प्रधानमंत्री फसल बीमा में अब नि:शुल्क होगा रजिस्ट्रेशन, सरकार की छूट से करोड़ों किसानों को फायदा

Share Product Published - 18 Jul 2020 by Tractor Junction

प्रधानमंत्री फसल बीमा में अब नि:शुल्क होगा रजिस्ट्रेशन, सरकार की छूट से करोड़ों किसानों को फायदा

क्या है फसल बीमा में फ्री में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, जाने पूरी जानकारी

किसानों को प्राकृतिक आपदा जैसे- अतिवृष्टि, ओलावृष्टि व बारिश, सूखा सहित अन्य प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के लिए बीमा कराना बहुत जरूरी होता है। इससे किसानों को इन आपदाओं से होने वाली हानि की भरपार्ई सरकार द्वारा की जाती है। पहले फसल बीमा करने पर किसानों को नामांकन कराने पर शुल्क देना होता था लेकिन अब सरकार ने किसानों को बीमा कराने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु इसे फ्री कर दिया है। अब किसान फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन करा कर फसल बीमा का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना के तहत, सूखा, बाढ़, भूस्खलन, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, प्राकृतिक आग और खड़ी फसल के लिए चक्रवात के साथ-साथ ओलावृष्टि से बचाव के लिए व्यापक जोखिम कवर की व्यवस्था है।

हाल ही में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उनसे वीडियो संदेश के माध्यम से पीएमएफबीवाई के तहत नामांकन कराने की अपील की है और प्राकृतिक आपदाओं के परिणामस्वरूप फसल की क्षति से होने वाले वित्तीय नुकसान से खुद को बचाने का अनुरोध किया है। केंद्र शासित प्रदेशों में पीएम फसल बीमा योजना की अंतिम तारीख 31 जुलाई है।

 

 

बीमा नहीं कराने वाले किसानों को सात दिन पहले देना होगा घोषणा पत्र

सरकार ने योजना को सभी किसानों के लिए खरीफ सीजन-2020 से स्वैच्छिक कर दिया है। इससे पहले, सभी ऋणदाता किसानों के लिए यह योजना अनिवार्य थी। अब, ऋण बकाया वाले किसान नामांकन की कट-ऑफ तारीख से सात दिन पहले अपनी बैंक शाखा को एक साधारण घोषणा पत्र देकर योजना से खुद को अलग कर सकते हैं। 

 

कितना देना होगा प्रीमियम

भारत सरकार ने उन सभी किसानों के लिए नामांकन फ्री कर दिया है जिन्हें केवल प्रीमियम राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है। किसान खरीफ-2020 सीजन के लिए अपनी खाद्य फसलों (अनाज और तिलहन) का महज 2 प्रतिशत की बीमित राशि पर तथा वाणिज्यिक और बागवानी फसलों का न्यूनतम 5 प्रतिशत की बीमित राशि पर बीमा करा सकते हैं। बाकी की प्रीमियम राशि पर केंद्र सरकार और राज्यों द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। 

 

रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज

फसल बीमा योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसानों को आधार संख्या, बैंक पासबुक, भूमि रिकॉर्ड / किरायेदारी समझौते, और स्व-घोषणा प्रमाण पत्र ले जाना होगा। इस सीजन में, योजना के तहत नामांकित सभी किसानों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर नियमित एसएमएस के माध्यम से उनके आवेदन की स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा।

 

कहां कराएं रजिस्ट्रेशन

जो भी किसान जो पीएमएफबीवाई के तहत नामांकान करना चाहता है, उसे अपने नजदीकी बैंक, प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) / ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई), कृषि विभाग के कार्यालय, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि या सीधे राष्ट्रीय फसल योजना एनसीआईपी के पोर्टल www.pmfby.gov.in और फसला बीमा ऐप https://play.google.com/store/apps/details?id=in.farmguide.farmerapp.central के माध्यम से ऑनलाइन  कर सकता है।

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