Published - 22 Jun 2021 by Tractor Junction
किसानों के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री फसल बीमा संचाजित की जा रही है। इसके तहत किसानों को प्राकृतिक आपदा से हुए फसल नुकसान का मुआवजा दिया जाता है। हाल ही में इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के बीमित किसानों को फसल नुकसानी का मुआवजा दिया गया है। इसके तहत राज्य के 28 जिलों के किसानों को करीब 528 करोड़ 41 लाख 38 हजार का भुगतान बीमा कंपनियों की ओर से किया गया है। अभी छतीसगढ़ सरकार की ओर से राज्य के बीमित किसानों को, पिछले वर्ष खरीफ फसलों को जो नुकसान हुआ था उन दावों का भुगतान किया गया है। बता दें कि राज्य में 13 लाख 95 हजार 143 किसानों ने खरीफ 2020 में फसलों का बीमा करवाया था उनमें से काफी किसानों की फसलों (धान और सोयाबीन एवं अन्य खरीफ) को प्राकृतिक कारणों से काफी नुकसान हुआ था उन किसानों को फसल नुकसान की भरपाई बीमा राशि से कर दी गई है।
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छत्तीसगढ़ राज्य में खरीफ 2020 में दो कंपनियों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा किया था। इसमें एग्रीकल्चर कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड 20 जिलों में तथा बजाज एलायंस जनरल एंश्योरेंस कंपनी द्वारा 8 जिलों में खरीफ 2020 में फसल बीमा किया गया था। राज्य में खरीफ सीजन 2020 में ज्यादातर धान तथा सोयाबीन फसलों का बीमा किया गया था। किसानों को भुगतान किये गए बीमा दावा में से 491 करोड़ 58 लाख 50 हजार रुपए का भुगतान एग्रीकल्चर कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा 36 करोड़ 82 लाख 88 हजार रुपए के भुगतान किसानों को बजाज एलायंज जनरल एंश्योरेंस कंपनी द्वारा किया गया है। इस तरह राज्य के किसानों को कुल 528 करोड़ 41 लाख 38 हजार का भुगतान बीमा कंपनियों की ओर से किया गया है।
राज्य के सभी जिलों में किसानों को फसल क्षति के अनुसार फसल बीमा दावों का भुगतान किया गया है। जिलेवार ये संख्या इस प्रकार से हैं-
जिले का नाम | किसानों की संख्या | बीमा कंपनी द्वारा भुगतान राशि |
राजनंदगांव | 97,462 | 149.24 करोड़ रुपए |
महासमुुंद | 38,557 | 65.55 करोड़ रुपए |
बालोद | 31,418 | 28.83 करोड़ रुपए |
बलौदाबाजार | 19,964 | 12.77 करोड़ रुपए |
बस्तर | 41,138 | 36.60 करोड़ रुपए |
बिलासपुर | 12,815 | 1.93 करोड़ रुपए |
दांतेवाडा | 4954 | 6.77 करोड़ रुपए |
धमतरी | 41138 | 36.60 करोड़ रुपए |
दुर्ग | 18229 | 12.21 करोड़ रुपए |
गरियाबंद | 7492 | 7.29 करोड़ रुपए |
जांजगीर चांपा | 21745 | 13.11 करोड़ रुपए |
कबीरधाम | 9338 | 19.65 करोड़ रुपए |
कोंडागांव | 7907 | 6.98 करोड़ रुपए |
कोरिया | 1744 | 89.57 लाख रुपए |
रायगढ़ | ---- | 99.79 लाख रुपए |
रायपुर | 22864 | 4.05 करोड़ रुपए |
सरगुजा | 1815 | 85.05 लाख रुपए |
कंकर | 39871 | 87.38 करोड़ रुपए |
बेमेेतरा | 10993 | 25.71 करोड़ रुपए |
कोरबा | 7080 | 12.99 करोड़ रुपए |
मुंगेली | 4312 | 3.28 करोड़ रुपए |
सुकमा | 5330 | 18.57 करोड़ रुपए |
सूरजपुर | 2962 | 1.62 करोड़ रुपए |
जशपुर | 1094 | 18.25 लाख रुपए |
बलरामपुर | 203 | 5.24 लाख रुपए |
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही | 6386 | 2.63 करोड़ रुपए |
बीजापुर | 1998 | 1.22 करोड़ रुपए |
नारायणपुर | 521 | 35.82 लाख रुपए |
फसलों के बीमा के लिए क्षेत्रवार फसलें अधिसूचित की जाती है। अधिसूचित फसलों का योजना के तहत किसान बीमा कराते हैं। कृषकों को दावा भुगतान थ्रेसहोल्ड उपज एवं फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त वास्तविक उपज में कमी के आधार पर दिया जाता है। राज्य में वर्ष 2020 खरीफ सीजन में 13 लाख 95 हजार 143 किसानों ने पंजीयन कराया था जिसमें से 4 लाख 41 हजार 260 किसानों को वास्तविक उपज में कमी के आधार पर अब तक 528 करोड़ 41 लाख रुपए की बीमा दावा राशि का भुगतान किया जा चुका है।
राज्य सरकार के द्वारा 13 लाख 95 हजार 143 किसानों ने खरीफ 2020 में फसल बीमा कराया था लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा कि वेबसाईट पर 13 लाख 13 हजार 109 किसानों ने 2 फसल बीमा कंपनियों से 20 लाख 81 हजार 355 हेक्टेयर भूमि में 81,08,13,32,177 रुपए का फसल बीमा कराया था। इसके लिए कुल 1222.46 करोड़ रुपए का कुल प्रीमियम किसान राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया था। जिसमें 530.15 करोड़ रुपए केंद्र सरकार, 530.15 करोड़ रुपए राज्य सरकार तथा 162.16 करोड़ रुपए किसानों के द्वारा प्रीमियम के रूप में जमा किया गया था।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का शुभारंभ किया था। इस योजना के तहत बुआई के पहले से और फसल की कटाई के बाद तक के लिए बीमा सुरक्षा मिलती है। फसल बीमा योजना के तहत रबी, खरीफ, कारोबारी और बागबानी फसलों को भी शामिल किया जाता है। खरीफ फसलों के लिए बीमा योजना के तहत केवल दो प्रतिशत और रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत का प्रीमियम होता है। जबकि कारोबारी और बागबानी फसलों पर प्रीमियम ज्यादा देना पड़ता है। इन फसलों के लिए 5 फीसदी प्रीमियम देना होता है।
यदि आप किसान हैं और पीएम फसल बीमा का लाभ चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी फसल का बीमा कराना होगा। इसके लिए आपको फसल बीमा योजना के लिए आवेदन करना होगा। फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। पीएम फसल बीमा के ऑनलाइन आवेदन के लिए आप www.pmfby.gov.in वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं।
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