जानें, अब सब्सिडी पर कृषि यंत्र खरीदने पर कैसे मिलेगा योजना का लाभ, जानें, पूरी जानकारी
खेती को आसान बनाने के लिए किसानों को सरकार की ओर से कृषि यंत्रों के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है ताकि लघु व सीमांत किसानों तक कृषि यंत्रों की पहुंच हो सके और वे खेती से अच्छा मुनाफा कमा सकें। खेती में कृषि यंत्रों के इस्तेमाल से किसानों की फसल की लागत में कमी तो आती है। साथ ही समय व श्रम की बचत भी होती है। किसानों को सब्सिडी का लाभ अलग-अलग राज्यों में स्थानीय नियमों के अनुसार मिलता है।
इसी कड़ी में राजस्थान सरकार की ओर से भी किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र मुहैया कराए जाते हैं। इस संबंध में राजस्थान सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं जिसे जानना किसानों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अब इन्हीं दिशा-निर्देशों का पालन करने वाले किसानों को ही कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा।
आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको राजस्थान सरकार की ओर से कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के संबंध में जारी किए गए दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी दे रहे हैं ताकि आप बिना रूकावट कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकें।
2023-24 के लिए कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए दिशा-निर्देश
राजस्थान सरकार की ओर से बजट 2023-24 में कृषि तकनीकी मिशन के तहत कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की घोषणा की गई थी। इसके तहत किसानों को नए कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी दी जानी है। इसके लिए राज्य सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान करेगी। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से कृषि यंत्र अनुदान वितरण कार्यक्रम 2023-24 के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। किसानों को इन दिशा-निर्देशों का पालन होगा, तभी उन्हें कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। बता दें कि राजस्थान सरकार की ओर से कृषि तकनीकी मिशन के तहत कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।
कृषि यंत्रों की खरीद पर कितनी मिलेगी सब्सिडी
राजस्थान सरकार की ओर से जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित सीमा तक किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान दिया जा सकता है। इसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, लघु किसान, सीमांत किसान, महिला किसानों को कृषि यंत्र की खरीद पर उसकी लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। वहीं अन्य श्रेणी के किसानों को कृषि यंत्र की लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत अनुदान देय होगा। किसानों को स्वीकृत राशि का भुगतान आवेदक किसान के जन आधार से जुड़े खाते में ही किया जाएगा। इसलिए जिन किसानों का खाता जन आधार से लिंक नहीं है वे इसे अवश्य लिंक करवा लें ताकि सब्सिडी का पैसा मिलने में केाई परेशानी नहीं हो।
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए ये रहेंगे नियम
- श्रीगंगानगर कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. जीआर मटोरिया के मुताबिक सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी के लिए वे किसान पात्र होंगे जिनके नाम पर कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होगा।
- किसान के स्वयं के नाम भू-स्वामित्व नहीं होने की स्थिति में अथवा नामांतरण के अभाव में किसान द्वारा स्वयं के पक्ष में भू-स्वामित्व का नोशनल शेयर धारक का प्रमाण-पत्र राजस्व विभाग से प्राप्त करके आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा तभी उन्हें अनुदान का लाभ मिल सकेगा।
- एक किसान को विभाग की किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि यंत्र पर तीन साल की अवधि में केवल एक बार ही अनुदान का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्र (tractor drawn farm equipment) खरीदने के लिए आवेदक किसान के पास स्वयं के नाम से ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है।
- यदि किसान के स्वयं के नाम ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन (tractor registration) न होकर परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम से ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन है तो ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रेशन धारक का शपथ पत्र देना जरूरी होगा।
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु ये दस्तावेज होंगे जरूरी
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी (subsidy on agricultural machinery) के लिए आवेदन करते समय किसानों को जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे इस प्रकार से हैं
- किसान का जन आधार कार्ड
- किसान होने का प्रमाण-पत्र
- किसान के खेत की नवीनतम जमाबंदी की नकल
- ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्रों के लिए ट्रैक्टर की आरसी की कॉपी
- किसान का स्थाई पता
- किसान का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
