प्रकाशित - 19 Jun 2024
ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
खरीफ फसलों की बुवाई का सीजन आने वाला है। ऐसे में किसानों को खरीफ फसलों की सिंचाई में कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए उन्हें सिंचाई पाइप लाइन (irrigation pipeline) पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। खास बात यह है कि सिंचाई पाइप लाइन के लिए राज्य सरकार की ओर से इसकी खरीद पर 60 प्रतिशत तक सब्सिडी (subsidy) दी जा रही है। जो किसान सरकारी सब्सिडी पर अपने खेत में सिंचाई पाइप लाइन डलवाना चाहते हैं, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
राज्य सरकार की ओर से सिंचाई पाइप लाइन पर लघु व सीमांत किसानों को इकाई लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 18,000 रुपए की राशि जो भी कम हो, की सब्सिडी (subsidy) दी जाएगी। वहीं अन्य किसानों को इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15,000 रुपए की राशि जो भी कम हो, अनुदान दिया जाएगा। योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी (subsidy) का भुगतान सीधा संबंधित किसान के बैंक खाते में किया जाएगा।
सिंचाई पाइप लाइन के लिए आवेदन करते समय किसानों को कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं-
यदि आप राजस्थान के किसान है तो आप इस योजना के तहत सिंचाई पाइप लाइन के लिए 20 जून 2024 तक आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि अभी राजस्थान सरकार की ओर से सिंचाई पाइप लाइन पर राज्य के किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए राज्य के किसान राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर भी किसान आवेदन कर सकते हैं। आवेदक किसान को आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा किए जाने की प्राप्ति रसीद ऑनलाइन ही प्राप्त होगी।
सिंचाई पाइप लाइन पर सब्सिडी के लिए आवेदन करने के बाद लाभार्थी किसान को पाइप लाइन की खरीद कृषि विभाग की स्वीकृति के बाद कृषि विभाग में पंजीकृत निर्माता या उनके अधिकृत विक्रेता से ही करनी होगी। किसान को स्वीकृति की जानकारी मोबाइल संदेश द्वारा अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से मिल जाएगी। पाइप लाइन खरीदने के बाद विभाग द्वारा इसका सत्यापन किया जाएगा। यदि सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी किसान के खाते में जमा कर दी जाएगी।
सिंचाई पाइप लाइन को खरीदने से किसानों को सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि वे ट्यूबवैल या कुएं से अपने खेत तक पानी बिना छीजत के आसानी से ले जा सकेंगे। सिंचाई के लिए पाइप लाइन द्वारा खेत में पानी ले जाने पर 20-25 प्रतिशत पानी की बचत होगी।
योजना से संंबंधित महत्वपूर्ण लिंक
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