Published - 30 May 2020
by Tractor Junction
किसान भाइयों का ट्रैक्टर जंक्शन में स्वागत है। हर बार की तरह हम आज भी आपके लिए लाए है एक महत्वपूर्ण जानकारी जिसे आपको जानना बेदह जरूरी है। वित्त मंत्री निर्मल सीतारमन ने हाल ही में ई-पैन की सुविधा लांच की है। इससे आधार से 10 मिनट के समय में आपको पैन नंबर मिल जाएगा। किसान भाइयों जब भी आप फसल खरीदने या बेचने जाते है या सरकारी योजना से ऋण लेने, कृषि यंत्र खरीदने सहित अन्य प्रकार की सरकारी सुविधा का लाभ लेने के लिए तो आपसे दस्तावेज मांगे जाते है। इनमें से एक पैन कार्ड कार्ड भी शामिल है। अब आपको पैन कार्ड बनवाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आपको मात्र दस मिनट में पैन कार्ड नंबर मिल जाएगा। यही नहीं इसे बनवाने के लिए आपको अब कोई शुल्क भी नहीं देना होगा। आइए जानते हैं पैन कार्ड बनवाने की पूरी प्रक्रिया के बारे में-
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मीडिया समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 28 मई 2020 को इसे शुरू किया। इसका ऐलान 2020-21 के बजट में किया गया था। यह सुविधा उन सभी पैन आवेदकों के लिए उपलब्ध है जिनके पास मान्य आधार नंबर है। साथ ही जिनका मोबाइल नंबर यूआईडीएआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) के डेटाबेस में दर्ज है। गौरतलब है कि इस सुविधा का बीटा वर्जन बीते 12 फरवरी 2020 को ही शुरू कर दिया गया था। इस सुविधा को इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग पोर्टल पर ट्रायल बेसिस पर शुरू किया गया था। लेकिन, अब इसे आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया गया है। पैन नंबर आवंटन की यह प्रक्रिया पूरी तरह से पेपरलेस होगी और आवेदकों को इलेक्ट्रॉनिक पैन बिना किसी शुल्क के ही जारी कर दिया जाएगा। ष्टक्चष्ठञ्ज द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, इंस्टैंट पैन की सुविधा को इनकम टैक्स विभाग की तरफ से डिजिटल इंडिया के तहत लॉन्च किया गया है। इस कदम के बाद अब टैक्सपेयर्स के लिए इस प्रक्रिया पालन आसान हो जाएगा।
> ई-पैन सुविधा में पैन कार्ड उन्हीं लोगों को जारी किया जाएगा, जिनके पास पहले से पैन कार्ड नहीं है।
> आवेदक का मोबाइल नंबर आधार नंबर से लिंक होना जरूरी है।
> आधार कार्ड पर जन्मतिथि उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अभाव में आपका पैन कार्ड नहीं बन पाएगा।
> इस सुविधा के तहत 18 वर्ष से कम आयु वाले का पैन कार्ड नहीं बनेगा।
इस साल 30 जून तक आधार के साथ अपने पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य है. अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो पैन निष्क्रिय (इनऑपरेटिव) हो जाएगा। हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन की जगह अपने आधार नंबर को इस्तेमाल करने की भी अनुमति दी है।
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