Published - 03 Jul 2021 by Tractor Junction
भारत सरकार की ओर से आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत फसल बीमा सप्ताह मनाया जा रहा है। सरकार ने अधिक से अधिक किसानों को फसल बीमा के दायरे में लाने के उद्देश्य से 1 से 7 जुलाई तक फसल बीमा विशेष अभियान चलाया है। इसके तहत सरकार व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार करके किसानों को फसल बीमा की महत्ता व लाभ से अवगत कराएंगी ताकि अधिक से अधिक किसानों तक फसल बीमा का लाभ पहुंच सके। बीते दिनों केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारत की आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य में, भारत सरकार द्वारा आयोजित ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तहत फसल बीमा सप्ताह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों के 92 हजार करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया जा चुका है जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
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श्री तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र व गांवों की अर्थव्यवस्था हमारे देश में मैरूदंड के समान है। देश में बड़ी संख्या में छोटे व मझौले किसान है, जिन्हें आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर पूरी कोशिश कर रही है। हमारा उद्देश्य है कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इन किसानों को लाभ मिलें व किसानों के जीवन में समृद्धि आएं। श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद लगातार गांव-गरीब-किसानों पर फोकस किया है। किसानों को आय सहायता के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) स्कीम के तहत 6-6 हजार रुपए उनके बैंक खातों में पहुंचाना सुनिश्चित किया है। इस स्कीम में लगभग 11 करोड़ किसानों को 1.35 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि दी जा चुकी है।
केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि इसे स्वैच्छिक किए जाने के बावजूद हर साल लगभग साढ़े पांच करोड़ से अधिक किसान इस स्कीम से जुड़ते है, जिसका उन्हें लाभ होता है। अब तक 29.16 करोड़ किसानों ने केंद्र की फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा किया है। उन्होंने कहा कि पीएमएफबीवाई के क्रियान्वयन में राज्य सरकारों व बीमा कंपनियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनके परिश्रम का परिणाम है कि गत 4 साल में 17 हजार करोड़ रुपए की प्रीमियम किसानों द्वारा जमा की गई, जिसके मुकाबले उन्हें 92 हजार करोड़ रुपए से अधिक राशि क्लेम के रूप में प्रदान की गई है। और भी लगभग 3 हजार करोड़ रुपए की क्लेम राशि खानापूर्ति के बाद प्रभावित किसानों को मिलेगी।
13 जनवरी 2016 को शुरू की गई प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य पूरे भारत में सबसे कम एक समान प्रीमियम पर किसानों को पूर्ण जोखिम समाधान प्रदान करना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बुआई के पहले से और फसल की कटाई के बाद तक के लिए बीमा सुरक्षा मिलती है। फसल बीमा योजना के तहत रबी, खरीफ, कारोबारी और बागबानी फसलों को भी शामिल किया जाता है। कारोबारी और बागबानी फसलों पर प्रीमियम ज्यादा देना पड़ता है। इन फसलों के लिए 5 फीसदी प्रीमियम देना होता है। खरीफ फसलों के लिए बीमा योजना के तहत केवल दो प्रतिशत और रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत का प्रीमियम होता है।
किसान भाई स्वयं भी पीएम फसल बीमा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। बीमा योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकारें रबी और खरीफ सीजन में फसल बीमा का विज्ञापन भी जारी करती हैं। पीएम फसल बीमा के ऑनलाइन आवेदन के लिए आप www.pmfby.gov.in वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं।
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