Published - 16 Jun 2021 by Tractor Junction
किसानों को कृषि कार्यों सहित अन्य गतिविधियों को पूरा करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। इन कार्यों को संपन्न करने के लिए किसान अपने आसपास के साहूकार से धन उधार लेता है पर अधिक ब्याज देना पड़ता है। अब चूंकि सरकार किसानों को कम ब्याज पर सरकार की ओर से बैंकों के माध्यम से किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। इसी के साथ किसानों को फसल खराब होने व अन्य प्राकृतिक कारण से नुकसान होने पर ऋण चुकाने में कई प्रकार से छूट भी प्रदान की जाती है ताकि किसान आसानी से ऋण चुका सके। कई बार तो सरकार किसानों के पुराने कर्जे तक माफ कर देती है। इसी क्रम में हाल ही में उत्तरप्रदेश सरकार ने किसानों के हित में फैसला लिया है। किसानों को उनके द्वारा बैंक से लिए गए कृषि ऋण के ब्याज में 100 फीसदी तक छूट प्रदान की जा रही है। राज्य के किसानों को एक मुश्त समाधान योजना के तहत ब्याज में छूट का लाभ दिया जाएगा।
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उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को पुराने ऋण चुकाने पर ब्याज में 100 फीसदी तक छूट देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना 2021″ लेकर आई है। इस योजना के तहत राज्य के वे सभी किसान जिन्होंने उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड से कृषि ऋण लिया हैं उनके द्वारा मूलधन को एक मुश्त जमा करने पर ब्याज में भारी छूट दी जा रही है। इस योजना के तहत ब्याज में 30 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक की ब्याज में छूट प्रदान की जाएगी।
एकमुश्त समाधान योजना के तहत उत्तर प्रदेश के ऐसे किसान जिन्होंने 1 अप्रैल 2009 को अथवा उसके बाद दिनांक 31 मार्च 2013 तक के मध्य बैंक से ऋण लिया था उन्हें शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को एकमुश्त मूलधन जमा करना होगा। मूलधन में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश के किसान जिन्होंने सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड से ऋण लिया है और अभी तक सभी किश्त जमा नहीं की है उन सभी किसानों को योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने संबंधित सहकारी विकास बैंक से संपर्क कर सकते हैंं।
राजस्थान सरकार ने किसान वर्ग को राहत देते हुए सहकारी भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों के हित में एक मुश्त समझौता योजना की अवधि को 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर 30 जून 2021 तक लागू कर दिया गया है। इस योजना के तहत अवधिपार श्रेणी के किसानों द्वारा अवधिपार खाते का निस्तारण करने पर अवधिपार ब्याज एवं दंडनीय ब्याज की 50 प्रतिशत तक राशि माफ करने का प्रावधान किया गया है।
योजना के तहत प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के सभी प्रकार के कृषि एवं अकृषि ऋण जो 1 जुलाई 2019 तक अवधिपार हो चुके है। ऐसे किसान अब 30 जून, 2021 तक अपना अवधिपार ऋण चुकाकर राहत का लाभ उठाते हुए नियमित किसान की श्रेणी में आ सकेंगे। सहकारिता मंत्री द्वारा मीडिया को बताए अनुसार ऐसे अवधिपार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार को किसान की मृत्यु तिथि से संपूर्ण बकाया ब्याज, दंडनीय ब्याज एवं वसूली खर्च को पूर्णतया माफ कर राहत दी गई हैं।
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