खरीफ प्याज योजना : प्याज की खेती पर सरकार दे रही है 40 प्रतिशत सब्सिडी

Share Product Published - 07 Jun 2021 by Tractor Junction

खरीफ प्याज योजना : प्याज की खेती पर सरकार दे रही है 40 प्रतिशत सब्सिडी

जानें, किन जिलों के किसानों को मिलेगा फायदा और कैसे करना है आवेदन

खरीफ फसलों में प्याज एक ऐसी फसल है जिसकी मांग पूरे साल बनी रहती है। प्याज का उपयोग दैनिक सब्जी के साथ तडक़ा बनाने में किया जाता है तो इसको कच्चा सलाद के रूप में उपयोग किया जाता है। प्याज की खपत अन्य सब्जियों के मुकाबले काफी अधिक पाई गई है। प्याज को लेकर आम आदमी ही नहीं केंद्र और राज्य सरकारें भी काफी सजग रहती है। यही प्याज है जिसके दाम बढऩे पर आम आदमी सहित विपक्षी पार्टियां हल्ला मचाना शुरू कर देती है और इसे देखते हुए सत्तारूढ़ सरकार को इसके दामों को नियंत्रित करने के प्रयास में जुट जाती है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं कि प्याज को लेकर सरकार ने इस खरीफ सीजन के लिए खरीफ प्याज योजना शुरू की है। इसके तहत प्याज उत्पादक किसानों को राज्य सरकार 40 प्रतिशत तक सहायता यानि सब्सिडी प्रदान करेगी। आइए जानते हैं क्या है ये खरीफ प्याज योजना और कैसे किसान भाई इसका लाभ ले सकते हैं।

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खरीफ प्याज योजना का लक्ष्य

मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य में प्याज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए संकर सब्जी खरीफ प्याज योजना शुरू की है। इस योजना के लिए राज्य के 25 जिलों के लिए कुल 796 आवेदन का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 516.20 सामान्य वर्ग, 159.20 अनुसूचित जनजाति 120.60 अनुसूचित जाति के किसानों लिए लक्ष्य जारी किए गए है। इस योजना के तहत संकर सब्जी तथा खरीफ प्याज की खेती के लिए राज्य सरकार के तरफ से आवेदन मांगे गए हैं। प्याज की खेती पर दी जाने वाली सब्सिडी इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर भूमि वाले किसान आवेदन कर सकते हैं।


इन जिलों के किसान कर सकते हैं आवेदन

राज्य सरकार की ओर से संकर सब्जी खरीफ प्याज योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। अनुदान पर प्याज की खेती के लिए यह किसान कर सकते हैं आवेदन संकर सब्जी खरीफ प्याज योजना के तहत मध्य प्रदेश के 25 जिलों के किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इनमें  रायसे, राजगढ़, होशंगाबाद, हरदा, बेतुल, ग्वालियर, गुना, दतिया, अशोकनगर, अलीराजपुर, खरगौन, बड़वानी,  खंडवा, बुरहानपुर, उज्जैन, शाजापुर, मंदसौर, आगर-मालवा, जबलपुर, छिंदवाडा, डिंडोरी, सिंगरौली, सागर, छत्तरपुर, दमोह के किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। 


खरीफ प्याज योजना में मिलने वाली सब्सिडी

संकर सब्जी खरीफ प्याज योजना के तहत आवेदक को इकाई लागत का 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। सरकार ने योजना के तहत निर्धारित लागत 50 हजार तय की है। आवेदक को 20 हजार प्रति इकाई का अनुदान दिया जाएगा। 


खरीफ प्याज योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

खरीफ प्याज योजना के लिए अधिकतम 2 हेक्टेयर भूमि वाले ही पात्र होंगे। पात्र किसानों को आवेदन के लिए अपना आधार कार्ड (मोबाईल नंबर जुड़ा हुआ), बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर, खसरा नंबर/ बी -1 की कॉपी, जाति प्रमाण पत्र साथ रखना होगा।


खरीफ प्याज योजना के लिए कैसे करें आवेदन

संकर सब्जी खरीफ प्याज योजना के तहत खरीफ प्याज की खेती के लिए राज्य सरकार ने ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चयनित जिलों के किसान जारी लक्ष्य के अनुसार 7 जून 2021 के दिन प्रात: 11 बजे से आवेदन कर सकते हैं। किसान जारी किए गए लक्ष्यों के संबंध में जिलों को आवंटित लक्ष्य से 10 प्रतिशत अधिक तक ही आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में किसानों इस योजना में आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर जाकर कर सकते हैं। 


योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए यहां करें संपर्क

संकर सब्जी खरीफ प्याज योजना के लिए आवेदन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा आमंत्रित किए गए हैं अत: किसान भाई यदि योजनाओं के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण की वेबसाइट पर देख सकते हैं या जिला उद्यानिकी विभाग में संपर्क कर सकते हैं। 


प्याज गोदाम बनाने के लिए किसानों को दी जा रही है सब्सिडी

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी जिलों के किसानों को नश्वर उत्पादन की भंडारण क्षमता में वृद्धि की विशेष योजनान्तर्गत प्याज भंडारण गृह निर्माण पर किसानों को सब्सिडी उपलब्ध कर रही है। यह योजना राज्य पोषित योजना होने के कारण मध्य प्रवेश उद्यानिकी विभाग हितग्राही को सब्सिडी उपलब्ध करा रहा है। लाभार्थी किसानों को प्याज भंडार गृह पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। 

मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग के तरफ से 50 मीट्रिक टन क्षमता वाले भंडारण के लिए अधिकतम 3,50,000 रुपए की लागत तय की गई है। इसमें किसानों को लागत की अधिकतम 1,75,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। यह योजना मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लागू की गई है तथा सभी जिले से इच्छुक किसान आवेदन कर सकते हैं। अभी सरकार ने राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों के लिए लक्ष्य जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त सामान्य अथवा पिछड़े वर्ग के किसान अभी योजना के लिया आवेदन नहीं कर पाएंगे। हितग्राही किसान को कम से कम 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्याज का उत्पादन करना आवश्यक है। इसके साथ ही प्याज भंडारण का उपयोग किसी अन्य कामों के लिए नहीं किया जा सकता है। 


योजना के लिए आवेदन 23 अप्रैल से शुरू 

योजना के लिए आवेदन 23 अप्रैल से शुरू कर दिए गए है। यह आवेदन जिले के दिए हुए लक्ष्य के अनुसार किया जाएगा और तय लक्ष्य से 10 प्रतिशत अधिक तक आनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए अंतिम तिथि नहीं दी गई है। सिर्फ निर्धारित लक्ष्य दिया गया है जिसके पूरा होने तक आवेदन लिए जाएंगे। किसान भाई यदि इस योजना के संबंध में अधिक जानकारी चाहते हैं तो उद्यानिकी एवं विभाग मध्यप्रदेश की बेवसाइट https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर देख सकते हैं।  

 

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