प्रकाशित - 16 Jun 2025
ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
Farm Pond Scheme Subsidy 2025 : किसानों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही खेत तालाब योजना 2025 के तहत किसान अपने खेतों में तालाब बनवाकर न केवल जल संरक्षण कर सकते हैं, बल्कि सिंचाई की सुविधा भी बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ ही इस योजना के तहत किसानों को 50 प्रतिशत तक या अधिकतम 52,500 की सब्सिडी (अनुदान) भी दी जा रही है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना, किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल संसाधन उपलब्ध कराना और भू-जल स्तर में सुधार करना है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के घटक ‘ड्रॉप मोर क्रॉप’ के तहत ‘अदर इंटरवेंशन’ के तहत यह योजना चलाई जा रही है। साल 2017-18 से अब तक प्रदेश में 37,403 खेत तालाबों का निर्माण किया जा चुका है।
खेत तालाब सब्सिडी योजना 2025 का लाभ उठाने के लिए इच्छुक किसानों को उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट agriculture.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह आवेदन पहले आओ, पहले पाओ के सिद्धांत पर आधारित है। किसानों को आवेदन के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जिनमें खेत का खसरा व खतौनी, आवेदन के दौरान आवेदक को निर्धारित घोषणा पत्र के साथ 1,000 रुपए की टोकन मनी ऑनलाइन जमा करनी होगी। कन्फर्म टोकन की सूचना किसान के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से भेजी जाएगी। निर्धारित समय सीमा में आवश्यक दस्तावेज अपलोड न करने की स्थिति में बुकिंग स्वतः रद्द हो जाएगी और टोकन मनी जब्त कर ली जाएगी।
इस योजना के तहत वही किसान पात्र होंगे जिन्होंने पिछले 7 वर्षों में उद्यान विभाग या कृषि विभाग के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (Micro Irrigation System) स्थापित की हो। जिनके द्वारा लगाई गई सिंचाई प्रणाली वर्तमान में कार्यशील हो। वहीं अन्य किसान जिन्हें योजना का लाभ चाहिए, उन्हें उद्यान विभाग से त्रिपक्षीय अनुबंध करना अनिवार्य होगा।
किसानों को अपने खेत में 20 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा तालाब (20x20x3 मीटर) बनवाना होगा। इस तालाब की अनुमानित लागत 1,05,000 रुपए निर्धारित की गई है। इस पर किसानों को 50% या अधिकतम 52,500 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। साथ ही तालाब पर पंप सेट लगाने पर भी 50% या अधिकतम 15,000 रुपए का अनुदान (Subsidy) दिया जाएगा।
खेत तालाब योजना के लाभार्थी किसान पंप सेट के लिए भी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अलग से पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इस योजना के लिए जो पात्रता रखी गई हैं, वे इस प्रकार से हैं–
किसानों को अनुदान DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से दो किस्तों में उनके खाते में भेजा जाएगा। योजना के आवेदन 3 जून 2025 से शुरू हो चुके हैं। ऐसे में जल्दी आवेदन करें और योजना का लाभ उठाएं। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रदेश के किसानों से अपील की है कि वे इस योजना का अधिकाधिक लाभ उठाएं और जल संरक्षण जैसे राष्ट्रीय अभियान में सक्रिय भागीदारी करें।
किसान इस योजना का लाभ उठाकर बारिश के पानी को संचय करके फसलों की सिंचाई का काम आसानी से कर सकते हैं। यह योजना किसानों की कृषि भूमि को अधिक उपजाऊ बनाने और खेती की लागत को कम करने में मददगार होगी। योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान agriculture.up.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अपने जनपद के कृषि अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं।
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