- किसान का बैंक खाता विवरण, इसके लिए बैंक पासबुक की कॉपी
दस्तावेजों के संबंध में इन बातों का रखें ध्यान
- ऑनलाइन आवेदन करने पर किसान को नवीनतम जमाबंदी की नकल लगानी होगी, ध्यान रहे यह जमाबंदी की नकल छह माह से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए।
- आवेदन के लिए जन आधार कार्ड की संख्या देना जरूरी होगा।
- जिन किसानों के जन आधार कार्ड पर लघु एवं सीमांत कृषक श्रेणी में पंजीयन है, उन्हें ही लघु एवं सीमांत किसान मानते हुए अनुदान के लिए पात्र समझा जाएगा।
- यदि जन आधार कार्ड में लघु या सीमांत किसान के पंजीयन की सुविधा नहीं हो तो ऐसी स्थिति में किसानों को आवेदन के समय सक्षम स्तर से जारी लघु या सीमांत श्रेणी किसान का प्रमाण-पत्र साथ लगाना होगा।
- ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्र सब्सिडी पर खरीदने के लिए ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन की प्रति या आवश्यक होने पर शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
- किसान को क्रय किए जाने वाले कृषि यंत्र का कोटेशन संलग्न करना जरूरी होगा।
सब्सिडी पर कृषि यंत्र खरीदने के लिए क्या रहेगी प्रक्रिया
दिशा-निर्देशों मुताबिक किसान नजदीकी ई-मित्र पर जाकर या स्वयं के स्तर पर राज किसान साथी पोर्टल पर जन आधार नंबर के जरिये आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन पत्र को ई-प्रपत्र में भरा जाएगा।
- आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होगा।
- खरीद किये जाने वाले कृषि यंत्र का नाम एवं उसकी बीएचपी श्रेणी का पोर्टल पर चयन करना होगा।
- आवेदक को आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद ऑनलाइन प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ किसान को आधार में पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस भी प्राप्त होगा।
- आवेदन की ऑनलाइन जांच के समय आवेदन में कोई कमी पाये जाने पर आवेदक को आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर इसका एसएमएस भेजा जाएगा।
- आवेदक किसान 15 दिन के अंदर राज किसान साथी पोर्टल पर कमी की पूर्ति कर सकेंगे। इसके बाद आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
- आवेदनकर्ता किसान आवेदन के बाद राज किसान सुविधा मोबाइल एप पर या राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से आवेदन की स्थिति की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे।
- कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रपत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- किसानों को पंजीकृत निर्माता या विक्रेता से ही कृषि यंत्र की खरीद करनी होगी।
- कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए चयनित किसान को राज्य के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माता या विक्रेता (जिनकी सूची राज किसान साथी पोर्टल या राज किसान सुविधा मोबाइल एप पर प्रदर्शित हो) से ही कृषि यंत्र की खरीद करनी होगी, तभी अनुदान दिया जाएगा।
- किसान को कृषि यंत्रों पर अनुदान उनकी कुल लागत जिसमें मशीन अथवा उपकरण की कीमत समस्त कर अथवा लागू जीएसटी सहित पर दिया जाएगा।
- प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद ही खरीदे गए कृषि यंत्रों पर ही अनुदान दिया जाएगा। इसलिए स्वीकृति से पहले कृषि यंत्र की खरीद नहीं करें।
कृषि यंत्र सब्सिडी के लिए कैसे किया जाएगा किसानों का चयन
कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान करने के लिए किसानों का चयन जिस आधार पर किया जाएगा, ये इस प्रकार से हैं
- कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए वहीं किसान पात्र होंगे जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान आवेदित कृषि यंत्र पर अनुदान नहीं लिया हो।
- जिले में श्रेणीवार पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर ही ऑनलाइन वरीयता क्रम में आवेदनों का निस्तारण किया जाएगा।
- यदि जिले में आवेदन श्रेणीवार लक्ष्यों से डेढ़ गुना अधिक प्राप्त होते हैं तो ऐसी स्थिति में रेंडमाइजेशन प्रक्रिया द्वारा किसानों का चयन किया जाएगा।
किसानों को किन कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी
राजस्थान सरकार की ओर से जिन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाती है उनमें ट्रैक्टर चलित अथवा पावर ऑपरेटेड कृषि यंत्रों पर किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इन यंत्रों में सीड ड्रिल, सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल, डिस्क प्लाऊ, डिस्क हैरो, रोटावेटर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, रिज फरो प्लांटर, मल्टी क्रॉप प्लांटर, ट्रैक्टर ऑपरेटेड रिपर, चिजल प्लाऊ पर सब्सिडी दी जाती है।
किसानों को कैसे किया जाएगा सब्सिडी का भुगतान
किसानों द्वारा खरीदे गए कृषि यंत्र का पर्यवेक्षक अथवा सहायक कृषि अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के समय किसान को खरीदे गए कृषि यंत्र का बिल प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद सरकार की ओर से किसान के बैंक खाते में सब्सिडी का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा।
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