Published - 09 Jun 2021 by Tractor Junction
केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए पीएम किसान योजना चलाई जा रही है। इस योजना का फायदा देश के 11 करोड़ से अधिक किसान ले रहे हैं। लेकिन बहुत ही कम लाभार्थियों को ये बता पता होगी कि यदि वह पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी है तो वे बिना एक रुपया खर्च किए हर महीने 3 हजार रुपए प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को इसके लिए अलग से डाक्यूमेंट की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना में दिए गए दस्तावेजों के आधार पर आपकी जानकारी जुटा लेगी और आपको इस स्कीम का लाभ मिल जाएगा। हम बात कर रहे हैं पीएम किसान मानधन योजना की। केंद्र सरकार की ये योजना किसानों को पेंशन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है ताकि बुढ़ापे में उनकी आर्थिक रूप से मदद की जा सके।
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प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को पीएम किसान पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है। केंद्र सरकार ने 31 मई 2019 को इस योजना की शुरुआत की थी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत देश के छोटे और सीमांत किसानों की मदद के लिए किया गया है। इस तरह पीएम किसान मानधन छोटे और सीमांत किसानों को मंथली पेंशन देने की योजना है, जिसमें 60 की उम्र के बाद हर महीने 3 हजार रुपए पेंशन दी जाती है। अगर पीएम किसान सम्मान निधि में आपका अकाउंट नहीं है तो इस पेंशन योजना के लिए हर महीने सब्सक्राइबर को अपनी उम्र के हिसाब से (18 साल-40 साल) योगदान देना होता है। लेकिन पीएम किसान में खाता है तो उसके तहत मिलने वाली किस्त में से ही हर महीने के हिसाब से साल भर का अंशदान करने का विकल्प है।
पीएम किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को हर महीने पेंशन देने की योजना है, जिसमें 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपए यानी 36 हजार सालाना पेंशन दी जाती है। यदि कोई किसान पीएम-किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहा है तो उसे पीएम किसान मानधन योजना के लिए कोई दस्तावेज नहीं देना होगा, क्योंकि ऐसे किसान का पूरा दस्तावेज भारत सरकार के पास है।
पीएम-किसान स्कीम से प्राप्त लाभ में से सीधे ही अंशदान करने का विकल्प चुनने की छूट है। इस तरह किसान को सीधे अपनी जेब से पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। 6000 रुपये में से उसका प्रीमियम कट जाएगा। यानी जेब से बिना खर्च किए किसान को 36000 सालाना भी मिलेगा और अलग से 3 किस्त भी। वैसे अगर पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी नहीं हैं तब भी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं।
किसान मानधन योजना के तहत 18 से 40 वर्ष तक की आयु वाला कोई भी किसान इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकता है। हालांकि, वहीं किसान इस योजना का फायदा उठा सकते हैं, जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर तक ही खेती योग्य जमीन है। इन्हें योजना के तहत कम से कम 20 साल और अधिकतम 40 साल तक 55 रुपए से 200 रुपए तक मासिक अंशदान करना होगा, जो किसान की उम्र पर निर्भर है। अगर 18 साल की उम्र में जुड़ते हैं तो मासिक अंशदान 55 रुपए हर महीने होगा। वहीं अगर 30 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ते हैं तो 110 रुपए हर महीने अंशदान करना होगा। इसी तरह अगर आप 40 की उम्र में जोड़ते हैं तो 200 रुपये महीना योगदान करना होगा।
किसानों को लाभ कमाने से पहले कम से कम 20 साल के लिए इस योजना में निवेश करना शुरू कर देना चाहिए। सेवानिवृत्ति सुनिश्चित करने के लिए किसान 18 साल की उम्र में इस योजना में निवेश शुरू कर सकते हैं। 18 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को 55 रुपए मासिक दान करना चाहिए, 30 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को हर महीने 110 रुपये दान करना चाहिए, और 40 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने के लिए 200 रुपये मासिक निवेश करना चाहिए।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकृत किसान किसान मान धन योजना में पंजीकरण करा सकते हैं। पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड और खसरा-खतौनी की नकल ले जानी होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए 2 फोटो और बैंक की पासबुक की भी जरूरत होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए किसान को अलग से कोई भी फीस नहीं देनी होगी। रजिस्ट्रेशन के दौरान किसान का किसान पेंशन यूनिक नंबर और पेंशन कार्ड बनाया जाएगा। आवेदनकर्ता के पास बचत बैंक खाता या पीएम किसान खाता होना जरूरी है।
किसान मानधान योजना का फायदा नेशनल पेंशन स्कीम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, स्कीम, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम जैसी किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा स्कीम के दायरे में शामिल लघु और सीमांत किसान को नहीं मिलता है। वे किसान जिन्होंने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के लिए विकल्प चुना है। वे किसान जिन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय दवारा संचालित प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना के लिए विकल्प चुना है।
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