उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना : फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए अनुदान

Share Product Published - 14 May 2021 by Tractor Junction

उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना : फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए अनुदान

10,900 करोड़ रुपए के बजट, उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को मंजूरी, दिशा-निर्देश जारी

सरकार की ओर से फूड प्रोसेसिंग उद्योगों के लिए अनुदान प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इसके तहत सरकार की ओर से अनुदान दिया जाता है। इस योजना के संबंध में सरकार की ओर से दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना की गाइडलाइन मंत्रालय की वेबसाइट www.mofpi.nic.in पर अपलोड कर दी गई है। स्कीम में प्रोत्साहन/अनुदान पाने के लिए इच्छुक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विनिर्माताओं से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे है। मीडिया से मिली जानकारी के आधार पर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार, भारत सरकार ने 10,900 करोड़ रुपए के बजट के साथ वर्ष 2021-22 से वर्ष 2026-27 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। मंत्रालय ने विस्तृत गाइड लाइन जारी की है। मंत्री तोमर द्वारा स्कीम के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया गया है। योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट  www.mofpi.nic.in पर हैं। ऑनलाइन पोर्टल-https://plimofpi.ifciltd.com पर उपलब्ध है।

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तीन श्रेणियों में आमंत्रित किए जा रहे हैं आवेदन

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय तीन श्रेणियों के आवेदकों से इस योजना में विदेशों में ब्रांडिंग और विपणन गतिविधियों को शुरू करने के लिए बिक्री आधारित प्रोत्साहन और अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। ये तीन श्रेणियां इस प्रकार से हैं-

श्रेणी - एक

  • इस श्रेणी में आवेदक विदेशों में भी ब्रांडिंग व विपणन गतिविधियां शुरू कर सकता है और योजना के अंतर्गत अनुदान के लिए आवेदन कर सकता है।

श्रेणी - दो

  • इस श्रेणी के तहत आवेदकों अभिनव/जैविक उत्पादों का निर्माण जो बिक्री के आधार पर पीएलआई प्रोत्साहन के लिए आवेदन करते हैं।

श्रेणी - तीन

  • इस श्रेणी मेें विदेशों  में ब्रांडिंग व विपणन गतिविधियां शुरू करने के लिए केवल अनुदान के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को शामिल किया गया है।


कितना दिया जाएगा अनुदान

आवेदक को विदेशों में ब्रांडिंग एवं विपणन पर खर्च के 50 प्रतिशत की दर से अनुदान दिया जाएगा, बतौर अधिकतम खाद्य उत्पादों की बिक्री का 3 प्रतिशत या 50 करोड़ रुपए प्रति वर्ष, जो भी कम हो। विदेशों में ब्रांडिंग के लिए न्यूनतम खर्च 5 साल की अवधि में 5 करोड़ रुपए होगा।

इस योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 17 जून 2021 निर्धारित की गई है। आवेदन करने के इच्छुक 17 जून 2021, शाम 5 बजे तक अपना आवेदन 


उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के उद्देश्य

उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियन के निर्माण का समर्थन करना है, खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों को बढ़ावा देना; ऑफ-फार्म नौकरियों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि, कृषि उपज के पारिश्रमिक मूल्य और किसानों को उच्च आय सुनिश्चित करना है।


योजना में शामिल उत्पाद

इस योजना में चार खाद्य उत्पाद खंड शामिल हैं। कुक टू रेडी / रेडी टू ईट खाद्य पदार्थ जिनमें बाजरा उत्पाद, प्रोसेस्ड फू्रट्स एंड वेजिटेबल्स, मरीन प्रोडक्ट्स और मोजेरेला चीज़ शामिल हैं। इन सेगमेंट में एसएमई के इनोवेटिव / ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, जिनमें फ्री रेंज- एग्स, पोल्ट्री मीट, एग प्रोडक्ट भी शामिल हैं।


इस योजना में आवेदन करने के योग्य संस्थाएं

  • मालिकाना फर्म या साझेदारी फर्म या सीमित देयता भागीदारी (LLP) या भारत में पंजीकृत कंपनी 
  • सहकारी समितियां 
  • लघु और मध्यम उद्यम।


योजना का कार्यकाल

योजना का कार्यकाल वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2026-27 तक छह वर्ष है।


योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए यहां कर सकते हैं संपर्क

आईएफसीआई लिमिटेड, आईएफसीआई टॉवर, 61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110 019। पर सुबह 09.30 बजे - 05.30 बजे (सोमवार - शुक्रवार) तक संपर्क किया जा सकता है। पूछताछ मेल- plimofpi [at] ifciltd [dot] com  

 

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