Published - 27 Sep 2023
by Tractor Junction
किसानों को सिंचाई कार्य में कोई परेशानी नहीं आए इसके लिए सरकार की ओर से कई प्रकार की योजनाएं चलाकर उन्हें लाभ प्रदान किया जा रहा है। जिन किसानों के पास सिंचाई के लिए पंप है उन्हें इसके लिए स्थाई पंप कनेक्शन (permanent pump connection) दिए जा रहे हैं। खास बात यह है कि यह पंप कनेक्शन (pump connection) किसानों को बहुत ही रियायती दर पर दिए जा रहे हैं ताकि किसान अपने सिंचाई का काम कम खर्च पर पूरा कर सके जिससे उनकी फसल लागत कम हो सके। इसी कड़ी में शासन की ओर से मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना (Chief Minister Krishak Mitra Yojana) के तहत किसानों को सब्सिडी पर पंप कनेक्शन (pump connection on subsidy) दिए जा रहे हैं। इसके तहत किसान को पंप कनेक्शन पर 50 प्रतिशत सब्सिडी (subsidy) दी जा रही है। शेष राशि सरकार और विद्युत विभाग द्वारा वहन की जाएगी। इस तरह किसान सिर्फ आधी कीमत पर पंप कनेक्शन ले सकते हैं।
आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना (Chief Minister Krishak Mitra Yojana) के तहत किसानों को सब्सिडी पर पंप कनेक्शन (pump connection) लेने से संबंधित जानकारी दे रहे हैं। इसके तहत हम आपको क्या है मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, इसके तहत पंप कनेक्शन लेने पर कितनी मिलेगी सब्सिडी, इसके लिए कैसे करना होगा आवेदन, आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। आवेदन के लिए क्या पात्रता और शर्तें निर्धारित की गई है। कितने हॉर्स पावर तक के पंप कनेक्शन इस योजना के तहत मिल सकते हैं आदि बातों की जानकारी देंगे।
प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना (Chief Minister Krishak Mitra Yojana) शुरू की गई है। इस योजना के तहत किसानों को पंप कनेक्शन के लिए स्वयं का ट्रांसफर लगाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के तहत जो किसान 3 हार्सपावर या उससे अधिक क्षमता के स्थाई पंप कनेक्शन लेना चाहते हैं, वे इस योजना के तहत आवेदन करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का लाभ किसान और किसानों के समूह ले सकते हैं। इस योजना के तहत किसानों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। राज्य के इच्छुक किसान मुख्यमंत्री कृषक योजना (Chief Minister Krishak Mitra Yojana) के तहत आवेदन करके इस योजना के तहत पंप कनेक्शन ले सकते हैं।
बडवानी में विद्युत वितरण कंपनी के कार्यपालन यंत्री के मुताबिक इस योजना के तहत केवल ऐसे किसान पात्र होंगे जो तीन हार्सपावर या उससे अधिक क्षमता के स्थाई पंप कनेक्शन लेना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें आवेदन करना होगा। योजना के तहत यदि किसान समूह, पंप कनेक्शन के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें शासन की ओर से 50 प्रतिशत सब्सिडी (subsidy) दी जाएगी। इसमें 40 प्रतिशत सब्सिडी की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी और शेष 10 प्रतिशत अनुदान की राशि संबंधित वितरण कंपनी की ओर से वहन की जाएगी। इस तरह किसान या किसान समूह को 50 प्रतिशत सब्सिडी (subsidy) दी जाएगी। किसान को सिर्फ 50 प्रतिशत राशि कनेक्शन चार्ज व सुरक्षा निधि के रूप में जमा करानी होगी।
योजना के तहत कनेक्शन प्रदान करने के लिए सामान्यत: 25 केवीए का वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाएगा। किसान समूह से आवेदन प्राप्त होने पर 63 केवीए के वितरण ट्रांसफार्मर की अनुमति होगी। वहीं 63 केवीए से अधिक क्षमता के वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित नहीं किए जाएंगे। ट्रांसफार्मर फेल होने की स्थिति में उसे बदलने का काम भी वितरण कंपनी द्वारा किया जाएगा।
कृषक मित्र योजना के पंप कनेक्शन लेने के लिए शासन की ओर से पात्रता और शर्तें तय की गई हैं, उन्हीं के अनुसार किसानों को पंप कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। ये पात्रता और शर्तें इस प्रकार से हैं-
यदि आप मध्यप्रदेश के किसान हैं और मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का लाभ (Benefits of Chief Minister Krishak Mitra Scheme) प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको कुछ दस्तावेजों (documents) की आवश्यकता होगी, यह दस्तावेज इस प्रकार से हैं
योजना के तहत पंप कनेक्शन (pamp connection) के लिए किसान ऑनलाइन आवेदन (Online Application) कर सकते हैं। इसके लिए किसान इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://portal.mpcz.in/web/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं तथा इस योजना के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन करते समय आवेदन फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी ऑनलाइन (Online) भेजनी होगी।
वितरण कंपनी की ओर से ट्रांसफार्मर लगाने और बदलने का काम किया जाएगा। यदि किसी कारणवश ट्रांसफार्मर में कोई गड़बड है या ट्रांसफार्मर फेल हो गया तो आप इसकी सूचना इस योजना के एकीकृत काल सेंटर 1912 पर सूचना दे सकते हैं।
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