प्रकाशित - 10 Jan 2025 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
Lottery for Fodder Cutting Machine : सरकार की ओर से किसानों को खेती के लिए ट्रैक्टर (Tractor) सहित कई प्रकार की मशीनों के लिए सब्सिडी (Subsidy) का लाभ प्रदान किया जाता है ताकि उन्हें सस्ती कीमत पर आधुनिक कृषि यंत्रों (Modern Agricultural Machinery) का लाभ मिल सके। इसी कड़ी में पिछले दिनों मध्यप्रदेश सरकार की ओर से किसानों से ट्रैक्टर चलित व विद्युत चलित चारा काटने वाली मशीन यानी चॉप कटर (Chop Cutter) सहित रिजर, ग्राउंड नट डिकारटीकेटर (Ridger, Groundnut Decorticator) आदि मशीनों पर सब्सिडी के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। लाभार्थी का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाना था जिसमें से चॉप कटर, रिजर व गाउंड नट डिकारटीकेटर की लॉटरी निकाली गई है और शेष कृषि यंत्रों की लॉटरी बाद में निकाली जाएगी। जिन किसानों ने कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Anudan Yojana) के तहत मध्यप्रदेश कृषि किसान कल्याण तथा विकास विभाग के ई–कृषि अनुदान पोर्टल माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया है, वे लॉटरी में चयनित किए गए लाभार्थी की सूची में अपना नाम देख सकते हैं। लाभार्थियों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे।
कृषि किसान कल्याण तथा विकास विभाग मध्यप्रदेश ने ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (Krishi Yantra Anudan Portal) पर ट्रैक्टर चलित व विद्युत चलित चारा काटने वाली मशीन यानी चॉप कटर (Chop Cutter) सहित रिजर, ग्राउंड नट डिकारटीकेटर मशीन पर सब्सिडी (Subsidy) के लिए चयनित किसान लाभार्थी की सूची जारी कर दी है। किसान भाई इस सूची में आनलाइन तरीके से अपना नाम आसानी से देख सकते हैं, जो इस प्रकार से है
मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Anudan Yojana) के तहत कृषि यंत्र चॉप कटर (ट्रैक्टर/ विद्युत चलित), कृषि यंत्र ग्राउंड नट डिकारटीकेटर- शक्तिचलित एवं रिजर कृषि यंत्र के जारी जिलेवार लक्ष्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग के लिए अलग–अलग श्रेणी के कृषि यंत्रों पर अलग–अलग सब्सिडी दी जाएगी। योजना के तहत लघु एवं सीमांत श्रेणी में सभी वर्गों के किसानों को इकाई लागत पर 55 प्रतिशत सब्सिडी (Subsidy) दी जाएगी। वहीं अन्य सभी वर्ग के किसानों को इकाई लागत पर 45 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। किस कृषि यंत्र पर कितनी सब्सिडी मिलेगी इसकी सटीक जानकारी के लिए आप कृषि एवं किसान कल्याण विभाग मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए कैलकुलेटर (Calculator) का उपयोग कर सकते हैं।
कृषि यंत्र अनुदान योजना एमपी (Krishi Yantra Anudan Yojana MP) के तहत अलग–अलग कृषि यंत्रों के लिए अलग–अलग धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के रूप में आवेदन के साथ मांगी गई थी। यह डिमांड ड्राफ्ट किसानों को अपने जिले के कृषि यंत्री नाम से बनवाकर मांगा गया था। जिन किसानों ने निर्धारित धरोहर राशि से कम का डिमांड ड्राफ्ट अपलोड किया था, उनके आवेदन पर कोई विचार नहीं किया गया है और उन्हें लॉटरी में भी शामिल नहीं किया गया है। जबकि जिन किसानों ने निर्धारित राशि का बैंक डिमांड ड्राफ्ट के साथ आवेदन किया है। यदि उनका नाम लॉटरी में नहीं आता है तो उन्हें जमा कराई गई धरोहर राशि वापस कर दी जाएगी।
मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Anudan Yojana) के तहत चॉप कटर (ट्रैक्टर/विद्युत चलित) के लिए धरोहर राशि-5,000 रुपए , ग्राउंड नट डिकारटीकेटर शक्तिचलित के लिए धरोहर राशि– 2,000 रुपए और कृषि यंत्र रिजर के लिए भी 2,000 रुपए की धरोहर राशि डिमांड ड्राफ्ट रूप में मांगी गई थी जिसे चयन नहीं होने पर नियमानुसार वापस कर दिया जाएगा।
मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना (Krishi Yantra Anudan Yojana) और इसके तहत निकाली गई लॉटरी के संंबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान भाई, ई–कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर दी गई सूचना का अवलोकन कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि अंभियांत्रिकी विभाग भोपाल के संपर्क नंबर 0755-4935001, 0755-4935002 पर कॉल करके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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