Published - 15 May 2020 by Tractor Junction
अब किसी भी राशन कार्ड लाभार्थी का राशन कार्ड इस वजह से रद्द नहीं किया जा सकेगा कि उसका राशन कार्ड आधार नंबर से लिंक नहीं है। सरकार ने राशन कार्ड को आधार से जोडऩे की समय सीमा 30 सितंबर अंत तक बढ़ा दी है। इससे उन राशन कार्ड लाभार्थियों को राहत मिली है जिनका राशन कार्ड अभी तक आधार नंबर से लिंक नहीं हुआ है। इससे इस अवधि के दौरान अब किसी भी लाभार्थी का राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं होने की वजह से रद्द नहीं होगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण बिहार में आधार नंबर नहीं होने की वजह से राशन कार्ड निरस्त होने संबंधी एक खबर पर दिया है। मंत्रालय ने कहा कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की और से सात फरवरी, 2017 को जारी अधिसूचना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी लाभार्थियों के राशन कार्ड को उनके आधार नंबर की सीडिंग पूरा करने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर, 2020 तक कर दिया गया है।
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खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने कहा कि मौजूदा संकट के दौरान व्यावहारिक नजरिया रखने की जरूरत है। ताकि कोई गरीब और योजना के योज्य लाभार्थी परिवार खाद्यान्न प्राप्त करने वंचित नहीं रहे। इस संबंध में विभाग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि उक्त तिथि तक किसी भी सही लाभार्थी को सिर्फ इस वजह से खाद्यान्न के कोटे से वंचित नहीं किया जाएगा कि उनका राशन कार्ड आधार नंबर से जुड़ा नहीं है और सिर्फ इस आधार पर किसी भी लाभार्थी का नाम नहीं हटाया जा सकता है और न ही राशन कार्ड को निरस्त किया जा सकता है। इसके साथ ही विभाग ने इस संबंध में फिर निर्देश जारी करते हुए कहा कि लाभार्थियों के बायोमेट्रिक या आधार की पहचान नहीं हो पाने की वजह से एनएफएसए के तहत किसी को खाद्यान्न से वंचित नहीं किया जाएगा।
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