Published - 28 Dec 2020 by Tractor Junction
प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत शैक्षणिक सत्र 2006-07 से की गई थी। इस योजना का उद्देश्य पूर्व सेनानियों और पूर्व भारतीय तटरक्षक बल के जवानों के बच्चों और उनकी विधवा पत्नियों को इस योजना का लाभ देना है। इसके तहत उच्च शिक्षा के लिए सरकार की ओर से स्कॉलरशिप दी जाती है। इस योजना का फायदा उठाकर पूर्व सेनानियों व पूर्व भारतीय तटरक्षक बल के जवानों के बच्चे उच्च शिक्षा में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हर साल आवेदन मांगे जाते हैं। इस साल भी इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 है। इच्छुक छात्र इस तिथि तक आवेदन कर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस योजना के तहत आप कैसे छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए आपको कैसे आवेदन करना होगा।
सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रैक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1
इस योजना का मकसद उच्च तकनीकी और पेशेवरीय शिक्षा में उन्हें बढ़ावा देना है। एमसीआई, एआईसीटीई, यूजीसी जैसे संस्थानों से मान्यता प्राप्त (प्रोफेशनल) डिग्री कार्यक्रम कर रहे छात्र इस स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत लड़कों को हर महीने 2,500 रुपए और लड़कियों को 3,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलती है। इसका भुगतान सालाना होता है। वित्त वर्ष 2019-20 से पहले लड़कों के लिए यह राशि 2,000 रुपए और लड़कियों के लिए 2,500 रुपए प्रति माह थी। चुनिंदा छात्रों के बैंक खातों में ईसीएस के जरिये पेमेंट किया जाता है। शैक्षणकि सत्र 2016-17 से यह स्कीम पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई है।
इस योजना के तहत हर साल कुल 5500 छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती है। इसमें लडक़ों और लड़कियों की संख्या बराबर यानी 2750-2750 होती है। यह स्कॉलरशिप कोर्स के अनुसार एक साल से पांच साल की अवधि के लिए दी जाती है।
स्कीम में आवेदन के लिए केवल पहले वर्ष में प्रवेश लेने वाले (लेटरल एंट्री और इंटीग्रेटेड कोर्स को छोडक़र) छात्र पात्र हैं। छात्रों को केएसबी वेब पोर्टल www.ksb.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना है। छात्रों को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (एमईक्यू) यानी 10 + 2 / डिप्लोमा / स्नातक में 60 फीसदी और उससे अधिक अंक मिले हों। दूसरे या उसके बाद के वर्षों में पढऩे वाले छात्र पात्र नहीं हैं (इंटीग्रेटेड कोर्सों को छोडक़र - जहां 1 भाग शैक्षणिक है और दूसरा भाग प्रोफेशनल कोर्स के रूप में एकीकृत है)। इस योजना के लिए छात्र जो पूर्व सैनिकों और पूर्व तट रक्षक कर्मियों के बच्चे / विधवा हैं वे पात्र है। जबकि पैरा मिलिट्री कर्मियों सहित नागरिकों के बच्चे इसके लिए पात्र नहीं हैं।
इन कोर्सों के लिए मिलती है स्कॉलरशिप
फर्स्ट प्रोफेशनल डिग्री कोर्स जैसे बीई, बीटेक, बीडीएस, एमबीबीएस, बीएड, बीबीए, बीसीए, बीफार्मा आदि के लिए यह उपलब्ध है। ये कोर्स मान्यता प्राप्त होने चाहिए। जबकि एमबीए / एमसीए कोर्सों को छोडक़र अन्य मास्टर डिग्री कोर्स स्कीम के लिए पात्र नहीं हैं। इसके अलावा विदेश में पढऩे वाले छात्र इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। स्कीम के तहत डिस्टेंस लर्निंग कोर्स की अनुमति नहीं है। स्कीम का फायदा केवल एक कोर्स के लिए लिया जा सकता है।
अगर आप अपनी कृषि भूमि, अन्य संपत्ति, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, दुधारू मवेशी व पशुधन बेचने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु की पोस्ट ट्रैक्टर जंक्शन पर नि:शुल्क करें और ट्रैक्टर जंक्शन के खास ऑफर का जमकर फायदा उठाएं।