00 हेक्टेयर 

झुंझुनूं, अजमेर, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा :

  • सिंचित भूमि : 1.50 हेक्टेयर,  
  • असिंचित भूमि: 3.00 हेक्टेयर

अन्य सभी जिले :

  • सिंचित भूमि : 1.00 हेक्टेयर,
  • असिंचित भूमि: 2.00 हेक्टेयर

TJ App Banner

कौन नहीं उठा सकता लाभ (योजना के लिए अपात्रता)

हालांकि यह योजना बुजुर्ग किसानों के लिए शुरू की गई है, लेकिन कुछ ऐसे लोग इस योजना से बाहर रखे गए हैं जो पहले से राज्य की किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे: वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, तलाकशुदा पेंशन, विशेष योग्यजन पेंशन का लाभ ले रहे हैं। ऐसे लोग इस योजना में पात्र नहीं होंगे, चाहे वे योजना की बाकी सभी शर्तें पूरी क्यों न करते हों।

कैसे करें योजना के लिए आवेदन

यदि आप  राजस्थान कृषक सम्मान पेंशन योजना (Rajasthan Kisan Samman Pension Yojana) के लिए पात्र हैं लेकिन अभी तक इस योजना का लाभ नहीं ले रहे, तो आप इसके लिए ई–मित्र केंद्र, जन सेवा केंद्र या स्थानीय पंचायत कार्यालय के माध्यम से इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। 

योजना में आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता

राजस्थान कृषक सम्मान पेंशन योजना (Rajasthan Kisan Samman Pension Yojana) के लिए आवेदन करते समय आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार से है : 

  • आवेदक का जन्म प्रमाण–पत्र / वोटर आईडी (उम्र का प्रमाण)
  • आवेदक निवास प्रमाण–पत्र
  • भूमि दस्तावेज (पट्टा/खसरा/खतौनी)
  • आवेदक का बैंक खाते की जानकारी 
  • आवेदक का आधार कार्ड आदि। 

योजना की अधिक जानकारी के लिए कहां करें संपर्क

बता दें कि राजस्थान सरकार की ओर से लघु व सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना चलाई जा रही है। उसी के तहत किसानों को कृषक सम्मान पेंशन योजना का लाभ किसानों को प्रदान किया जाता है। योजना की अधिक जानकारी व ऑनलाइन आवेदन के लिए किसान राजस्थान SSP पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट ssp.rajasthan.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। 

ट्रैक्टर जंक्शन हमेशा आपको अपडेट रखता है। इसके लिए ट्रैक्टरों के नये मॉडलों और उनके कृषि उपयोग के बारे में एग्रीकल्चर खबरें प्रकाशित की जाती हैं। प्रमुख ट्रैक्टर कंपनियों वीएसटी ट्रैक्टरमहिंद्रा ट्रैक्टर आदि की मासिक सेल्स रिपोर्ट भी हम प्रकाशित करते हैं जिसमें ट्रैक्टरों की थोक व खुदरा बिक्री की विस्तृत जानकारी दी जाती है। अगर आप मासिक सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें।

अगर आप नए ट्रैक्टरपुराने ट्रैक्टरकृषि उपकरण बेचने या खरीदने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार और विक्रेता आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु को ट्रैक्टर जंक्शन के साथ शेयर करें।

हमसे शीघ्र जुड़ें

Call Back Button
Vote for ITOTY 2025 scroll to top